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  "type": "article",
  "title": "जुबीन गर्ग मामला: श्यामकानु महंत को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब पाँच अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल श्यामकानु महंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पाँच अक्टूबर के लिए तय की है।",
  "content": "गायक जुबीन गर्ग के निधन से जुड़े बहुचर्चित कानूनी मामले में मुख्य नामजद आरोपियों में शुमार श्यामकानु महंत की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। शीर्ष अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत की गुजारिश को नामंजूर कर दिया। इस मामले की अगली कानूनी कार्यवाही अब पाँच अक्टूबर को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध की गई है, जहाँ इस पर आगे विचार किया जाएगा।\n\n \n\nअदालत में जजों की पीठ और दलीलें\n\nन्यायमूर्ति बी.वी. नागररत्न और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जो अदालत के रिकॉर्ड में एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 11523/2026 के तौर पर दर्ज है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को अवगत कराया गया कि निचली अदालत में मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ रही है और गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। राज्य के नुमाइंदों ने बेंच को बताया कि चौदह अगस्त तक कुल 394 गवाहों में से 94 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।\n\n \n\nगवाहों की पेशी और सिंगापुर का कनेक्शन\n\nदूसरी तरफ, आरोपी के कानूनी सलाहकार ने दलील दी कि सिंगापुर से जुड़े कई अहम गवाह अभी तक ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके हैं। इसके जवाब में असम सरकार ने पीठ को आश्वस्त किया कि उन गवाहों के बयान अगले दो से तीन सप्ताह के भीतर दर्ज कर लिए जाने की पूरी संभावना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जाँच अधिकारी द्वारा शुरुआती तफ्तीश के दौरान इन गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, जिससे जाँच प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी।\n\n \n\nट्रायल में तेजी लाने के निर्देश और गिरफ्तारियों का ब्योरा\n\nमामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार को कानूनी प्रक्रिया और ट्रायल में तेजी लाने की सलाह दी है। हालांकि, सोमवार को पीठ ने जमानत याचिका पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया और मामले को लंबित रखते हुए अगली तारीख पाँच अक्टूबर मुकर्रर कर दी। सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत को अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था और वह इस पूरे प्रकरण में नामजद कुल सात आरोपियों में शामिल हैं। असम की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने महंत समेत चार आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप तय कर दिए हैं, जबकि तमाम आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यह मामला हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों में गवाहों की गवाही और त्वरित अदालती सुनवाई की प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश डालता है।\n\nअसम में: राज्य के स्थानीय निवासियों और न्याय प्रक्रिया पर नजर रखने वालों के लिए इस बहुचर्चित मुकदमे में अदालत की अगली तारीख यानी पाँच अक्टूबर बेहद महत्वपूर्ण होगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जुबीन गर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी जमानत याचिका खारिज की?\nसुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है।\n\n2. इस मामले की अगली सुनवाई कब तय की गई है?\nइस मामले की अगली सुनवाई पाँच अक्टूबर के लिए तय की गई है।\n\n3. श्यामकानु महंत को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था?\nउन्हें गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक थे।\n\n4. कितने गवाहों के बयान अब तक दर्ज हो चुके हैं?\nचौदह अगस्त तक कुल 394 में से 94 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।",
  "url": "https://trendkia.com/assam/zubeen-garg-case-supreme-court-denies-bail-to-shyamkanu-mahanta-next-hearing-on-october-5-17651",
  "category": "असम",
  "publishedAt": "2026-08-17",
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    "जुबीन गर्ग",
    "श्यामकानु महंत",
    "सुप्रीम कोर्ट",
    "असम समाचार",
    "कानूनी कार्रवाई"
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  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
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