असम से तमिलनाडु भेजे जा रहे पांच हाथियों पर रोक की मांग, सीसीआरएआर ने वन विभाग को लिखा पत्र सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनिमल राइट्स ने असम वन विभाग से आग्रह किया है कि वह पांच पालतू हाथियों को तमिलनाडु भेजने की अनुमति न दे और उन्हें राज्य के भीतर ही रखने के लिए उचित कदम उठाए। असम से तमिलनाडु स्थानांतरित किए जाने वाले पांच पालतू हाथियों के मामले में पशु अधिकार संगठन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनिमल राइट्स ने असम वन विभाग से सख्त कदम उठाने की अपील की है। संगठन ने राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक औपचारिक प्रतिवेदन सौंपा है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि इन हाथियों को राज्य से बाहर भेजने की अनुमति बिल्कुल न दी जाए और उन्हें असम के भीतर ही सुरक्षित रखा जाए। हाथियों को राज्य में ही रखने की उठाई मांग संगठन के संस्थापक आलोक हिसारवाला गुप्ता द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में जिन पांच हाथियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, उनके नाम रूपसिंह, शिवा, हीरालाल, दुर्गा और बिजली हैं। इन सभी हाथियों को उनके वर्तमान मालिकों द्वारा इस आधार पर सौंपे जाने की बात सामने आ रही है कि वे अब उनके रख-रखाव का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। इस स्थिति को देखते हुए संगठन ने वन विभाग से आग्रह किया है कि वह इन जानवरों को लंबी दूरी तय कराकर अन्य राज्य भेजने के बजाय असम के भीतर ही उनके रहने और देखभाल की संभावनाओं का गहराई से आकलन करे। राज्य के भीतर मौजूदा और नए केंद्रों की क्षमता पर जोर अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि असम में एक नया हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है और इसके अलावा वन विभाग द्वारा संचालित या पर्यवेक्षित अन्य सुविधाएं भी राज्य में मौजूद हैं। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि इन सभी केंद्रों की क्षमता की जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि क्या ये पांचों हाथी वहां रखे जा सकते हैं। संगठन का मानना है कि असम की सीमाओं के भीतर ही इन विशालकाय जीवों की पुनर्वास व्यवस्था करने की हर तार्किक संभावना पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए ताकि उन्हें किसी अन्य दूरदराज के इलाके में स्थानांतरित करने की नौबत न आए. स्वामित्व और दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच की अपील कैप्टिव एलिफेंट हेल्थकेयर एंड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पहले प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए संगठन ने इन पालतू हाथियों के मूल इतिहास और स्वामित्व दस्तावेजों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। अधिकारियों से यह मांग की गई है कि सभी पांचों हाथियों के पूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की जाए। इन अभिलेखों में उनके स्वामित्व का इतिहास, आयु, माइक्रोचिप संबंधी जानकारियां, डीएनए विवरण, अधिग्रहण दस्तावेज, परिवहन या स्थानांतरण से जुड़ी अनुमतियां, स्वास्थ्य व पशु चिकित्सा रिकॉर्ड, समर्पण के कारण तथा इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किसी भी बिचौलिए या विचारे गए तथ्यों की पूरी पड़ताल शामिल होनी चाहिए. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और उच्चाधिकार प्राप्त समिति की भूमिका कैपिटव हाथियों के स्थानांतरण और परिवहन से जुड़े मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित हालिया आदेश का हवाला देते हुए संगठन ने संबंधित कानूनों के तहत इन प्रस्तावित मामलों की कड़ी जांच की मांग की है। 