हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ेगा दायरा, 1.80 लाख रुपये सालाना कमाई वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,100 रुपये हरियाणा सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने जा रही है, जिससे अधिक महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस योजना के साथ अन्य पेंशन लाभ भी जारी रहेंगे। हरियाणा सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपनी प्रमुख योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। इस जनकल्याणकारी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा पात्रता नियमों में ढील दिए जाने से प्रदेश की लाखों अतिरिक्त महिलाओं को इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा, जिससे उनकी मासिक वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी से बढ़ेगा दायरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसके तहत कवर किया जा सके। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, केवल उन्हीं परिवारों की महिलाओं को पात्र माना जाता है जिनकी कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है। नए प्रस्ताव के तहत इस आय सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये सालाना करने की योजना है। इस बदलाव के लागू होते ही 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई वाले परिवारों की महिलाएं भी हर माह 2,100 रुपये प्राप्त करने के लिए योग्य मानी जाएंगी। अन्य सरकारी पेंशन और लाभ रहेंगे पूरी तरह सुरक्षित योजना के विस्तार के साथ ही सरकार ने महिलाओं की एक बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन करने या इसका लाभ लेने से किसी भी महिला का कोई अन्य सरकारी लाभ बंद नहीं होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार, जो महिलाएं पहले से पेंशन या अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें वे सभी लाभ निर्बाध रूप से मिलते रहेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा अतिरिक्त सहायता के रूप में सीधे खातों में भेजा जाएगा। आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2,100 रुपये प्रतिमाह पाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा • न्यूनतम आयु: आवेदक महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। • पारिवारिक आय सीमा: परिवार की कुल सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। • वैवाहिक निवास नियम: दूसरे राज्यों से शादी करके हरियाणा आईं महिलाएं भी पात्र होंगी, बशर्ते वे पिछले 15 वर्षों से लगातार हरियाणा में निवास कर रही हों। • परिवार के आकार पर छूट: इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध या बाध्यता नहीं रखी गई है। किन महिलाओं को नहीं मिलेगा दोहरा लाभ? सरकारी नियमों के अनुसार, जो महिलाएं पहले से राज्य की विशिष्ट वित्तीय सहायता या दोहरा लाभ देने वाली योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, उन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है • वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ ले रही वरिष्ठ महिला नागरिक। • विधवा और बेसहारा महिला वित्तीय सहायता योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाएं। • हरियाणा दिव्यांग वित्तीय सहायता नियमों के अंतर्गत मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले लाभार्थी। • लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं। • राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले कश्मीरी प्रवासी परिवार। • तेज़ाब हमले की पीड़ित महिलाएं जिन्हें पहले से विशेष सरकारी भत्ता मिल रहा है। • पद्म पुरस्कार से सम्मानित विशिष्ट नागरिक। इसका आप पर असर हरियाणा में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है। • हरियाणा में: 1.80 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों की 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इससे राज्य की लाखों कम और मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को दैनिक खर्चों के लिए सहायता मिलेगी। • लाभार्थियों के लिए: योजना से जुड़ने पर अन्य पेंशन या सामाजिक सुरक्षा लाभ बंद नहीं होंगे, जिससे महिलाओं की कुल मासिक आय में शुद्ध बढ़ोतरी होगी। ऐसा क्यों हुआ हरियाणा सरकार ने अधिक से अधिक महिलाओं तक वित्तीय सहायता का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से योजना के दायरे में ढील देने का फैसला किया है। • आय सीमा में ढील: पहले 1 लाख रुपये की कम आय सीमा के कारण कई जरूरतमंद परिवार छूट जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया गया है। • सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा महिला कल्याण को बढ़ावा देने और राज्य में जीवन स्तर सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। सवाल-जवाब 1. लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। 2. योजना के लिए नई पारिवारिक आय सीमा क्या तय की गई है? सरकार सालाना पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने जा रही है। 3. लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 4. दूसरे राज्य से शादी करके हरियाणा आई महिलाओं के लिए क्या शर्त है? दूसरे राज्य से विवाह करके आई महिलाओं को योजना का पात्र बनने के लिए हरियाणा में कम से कम 15 साल से लगातार रहना अनिवार्य है। 5. क्या वृद्धावस्था या विधवा पेंशन पाने वाली महिलाएं इस योजना के योग्य हैं? नहीं, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन या अन्य विशिष्ट भत्ते पाने वाली महिलाओं को इस योजना के तहत दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा। https://trendkia.com/benefits/haryana-ki-lado-lakshmi-yojana-ka-barhega-dayara-1-80-lakha-rupaye-salana-kamai-vale-parivaron-ki-mahilaon-ko-hara-mahine-milenge--29481 TrendKia — Har trend, sabse pehle.