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  "title": "नाहरलगुन पुलिस ने 17 करोड़ के बिल भुगतान का झांसा देकर 2.40 करोड़ मांगने वाले तीन आरोपी दबोचे",
  "summary": "नाहरलगुन पुलिस ने सड़क परियोजना का 17 करोड़ रुपये का बकाया बिल पास कराने का झांसा देकर ठेकेदार से 2.40 करोड़ रुपये ऐंठने की कोशिश करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।",
  "content": "अरुणाचल प्रदेश की नाहरलगुन पुलिस ने एक सरकारी ठेकेदार से 2.40 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और धोखाधड़ी की कोशिश करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनाए गए मार्ग के 17 करोड़ रुपये से अधिक के बकाए भुगतान को पास कराने का झूठा भरोसा देकर ठेकेदार को ठगने का जाल बिछाया था।\n\nफर्जी दस्तावेज और केंद्रीय संपर्कों का झूठा दावा\nपुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान तोलुक लोम्बी, दूबी एते और राजेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने पीड़ित ठेकेदार का काफी समय से रुका हुआ बिल मंजूर कराने के एवज में 2.40 करोड़ रुपये की मांग रखी थी। उन्होंने दावा किया था कि राजेश कुमार सिंह के पास केंद्र सरकार के मंत्रालयों में उच्च स्तरीय राजनीतिक पहुंच है और वह अपने संपर्कों के जरिए बकाया राशि तुरंत जारी करवा सकता है।\n\nठेकेदार का विश्वास हासिल करने के लिए आरोपियों ने एक जाली पत्र सौंपा, जिसमें यह दर्शाया गया था कि 17 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान को मंजूरी मिल चुकी है। जब ठेकेदार इस दस्तावेज की पुष्टि करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) के मुख्य इंजीनियर के कार्यालय पहुंचा, तो अधिकारियों ने पत्र की जांच की और उसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया।\n\nअदालत से झटका और गुवाहाटी में गिरफ्तारी\nठगी का अहसास होने पर ठेकेदार ने तुरंत नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी राजेश कुमार सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका दायर की। हालांकि, अदालत ने 13 अगस्त को उसकी याचिका खारिज कर दी, जिससे पुलिस को आगे की दंडात्मक कार्रवाई का रास्ता मिल गया।\n\nअदालती आदेश के बाद पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने असम के गुवाहाटी में दबिश देकर 25 अगस्त को आरोपी राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के बाद आरोपी को छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।\n\nपुलिस की सलाह और आगे की जांच\nनाहरलगुन के पुलिस अधीक्षक न्येलम नेगा ने बताया कि पुलिस मामले से जुड़े सभी घटनाक्रमों की कड़ियों को जोड़ने और तीनों आरोपियों तोलुक लोम्बी, दूबी एते तथा राजेश कुमार सिंह की व्यक्तिगत भूमिका तय करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही SP न्येलम नेगा ने सभी ठेकेदारों और आम नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे सरकारी भुगतान या प्रशासनिक स्वीकृतियां दिलाने का दावा करने वाले बिचौलियों के झांसे में न आएं और ऐसे मामलों की तुरंत पुलिस को सूचना दें।\n\nइसका आप पर असर\nरंगदारी और धोखाधड़ी का यह मामला सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं में बिचौलियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी देता है।\n\n• भारत में: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगे ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे बकाए भुगतान के लिए केवल आधिकारिक सरकारी तंत्र पर ही भरोसा करें। किसी बाहरी बिचौलिए के संपर्क में आने से बड़ा वित्तीय नुकसान और कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं।\n• अरुणाचल प्रदेश में: ग्रामीण कार्य विभाग की परियोजनाओं पर काम कर रहे स्थानीय ठेकेदारों को किसी भी मंजूरी पत्र की पुष्टि सीधे विभाग के मुख्य इंजीनियर कार्यालय से करने की सलाह दी गई है। फर्जी दावों की तुरंत पुलिस में शिकायत करने से वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव संभव है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. नाहरलगुन पुलिस ने किन आरोपियों को गिरफ्तार किया है?\nपुलिस ने रंगदारी मामले में तोलुक लोम्बी, दूबी एते और राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है।\n\n2. आरोपियों ने ठेकेदार से कितने रुपये की मांग की थी?\nआरोपियों ने ठेकेदार का रुका हुआ बिल पास कराने के एवज में 2.40 करोड़ रुपये की मांग की थी।\n\n3. ठेकेदार का कितना सरकारी भुगतान बकाया था?\nठेकेदार का PMGSY योजना के तहत सड़क निर्माण परियोजना का 17 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान बकाया था।\n\n4. धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किस तरह हुआ?\nठेकेदार जब आरोपियों द्वारा दिए गए स्वीकृति पत्र को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य इंजीनियर कार्यालय पहुंचा, तो अधिकारियों ने जांच में उसे फर्जी पाया।\n\n5. मुख्य आरोपी राजेश कुमार सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया?\nअदालत द्वारा FIR रद्द करने की याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने 25 अगस्त को राजेश कुमार सिंह को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया।",
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  "category": "अरुणाचल प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-08-28",
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    "अरुणाचल प्रदेश",
    "नाहरलगुन",
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