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  "title": "सीसीपीए का बड़ा एक्शन: चायोस और बारबेक्यू नेशन सहित 41 रेस्टोरेंट पर सर्विस चार्ज वसूलने के लिए भारी जुर्माना",
  "summary": "केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने वाले 41 प्रमुख रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत चायोस और बारबेक्यू नेशन जैसे बड़े ब्रांड्स पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके बिलिंग सिस्टम में अनिवार्य बदलाव के आदेश दिए गए हैं।",
  "content": "केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने वाले 41 रेस्टोरेंट और कैफे के खिलाफ देश भर में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, इस नियामक संस्था ने फूड बिल में अपने आप सर्विस चार्ज जोड़ने की मनमानी व्यवस्था को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। इस बड़ी कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को रेस्टोरेंट की छिपी हुई बिलिंग नीतियों से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि डाइनिंग आउटलेट पूरी पारदर्शिता के साथ अपना कारोबार करें।\n\nचायोस पर भारी जुर्माना और सॉफ्टवेयर में बदलाव का आदेश\n\nजुर्माने की इस सूची में सबसे प्रमुख नाम मशहूर टी-कैफे चेन 'चायोस' का है, जिसका संचालन सनशाइन टीहाउस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सीसीपीए ने ग्राहकों के अधिकारों का खुला उल्लंघन करने के आरोप में इस कंपनी पर 50,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। हालांकि, नियामक संस्था केवल आर्थिक दंड देकर ही नहीं रुकी। प्राधिकरण ने स्पष्ट आदेश दिया है कि चायोस उन सभी प्रभावित ग्राहकों को उनके पैसे वापस करे, जिनसे यह अतिरिक्त राशि जबरन वसूली गई थी। इसके अलावा, कैफे चेन को अपने सभी आउटलेट्स पर सॉफ्टवेयर आधारित ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव करने का सख्त निर्देश दिया गया है। यह तकनीकी बदलाव इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में फाइनल बिल जनरेट करते समय सिस्टम अपने आप सर्विस चार्ज न जोड़ सके।\n\nअन्य बड़े ब्रांड्स पर भी गिरी गाज\n\nसीसीपीए की इस कार्रवाई का सामना सिर्फ चायोस ही नहीं कर रहा है, बल्कि कई अन्य बड़े नाम भी इस लपेटे में आ गए हैं। उपभोक्ता निगरानी संस्था की यह आक्रामक कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर ग्राहकों द्वारा दर्ज कराई गई भारी शिकायतों के आधार पर की गई है। इन आंकड़ों के आधार पर, सीसीपीए ने कई अन्य प्रमुख भोजनालयों और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांडों के खिलाफ अंतिम और बाध्यकारी आदेश पारित किए हैं, जो इसी तरह की बिलिंग धोखाधड़ी में पकड़े गए थे।\n\nनियमों का उल्लंघन करने वालों की आधिकारिक सूची में बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित फिएस्टा बारबेक्यू नेशन जैसी बड़ी राष्ट्रीय चेन शामिल हैं। इसके साथ ही, चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड और प्रीमियम डेजर्ट चेन एल'ओपेरा फ्रेंच बेकरी प्राइवेट लिमिटेड पर भी गाज गिरी है। इस नियामक जांच में कई बड़े क्षेत्रीय हॉटस्पॉट भी पकड़े गए हैं। पटना में स्थित कैफे ब्लू बॉटल, फू अहमदाबाद रेस्टोरेंट (पेबल स्ट्रीट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित), और जोरो - द लक्जरी नाइट क्लब (रुद्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित) के खिलाफ भी सख्त और अंतिम आदेश पारित किए गए हैं।\n\nकेंद्रीय मंत्री की सख्त चेतावनी और आगे की जांच\n\nकेंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के बेहद सख्त रुख को दोहराया। उन्होंने आम जनता को स्पष्ट रूप से बताया, \"सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसका भुगतान करना या नहीं करना पूरी तरह से उपभोक्ता पर निर्भर करता है।\" मंत्री ने जोर देकर पुष्टि की कि सीसीपीए ने पहले ही दोषी रेस्टोरेंट को इन छिपे हुए शुल्कों को स्वचालित रूप से जोड़ने की प्रथा को तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने का औपचारिक निर्देश दे दिया है।