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  "title": "हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ेगा दायरा, 1.80 लाख रुपये सालाना कमाई वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,100 रुपये",
  "summary": "हरियाणा सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने जा रही है, जिससे अधिक महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस योजना के साथ अन्य पेंशन लाभ भी जारी रहेंगे।",
  "content": "हरियाणा सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपनी प्रमुख योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। इस जनकल्याणकारी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा पात्रता नियमों में ढील दिए जाने से प्रदेश की लाखों अतिरिक्त महिलाओं को इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा, जिससे उनकी मासिक वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।\n\nवार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी से बढ़ेगा दायरा\nहरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसके तहत कवर किया जा सके। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, केवल उन्हीं परिवारों की महिलाओं को पात्र माना जाता है जिनकी कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है। नए प्रस्ताव के तहत इस आय सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये सालाना करने की योजना है। इस बदलाव के लागू होते ही 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई वाले परिवारों की महिलाएं भी हर माह 2,100 रुपये प्राप्त करने के लिए योग्य मानी जाएंगी।\n\nअन्य सरकारी पेंशन और लाभ रहेंगे पूरी तरह सुरक्षित\nयोजना के विस्तार के साथ ही सरकार ने महिलाओं की एक बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन करने या इसका लाभ लेने से किसी भी महिला का कोई अन्य सरकारी लाभ बंद नहीं होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार, जो महिलाएं पहले से पेंशन या अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें वे सभी लाभ निर्बाध रूप से मिलते रहेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा अतिरिक्त सहायता के रूप में सीधे खातों में भेजा जाएगा।\n\nआवेदन के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें\nदीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2,100 रुपये प्रतिमाह पाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा\n\n• न्यूनतम आयु: आवेदक महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।\n• पारिवारिक आय सीमा: परिवार की कुल सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।\n• वैवाहिक निवास नियम: दूसरे राज्यों से शादी करके हरियाणा आईं महिलाएं भी पात्र होंगी, बशर्ते वे पिछले 15 वर्षों से लगातार हरियाणा में निवास कर रही हों।\n• परिवार के आकार पर छूट: इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध या बाध्यता नहीं रखी गई है।\n\nकिन महिलाओं को नहीं मिलेगा दोहरा लाभ?\nसरकारी नियमों के अनुसार, जो महिलाएं पहले से राज्य की विशिष्ट वित्तीय सहायता या दोहरा लाभ देने वाली योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, उन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है\n\n• वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ ले रही वरिष्ठ महिला नागरिक।\n• विधवा और बेसहारा महिला वित्तीय सहायता योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाएं।\n• हरियाणा दिव्यांग वित्तीय सहायता नियमों के अंतर्गत मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले लाभार्थी।\n• लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं।\n• राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले कश्मीरी प्रवासी परिवार।\n• तेज़ाब हमले की पीड़ित महिलाएं जिन्हें पहले से विशेष सरकारी भत्ता मिल रहा है।\n• पद्म पुरस्कार से सम्मानित विशिष्ट नागरिक।\n\nइसका आप पर असर\nहरियाणा में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है।\n\n• हरियाणा में: 1.80 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों की 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इससे राज्य की लाखों कम और मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को दैनिक खर्चों के लिए सहायता मिलेगी।\n• लाभार्थियों के लिए: योजना से जुड़ने पर अन्य पेंशन या सामाजिक सुरक्षा लाभ बंद नहीं होंगे, जिससे महिलाओं की कुल मासिक आय में शुद्ध बढ़ोतरी होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nहरियाणा सरकार ने अधिक से अधिक महिलाओं तक वित्तीय सहायता का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से योजना के दायरे में ढील देने का फैसला किया है।\n\n• आय सीमा में ढील: पहले 1 लाख रुपये की कम आय सीमा के कारण कई जरूरतमंद परिवार छूट जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया गया है।\n• सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा महिला कल्याण को बढ़ावा देने और राज्य में जीवन स्तर सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?\nपात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।\n\n2. योजना के लिए नई पारिवारिक आय सीमा क्या तय की गई है?\nसरकार सालाना पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने जा रही है।\n\n3. लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है?\nइस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।\n\n4. दूसरे राज्य से शादी करके हरियाणा आई महिलाओं के लिए क्या शर्त है?\nदूसरे राज्य से विवाह करके आई महिलाओं को योजना का पात्र बनने के लिए हरियाणा में कम से कम 15 साल से लगातार रहना अनिवार्य है।\n\n5. क्या वृद्धावस्था या विधवा पेंशन पाने वाली महिलाएं इस योजना के योग्य हैं?\nनहीं, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन या अन्य विशिष्ट भत्ते पाने वाली महिलाओं को इस योजना के तहत दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा।",
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  "publishedAt": "2026-09-08",
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