अजय देवगन के जुहू बंगले पर बीएमसी ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज मुंबई महानगरपालिका ने अभिनेता अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले पर अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीएमसी की अनुमति के बिना किए जा रहे आंतरिक बदलावों के कारण यह कार्रवाई की गई है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' की ऐतिहासिक सफलता का जश्न मना रहे हैं, जो उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है और दुनिया भर में 446 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी काजोल अपने पूरे परिवार के साथ नवरात्रि के पावन पर्व के उल्लास में डूबी हुई हैं। इन सबके बीच अभिनेता के जीवन में एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई है, क्योंकि मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी ने उनके जुहू स्थित आलीशान बंगले पर बुलडोजर और हथौड़े की कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। यह आलीशान बंगला करीब 7,802 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह मुंबई के प्रतिष्ठित कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में स्थित है, जहां नगर निगम ने नियमों के उल्लंघन पर यह सख्त कदम उठाया है। नोटिस मिलने के बावजूद जारी रहा निर्माण कार्य प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीएमसी ने इस बंगले के भीतर चल रहे कथित अनाधिकृत और गैरकानूनी निर्माण को लेकर अभिनेता को पहले ही आधिकारिक नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य को रोका नहीं गया और काम लगातार जारी रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप बीएमसी ने अंततः यह तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। नगर निगम का मुख्य आरोप यह है कि बंगले के अंदर कई तरह के आंतरिक फेरबदल और बदलाव किए जा रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नई विभाजन की दीवारें खड़ी करने, खिड़कियों में बदलाव करने और अन्य निर्माण कार्य बिना किसी आवश्यक नगरपालिका अनुमति के अंजाम दिए जा रहे थे। जरूरी मंजूरियों के बिना किए जा रहे इन निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए पहले एक स्टॉप वर्क नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन जब काम पर कोई असर नहीं पड़ा और काम बंद नहीं हुआ, तब जाकर बीएमसी ने यह कड़ा कदम उठाया है। मुंबई महानगरपालिका अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने इस मामले में बीते 10 सितंबर 2026 को मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 354A के तहत एक औपचारिक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में रिनोवेशन और निर्माण के काम को तत्काल प्रभाव से रोकने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था, साथ ही यह भी कहा गया था कि सभी आवश्यक दस्तावेज और कानूनी अनुमतियां तुरंत पेश की जाएं। हालांकि, इन तमाम चेतावनियों और कानूनी निर्देशों को दरकिनार करते हुए निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी रखा गया। इसी अनदेखी के कारण नगर निगम ने शनिवार को अपनी टीम भेजकर अनधिकृत निर्माण के उन तमाम हिस्सों को ध्वस्त कर दिया, जो बिना अनुमति के बनाए गए थे। इस कार्रवाई के दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें बीएमसी के कर्मियों द्वारा हथौड़े और अन्य उपकरणों की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। 7,802 वर्ग फुट में फैला है अभिनेता का यह आलीशान बंगला अजय देवगन का यह चर्चित बंगला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के भीतर बना हुआ है। इस प्रॉपर्टी का कुल क्षेत्रफल लगभग 7,802 वर्ग फुट है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि बीएमसी से किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति या अप्रूवल लिए बगैर अभिनेता के इस बंगले के भीतर बड़े पैमाने पर बदलाव और निर्माण कार्य किए जा रहे थे। इन अवैध कार्यों में अंदरूनी हिस्सों में बड़े पैमाने पर फेरबदल, पार्टिशन वॉल यानी विभाजन के लिए नई दीवारें खड़ी करना, खिड़कियों के ढांचे में बदलाव करना और अन्य कई तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क शामिल थे। बीएमसी का यह स्पष्ट कहना है कि इन सभी कामों के लिए नगर निगम से वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य था, जिसका पालन नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ बीएमसी की यह कार्रवाई नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नियमित नियमों के तहत की गई है। बिना अनुमति के आंतरिक बदलाव और नोटिस की अवहेलना इसके मुख्य कारण रहे। • बिना अनुमति निर्माण: बंगले के अंदर बिना वैध मंजूरी के विभाजन दीवारें और खिड़कियों में बदलाव किए जा रहे थे। • नोटिस की अनदेखी: बीएमसी द्वारा 10 सितंबर 2026 को धारा 354A के तहत नोटिस दिए जाने के बावजूद काम नहीं रोका गया। • कानूनी प्रावधान: मुंबई महानगरपालिका अधिनियम के तहत नगर निगम को अनधिकृत निर्माण को हटाने का अधिकार प्राप्त है। सवाल-जवाब 1. अजय देवगन का बंगला कहाँ स्थित है? अजय देवगन का बंगला मुंबई के जुहू इलाके में कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्थित है। 2. यह बंगला कितने क्षेत्रफल में फैला है? यह बंगला करीब 7,802 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 3. बीएमसी ने किस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया था? बीएमसी ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 354A के तहत नोटिस जारी किया था। 4. बीएमसी ने यह कार्रवाई क्यों की? नगर निगम की अनुमति के बिना बंगले के भीतर आंतरिक बदलाव और अवैध निर्माण किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई। https://trendkia.com/bollywood/bmc-demolishes-unauthorized-portions-of-ajay-devgns-juhu-bungalow-after-notice-49150 TrendKia — Har trend, sabse pehle.