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  "type": "article",
  "title": "पूर्वोत्तर से हाथियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग, पशु अधिकार संस्था ने केंद्रीय मंत्रालय को लिखा पत्र",
  "summary": "पशु अधिकार संस्था ने पूर्वोत्तर से तमिलनाडु भेजे जा रहे हाथियों के स्थानांतरण पर तुरंत रोक लगाने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। संगठन ने निजी मालिकाना हक और नियमों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंता जताई है।",
  "content": "पूर्वोत्तर के राज्यों से हाथियों को दूर-दराज के इलाकों में भेजे जाने के मामले पर पशु कल्याण से जुड़े कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनिमल राइट्स ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्वोत्तर से हाथियों के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है। संस्था का कहना है कि इन हाथियों की उत्पत्ति, उनके मालिकाना हक और स्थानांतरण से जुड़े वित्तीय लेन-देन की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए।\n\nतमिलनाडु भेजे गए पांच युवा हाथी, छह अन्य की तैयारी\nकेंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को सोमवार को भेजे एक पत्र में संस्था के संस्थापक आलोक हिसारवाला गुप्ता ने बताया कि पांच युवा हाथियों, दुर्गा, रूपसिंग, शिव, हीरालाल और बिजली को पूर्वोत्तर से 2,500 किलोमीटर से अधिक दूर तमिलनाडु ले जाया जा चुका है। इसके साथ ही संस्था ने 1 अक्टूबर को 55 पशु संरक्षण और वन्यजीव संगठनों की ओर से की गई एक संयुक्त अपील का भी हवाला दिया। उस अपील में दावा किया गया था कि छह और हाथियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।\n\nकानूनी सुरक्षा और नियमों की अनदेखी का आरोप\nसंस्था ने हाथियों के निजी स्वामित्व में जाने की कानूनी वैधता और सत्यापन प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पत्र में इस बात को रेखांकित किया गया कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत हाथियों को अनुसूची I (शेड्यूल I) का सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर कैप्टिव एलिफेंट (ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट) रूल्स, 2024 के तहत उनके स्थानांतरण के लिए बेहद कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं। संगठन के अनुसार, 2024 के नियमों का नियम 7(1) यह स्पष्ट करता है कि केवल उन्हीं हाथियों का स्थानांतरण किया जा सकता है जिनके मालिकाना प्रमाण पत्र 14 मार्च 2024 से पहले के बने हों। इसके अलावा नियम 7(3) के अनुसार किसी भी स्थानांतरण से पहले हाथियों का जेनेटिक प्रोफाइल केंद्रीय मंत्रालय के डेटाबेस में दर्ज होना अनिवार्य है। गुप्ता ने अपने पत्र में कहा कि इन सुरक्षा उपायों का मकसद जंगली हाथियों को पकड़कर निजी हाथों में सौंपने पर रोक लगाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर ये उपाय निष्फल साबित हो रहे हैं।\n\nडेटाबेस के आंकड़ों से उठे सवाल\nसंगठन ने फरवरी 2026 में आयोजित कैप्टिव एलिफेंट हेल्थकेयर एंड वेलफेयर कमेटी की बैठक में पेश किए गए आंकड़ों का भी उल्लेख किया। इन आंकड़ों के अनुसार, कुल 2,075 हाथियों के किए गए प्रोफाइलिंग में से 40.5 फीसदी हाथियों की उत्पत्ति अज्ञात पाई गई। वहीं 34.1 फीसदी को बंधक स्थिति में जन्मा दर्ज किया गया और 25.4 फीसदी हाथियों को जंगलों से पकड़ा हुआ पाया गया। इन आंकड़ों पर बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि प्रोफाइल किए गए लगभग हर तीन में से दो हाथियों के मामले में वैध रूप से बंधक स्थिति में जन्म साबित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कड़े वैधानिक नियमों के बावजूद जंगलों से पकड़े गए युवा हाथियों को बंधक बनाकर निजी स्वामित्व में धकेला जा रहा है।\n\nउपहार के नाम पर व्यावसायिक लेन-देन का संदेह\nसंस्था ने यह गंभीर आरोप भी लगाया है कि हाथियों के कुछ स्थानांतरण असल में उपहार का रूप देकर किए गए व्यावसायिक सौदे हो सकते हैं। इस सिलसिले में गौहाटी उच्च न्यायालय की 2021 की एक कार्यवाही का हवाला दिया गया, जिसमें दो हाथियों के लिए पैसे के लेन-देन से जुड़े आरोपों का रिकॉर्ड दर्ज था। इसके अलावा 2019 में तिरुवन्नामलाई के एक मंदिर के लिए दानदाताओं के सहयोग से हाथी की खरीद के प्रस्ताव और 2025 में जोयमोती नामक हाथी की कथित खरीद और पुनर्विक्रय से जुड़ी रिपोर्टों का भी जिक्र किया गया।