18 अगस्त 2026 को याचिका संख्या 743 वर्ष 2014 के तहत आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया गया है कि कैप्टिव हाथियों का परिवहन केवल वैध नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए और उनके रिकॉर्ड्स का पुनर्परीक्षण अनिवार्य है। इसके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया है कि इस पूरे स्थानांतरण प्रस्ताव को निर्णय लेने के लिए सक्षम उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जॉयमाला मामले से सीख लेने की सलाह असम से अतीत में तमिलनाडु भेजे गए जॉयमाला और अन्य आठ हाथियों के प्रकरण का उदाहरण देते हुए संगठन ने आगाह किया है कि हाथियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को राज्य से बाहर भेजने से पहले भली-भांति परखा जाना चाहिए। इस मामले में गौहाटी उच्च न्यायालय ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति से यह विचार करने को कहा है कि क्या उन नौ हाथियों को वापस असम लाया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो उनका पुनर्वास कहां किया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन हाथियों की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है, उन्हें राज्य के हाथी पुनर्वास केंद्र में शिफ्ट किया जाए। इसी पृष्ठभूमि को आधार बनाते हुए यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान पांच हाथियों को पहले राज्य से बाहर भेजकर बाद में उनकी स्थिति पर विचार करने की गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। वन विभाग से एनओसी और अनुमति रोकने का आग्रह अपनी सिफारिशों के अंत में संगठन ने असम वन विभाग से यह पुरजोर अनुरोध किया है कि रूपसिंह, शिवा, हीरालाल, दुर्गा या बिजली के स्थानांतरण से जुड़ी किसी भी तरह की अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वामित्व परिवर्तन की मंजूरी, परिवहन परमिट या अन्य सहमति पत्र को कतई जारी न किया जाए। साथ ही, इन सभी हाथियों के समर्पण की परिस्थितियों की समीक्षा करने और उनके दीर्घकालिक रख-रखाव के लिए राज्य के भीतर ही उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे इस पूरी कार्यवाही की एक रिपोर्ट तैयार करें और इन वन्य जीवों को राज्य से बाहर जाने से रोकें। इसका आप पर असर असम से तमिलनाडु हाथियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग से जुड़े इस मामले का असर देश भर में वन्यजीव संरक्षण नियमों और पालतू हाथियों के रख-रखाव पर पड़ सकता है। • भारत में: देश भर में कैप्टिव हाथियों के अवैध या मनमाने स्थानांतरण पर रोक लग सकती है और अदालती आदेशों के पालन में सख्ती बढ़ सकती है। • असम में: राज्य के मालिकों द्वारा छोड़े जाने वाले हाथियों के लिए स्थानीय स्तर पर नए पुनर्वास केंद्रों और सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसा क्यों हुआ यह पूरा मामला पालतू हाथियों के मालिकों द्वारा उनके रख-रखाव में असमर्थता जताए जाने और उन्हें दूसरे राज्यों में भेजने की कोशिशों के बाद सामने आया है। • مالکان की असमर्थता: हाथी मालिकों के लिए उनके खान-पान और चिकित्सा का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण वे उन्हें सरेंडर कर रहे हैं। • पूर्व के विवाद: जॉयमाला जैसे पिछले मामलों में अन्य राज्यों में हाथियों की स्थिति को लेकर उठे कानूनी विवादों के कारण इस बार अधिक सतर्कता बरती जा रही है। • न्यायालय के निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा कैप्टिव हाथियों के स्थानांतरण नियमों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सवाल-जवाब 1. किन पांच हाथियों को असम से तमिलनाडु भेजने का प्रस्ताव है? प्रस्तावित स्थानांतरण के दायरे में आने वाले पांच हाथियों के नाम रूपसिंह, शिवा, हीरालाल, दुर्गा और बिजली हैं। 2. किस संगठन ने इस स्थानांतरण पर आपत्ति जताई है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनिमल राइट्स ने इस स्थानांतरण को रोकने के लिए वन विभाग को प्रतिवेदन सौंपा है। 3. हाथियों को क्यों सरेंडर किया जा रहा है? वर्तमान मालिक इन हाथियों के रख-रखाव और देखभाल का खर्च उठाने में असमर्थ हैं जिसके कारण इन्हें सरेंडर किया जा रहा है। 4. संगठन ने वन विभाग से क्या मुख्य मांग की है? संगठन ने इन हाथियों को असम के भीतर ही बने या प्रस्तावित केंद्रों में रखने और किसी भी तरह की परिवहन अनुमति न देने की मांग की है। 5. इस मामले में किस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है? प्रतिवेदन में 18 अगस्त 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है जो कैप्टिव हाथियों के परिवहन से संबंधित है। https://trendkia.com/assam/assam-se-tamil-nadu-bheje-ja-rahe-pancha-hathiyon-para-roka-ki-manga-crar-ne-vana-vibhaga-ko-likha-patra-29632 TrendKia — Har trend, sabse pehle.