\n\nइसके अलावा, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी कर यह पुष्टि की है कि 41 आदेशों की यह शुरुआती लहर सिर्फ एक शुरुआत है। निराश ग्राहकों द्वारा हाल ही में रिपोर्ट किए गए कई अन्य रेस्टोरेंट के खिलाफ भी विस्तृत जांच सक्रिय रूप से जारी है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े रेस्टोरेंट पर जुर्माना और सख्त निर्देश लागू होने की पूरी संभावना है।\n\nमजबूत कानूनी आधार और पिछली चेतावनियां\n\nग्राहकों की स्पष्ट और पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना सर्विस चार्ज जोड़ने की यह जिद्दी उद्योग प्रथा सीसीपीए के उन व्यापक दिशानिर्देशों का सीधा उल्लंघन है, जिन्हें साल 2022 में जारी किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के सख्त प्रावधानों के तहत, बिलिंग की ऐसी भ्रामक कार्रवाइयों को आधिकारिक और कानूनी रूप से 'अनुचित व्यापार व्यवहार' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।\n\nइस हालिया और व्यापक नियामक कार्रवाई को न्यायपालिका का भी मजबूत समर्थन प्राप्त है। मार्च 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले ने सीसीपीए के उपभोक्ता-समर्थक नियमों को पूरी तरह से बरकरार रखा था। अदालत ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि रेस्टोरेंट के पास अनिवार्य सेवा शुल्क लगाने का कोई कानूनी आधार या वैधानिक अधिकार नहीं है, जिसने इस नियम को आधिकारिक तौर पर मजबूत कर दिया कि सभी भोजनालयों को उपभोक्ताओं की पसंद का सम्मान करना ही होगा।\n\nदिलचस्प बात यह है कि यह निश्चित रूप से पहली बार नहीं है जब रेस्टोरेंट उद्योग ने अपने छिपे हुए और मनमाने परिचालन खर्चों को सीधे ग्राहकों पर थोपने का प्रयास किया है। इससे पहले, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों से जुड़े गंभीर LPG आपूर्ति व्यवधानों के बीच, कई प्रमुख भोजनालयों ने वास्तव में भोजन के बिल पर एक अजीब 'LPG चार्ज' लगाना शुरू कर दिया था। उस समय, यह मामला सामने आने के बाद सीसीपीए ने LPG चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी, ताकि उस अत्यधिक शोषणकारी प्रथा को भी तुरंत रोका जा सके।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: सीसीपीए की इस कार्रवाई से देशभर के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब कोई भी रेस्टोरेंट ग्राहकों की सहमति के बिना उनके खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेगा।\n\n• उपभोक्ता अधिकार: अगर कोई रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज लगाता है, तो ग्राहक उस राशि का भुगतान करने से मना कर सकते हैं और सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सीसीपीए ने कितने रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की है?\nसीसीपीए ने बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ने के आरोप में देशभर के 41 रेस्टोरेंट के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।\n\n2. चायोस पर कितना जुर्माना लगाया गया है?\nउपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए सीसीपीए ने चायोस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और ग्राहकों के पैसे वापस करने का आदेश दिया है।\n\n3. क्या रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना अनिवार्य है?\nनहीं, सर्विस चार्ज देना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और यह ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह इसका भुगतान करना चाहता है या नहीं।\n\n4. किन अन्य प्रमुख रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई है?\nचायोस के अलावा, बारबेक्यू नेशन, चाइना गेट रेस्टोरेंट, कैफे ब्लू बॉटल और एल'ओपेरा फ्रेंच बेकरी जैसे बड़े ब्रांड्स के खिलाफ भी सख्त आदेश पारित किए गए हैं।\n\n5. सर्विस चार्ज की शिकायत कहां की जा सकती है?\nअगर कोई रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है, तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-07-20",
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