नितेश तिवारी की 'रामायण' के ऑनलाइन लीक पर बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त पहरा, पायरेसी पर लगा अंतरिम बैन दिवाली पर 5 नवंबर को रिलीज हो रही फिल्म 'रामायण' की पायरेसी रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर अनधिकृत रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है. दिवाली के मौके पर शुक्रवार, 5 नवंबर को सिनेमाघरों में उतरने जा रही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को रिलीज से ठीक पहले कानूनी मोर्चे पर अहम सुरक्षा हासिल हो गई है. निर्देशक नितेश तिवारी के मार्गदर्शन और निर्माता नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले तैयार हुई इस महाकाव्य रचना को लेकर दर्शकों में भारी उत्सुकता है. इंटरनेट पर गैरकानूनी प्रसार और पायरेसी की आशंका को देखते हुए निर्माण कंपनी ने अदालत का रुख किया था, जहां से फिल्म की सुरक्षा के पक्ष में बड़ा आदेश जारी हुआ है. पायरेसी रोकने के लिए अदालत का अंतरिम आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिल्म की अनधिकृत रिकॉर्डिंग, किसी भी डिजिटल माध्यम पर अपलोडिंग और अवैध ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश में अज्ञात व्यक्तियों समेत विभिन्न डिजिटल मंचों को कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन से दूर रहने और उल्लंघन होने पर फौरन एक्शन लेने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. यह कानूनी कदम 5 नवंबर को होने वाले फिल्म के वैश्विक प्रदर्शन से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. अवैध लिंक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई के निर्देश जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने निर्माण कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि प्रोडक्शन कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया वेबसाइट्स को पायरेटेड सामग्री से जुड़े नोटिस भेजती है, तो उन मंचों को वह सामग्री तुरंत हटानी होगी. इसके साथ ही जस्टिस माधव ने याचिकाकर्ता कंपनी को निर्देश दिया कि वे ऐसे विशिष्ट वेब पतों और वेबसाइटों की पहचान कर रिपोर्ट करें, जहां फिल्म के दृश्य अथवा वीडियो क्लिप बिना अनुमति के प्रसारित किए जा रहे हों. अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा की मांग गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी याचिका में दलील दी कि फिल्म के पूर्ण कॉपीराइट और भारत सहित अन्य क्षेत्रों में इसके संपूर्ण व्यावसायिक उपयोग के अधिकार उनके पास सुरक्षित हैं. कंपनी ने अदालत से फिल्म की पटकथा, पात्रों, फुटेज, संगीत, गीतों और ध्वनि रिकॉर्डिंग से जुड़े हर कॉपीराइट तत्व को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी. गोपनीयता समझौते के उल्लंघन पर निर्माताओं की चिंता याचिका में निर्माताओं ने खुलासा किया कि फिल्म के विशेष प्रीव्यू की स्क्रीनिंग के दौरान गोपनीयता बरकरार रखने के लिए कड़े नियम व कानूनी समझौते किए गए थे. इन पाबंदियों के बावजूद दोनों ट्रेलर की फुटेज को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर साझा कर दिया गया था. निर्माताओं ने अदालत में आशंका व्यक्त की कि जब रिलीज से पहले गोपनीय फुटेज लीक हो सकती है, तो सिनेमाघरों में 5 नवंबर को प्रदर्शन के बाद भी थियेटर से दृश्यों को अवैध रूप से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाला जा सकता है, जिससे परियोजना को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. इसका आप पर असर बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश से फिल्म के डिजिटल अधिकारों और सिनेमाई अनुभव को सुरक्षा मिलेगी. • दर्शकों के लिए: सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवैध क्लिप्स और रिकॉर्डिंग हटा दी जाएंगी. दर्शकों को मूल सिनेमाई अनुभव सिनेमाघरों में ही देखने को मिलेगा. • पायरेसी वेबसाइटों पर असर: अवैध रूप से फुटेज होस्ट करने वाले वेब पतों और पोर्टल्स को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्लॉक किया जाएगा. बिना अनुमति कंटेंट साझा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. • सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए: थियेटर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो या क्लिप पोस्ट करने वाले खातों पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकती है. अनधिकृत कंटेंट अपलोड करने पर प्रोफाइल या वीडियो तुरंत हटाया जा सकता है. • फिल्म उद्योग के लिए: बड़े बजट की फिल्मों को रिलीज से पहले मिलने वाली ऐसी कानूनी सुरक्षा पायरेसी के वित्तीय नुकसान को काफी हद तक सीमित करती है. अन्य निर्माताओं के लिए भी अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा का यह मजबूत उदाहरण बनेगा. ऐसा क्यों हुआ यह कानूनी कदम प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान हुए गोपनीयता उल्लंघन और रिलीज के बाद बड़े पैमाने पर पायरेसी के खतरे के चलते उठाया गया. • गोपनीय फुटेज का ऑनलाइन लीक: कड़े गोपनीयता समझौतों के बावजूद फिल्म के दोनों ट्रेलर से जुड़े दृश्य गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर फैला दिए गए थे. इस अनधिकृत गतिविधि ने निर्माताओं को गंभीर वित्तीय और रणनीतिक नुकसान की चिंता में डाल दिया. • सिनेमाघरों में अवैध रिकॉर्डिंग का डर: रिलीज से पहले हुई लीक की घटना को देखते हुए निर्माताओं को आशंका थी कि 5 नवंबर को रिलीज होते ही सिनेमाघरों से पूरी फिल्म रिकॉर्ड करके डिजिटल माध्यमों पर डाली जा सकती है. इसी संभावित नुकसान को रोकने के लिए समय रहते अदालत का दरवाजा खटखटाया गया. • बौद्धिक संपदा अधिकारों की पूर्ण रक्षा: गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास फिल्म की पटकथा, संगीत, फुटेज और पात्रों के सभी वाणिज्यिक अधिकार मौजूद हैं. कंपनी ने अपनी संपूर्ण कॉपीराइट सामग्री को अनाधिकृत उपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण की मांग की. सवाल-जवाब 1. बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'रामायण' को लेकर क्या आदेश दिया है? अदालत ने 'रामायण' की अनधिकृत रिकॉर्डिंग, डिजिटल अपलोडिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है. 2. फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में कब रिलीज हो रही है? यह फिल्म दिवाली के अवसर पर शुक्रवार, 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 3. फिल्म के निर्देशक और निर्माता कौन हैं? फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं और यह नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले तैयार हुई है. 4. कोर्ट में याचिका किस कंपनी ने दायर की थी? फिल्म के कॉपीराइट और व्यावसायिक अधिकार रखने वाली कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह याचिका दायर की थी. 5. सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को क्या निर्देश दिए गए हैं? प्रोडक्शन कंपनी से नोटिस मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट प्रदाताओं को गैरकानूनी वीडियो और यूआरएल तुरंत हटाने होंगे. 6. मेकर्स को अदालत का रुख क्यों करना पड़ा? सख्त गोपनीयता समझौतों के बावजूद फिल्म के ट्रेलरों की फुटेज अवैध रूप से रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन लीक हो गई थी, जिससे रिलीज के बाद पायरेसी की आशंका बढ़ गई थी. https://trendkia.com/bollywood/nitesh-tiwari-ki-ramayana-ke-nalaina-lika-para-bombay-high-court-ka-sakhta-pahara-payaresi-para-laga-antarima-baina-55345 TrendKia — Har trend, sabse pehle.