\n\nस्वतंत्र जांच और पांच साल की चरणबद्ध योजना की मांग\nसेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनिमल राइट्स ने पहले भेजे जा चुके पांच हाथियों और प्रस्तावित छह अन्य हाथियों के स्थानांतरण के पूरे मामले की समयबद्ध स्वतंत्र जांच कराने का आग्रह किया है। इसमें हाथियों के जन्म और हिरासत के रिकॉर्ड, मालिकाना हक के दस्तावेज, जेनेटिक रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और स्थानांतरण के आधार की पड़ताल शामिल होनी चाहिए। संगठन ने मांग की कि सभी संबंधित आवेदन, निरीक्षण रिपोर्ट और फैसलों को सार्वजनिक किया जाए, साथ ही हाथियों की खरीद और स्थानांतरण पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की अगस्त 2024 की जांच रिपोर्ट और उस पर हुई कार्रवाई का भी खुलासा किया जाए। इसके साथ ही धार्मिक संस्थानों, वन विभागों, पशु कल्याण संगठनों, पशु चिकित्सकों और महावतों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर के विचार-विमर्श का प्रस्ताव रखा गया, ताकि आगे हाथियों के अधिग्रहण पर रोक लगाने और अगले पांच वर्षों में मंदिरों में हाथियों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति बन सके। संगठन ने यह भी सुझाव दिया कि इस पूरी योजना में मौजूदा बंधक हाथियों की आजीवन देखभाल और सेवानिवृत्ति के साथ-साथ महावतों की आजीविका के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान होना चाहिए।\n\nइसका आप पर असर\nयह मामला भारत में वन्यजीव संरक्षण कानूनों के क्रियान्वयन और बंदी हाथियों के कल्याण से जुड़े नियमों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।\n\n• पूर्वोत्तर में: असम और आसपास के राज्यों में हाथियों के कानूनी स्वामित्व और दस्तावेजों की कड़ी जांच हो सकती है। वन विभाग द्वारा नए स्थानांतरण परमिट जारी करने में कड़ाई बरती जा सकती है।\n• तमिलनाडु में: दक्षिण भारत के मंदिरों और ट्रस्टों में लाए जाने वाले हाथियों की पृष्ठभूमि की पड़ताल तेज हो सकती है। धार्मिक स्थलों पर नए हाथी लाने के नियमों में भविष्य में बदलाव संभव है।\n• महावतों और देखभाल करने वालों पर: महावतों के रोजगार और उनके कल्याण के लिए वित्तीय मदद की मांग की गई है। पांच साल की चरणबद्ध योजना लागू होने पर उनके पुनर्वास पर असर पड़ेगा।\n• देशभर के वन्यजीव प्रेमियों के लिए: जंगलों से अवैध रूप से पकड़े जाने वाले हाथियों की सुरक्षा के लिए कानूनी निगरानी मजबूत होगी। जेनेटिक डेटाबेस और पारदर्शिता बढ़ने से अवैध व्यापार पर लगाम लगेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद पूर्वोत्तर से दक्षिण भारत में हाथियों को निजी और धार्मिक उपयोग के लिए हजारों किलोमीटर दूर भेजने और उनमें नियमों के उल्लंघन के आरोपों के कारण पैदा हुआ है।\n\n• प्रत्यक्ष कारण: पांच युवा हाथियों को पूर्वोत्तर से 2,500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु भेजा गया और छह अन्य को भेजने की योजना सामने आई। पशु अधिकार संस्था ने इसे नियमों के उल्लंघन का मामला बताते हुए मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की।\n• नियमों में विसंगतियां: 2024 के नियमों के तहत केवल 14 मार्च 2024 से पहले के स्वामित्व वाले हाथियों का ही स्थानांतरण संभव है और जेनेटिक प्रोफाइलिंग अनिवार्य है। आधिकारिक आंकड़ों में 40.5% प्रोफाइल किए गए हाथियों की उत्पत्ति अज्ञात मिलने से अवैध पकड़ का संदेह गहरा गया।\n• व्यावसायिक सौदों का संदेह: उपहार के तौर पर दिखाए जाने वाले स्थानांतरणों में कथित रूप से वित्तीय लेन-देन होने के आरोप अदालती कार्यवाहियों और पुरानी रिपोर्टों में दर्ज रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि के कारण कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र जांच की मांग तेज की है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनिमल राइट्स ने केंद्र सरकार से क्या मांग की है?\nसंस्था ने पूर्वोत्तर से हाथियों के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाने और उनके मूल, स्वामित्व और वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच की मांग की है।\n\n2. पूर्वोत्तर से किन पांच हाथियों को तमिलनाडु भेजा जा चुका है?\nदुर्गा, रूपसिंग, शिव, हीरालाल और बिजली नामक पांच युवा हाथियों को 2,500 किलोमीटर से अधिक दूर तमिलनाडु ले जाया जा चुका है।\n\n3. कैप्टिव एलिफेंट रूल्स 2024 के तहत स्थानांतरण की प्रमुख शर्तें क्या हैं?\nनियमों के तहत केवल 14 मार्च 2024 से पहले के स्वामित्व प्रमाण पत्र वाले हाथियों का स्थानांतरण हो सकता है और उनका जेनेटिक प्रोफाइल डेटाबेस में दर्ज होना जरूरी है।\n\n4. फरवरी 2026 की समिति बैठक में हाथियों की उत्पत्ति को लेकर क्या आंकड़े सामने आए?\nबैठक में सामने आया कि प्रोफाइल किए गए 2,075 हाथियों में से 40.5% की उत्पत्ति अज्ञात थी, 34.1% बंधक स्थिति में जन्मे थे और 25.4% जंगली पकड़े गए थे।\n\n5. संस्था ने मंदिरों में हाथियों के उपयोग को लेकर क्या प्रस्ताव दिया है?\nसंस्था ने एक राष्ट्रीय परामर्श के जरिए अगले पांच वर्षों में मंदिरों में हाथियों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उनकी आजीवन देखभाल का प्रस्ताव दिया है।",
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  "publishedAt": "2026-10-05",
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