# ईंधन खरीद पर डिजिटल शुल्क का पेच: पेट्रोल पंप मालिकों ने उठाई राहत की मांग

> ईंधन स्टेशनों पर दो हजार रुपये से अधिक के ऑनलाइन भुगतान पर तय पांच रुपये के मर्चेंट शुल्क को हटाने के लिए डीलरों ने वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई है.

**Type:** article · **Category:** व्यापार · **Published:** 2026-09-24 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/business/indhana-kharida-para-dijitala-shulka-ka-pecha-petrol-pump-malikon-ne-uthai-rahata-ki-manga-37751 · **Language:** Hindi
**Tags:** पेट्रोल पंप, डिजिटल भुगतान, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम डीलर्स, ईंधन मूल्य

गाड़ियों में ईंधन भरवाने के बाद डिजिटल माध्यम से बड़ी रकम चुकाने वाले उपभोक्ताओं और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच भुगतान की व्यवस्था को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. आगामी 15 अक्टूबर से लागू होने वाली भुगतान प्रणाली के तहत जब कोई ग्राहक दो हजार रुपये से अधिक का ऑनलाइन लेनदेन करेगा, तो सेवा प्रदाता की ओर से पेट्रोल पंप संचालक पर पांच रुपये का मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाया जाना तय किया गया है. इस वित्तीय भार को देखते हुए ईंधन खुदरा विक्रेताओं के राष्ट्रीय संगठन ने केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है और इस तय शुल्क से पूरी छूट देने की अपील की है. पंप मालिकों का कहना है कि उनका कारोबार तयशुदा कमीशन पर चलता है, इसलिए प्रत्येक बड़े भुगतान पर अपनी जेब से अतिरिक्त राशि चुकाना उनके दैनिक मुनाफे को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाएगा.

## मंत्रालयों के बीच पहुंचा राहत का प्रस्ताव
ईंधन डीलरों की इस चिंता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने पंप संचालकों की परेशानी को संज्ञान में लेते हुए उनकी मांग का पूरा ब्योरा वित्त मंत्रालय को भेज दिया है. इसी के साथ वित्तीय सेवा विभाग इस बात का आकलन कर रहा है कि क्या पेट्रोल पंपों को इस विशेष सेवा शुल्क से बाहर रखा जा सकता है. हालांकि नीतिगत स्तर पर इस मुद्दे को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. जानकारों के मुताबिक, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक में तमाम पहलुओं की पड़ताल की जा सकती है. फिलहाल पेट्रोलियम कारोबारियों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को भी दोनों संबंधित मंत्रालयों के आधिकारिक रुख का इंतजार है.

## मार्जिन और शुल्क के गणित से परेशान हैं डीलर
ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस व्यवस्था में बदलाव की वकालत करते हुए स्पष्ट किया है कि ईंधन बिक्री का पूरा ढांचा अन्य खुदरा व्यापार से काफी अलग होता है. संगठन के अध्यक्ष अजय बंसल ने 16 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र प्रेषित किया था, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक दखल की पुरजोर वकालत की. डीलरों की दलील है कि तेल विपणन कंपनियां उनका लाभांश ईंधन की मात्रा यानी प्रति लीटर बिक्री के हिसाब से तय करती हैं, न कि बिल की कुल कीमत के आधार पर. ऐसी स्थिति में यदि कोई वाहन चालक अपनी गाड़ी की टंकी पूरी भरवाता है और बिल दो हजार रुपये के पार जाता है, तो उस पर कटने वाले पांच रुपये सीधे तौर पर पंप की बची-खुची बचत को खत्म कर देंगे.

डीलरों के सामने सबसे बड़ी कानूनी और व्यावहारिक अड़चन यह है कि वे नियमों के तहत इस तरह का कोई भी अतिरिक्त सेवा प्रभार सीधे ग्राहक के बिल में नहीं जोड़ सकते. यदि वे इस पांच रुपये की कटौती को खुद वहन करते हैं, तो उनका तयशुदा कमीशन घट जाएगा. यही वजह है कि एसोसिएशन ने सरकार से गुहार लगाई है कि पेट्रोल पंपों को प्रतिशत आधारित सेवा शुल्क और निश्चित रकम वाले फ्लैट चार्ज, दोनों तरह के प्रावधानों से पूरी तरह मुक्त रखा जाए.

## अक्टूबर के मध्य से प्रभावी होने वाली नई व्यवस्था
डिजिटल भुगतान के बदले हुए नियम 15 अक्टूबर की तारीख से अमल में लाए जाने हैं. इन नियमों के अनुसार, दो हजार रुपये तक के सामान्य लेनदेन पर किसी भी प्रकार का एमडीआर नहीं वसूला जाएगा. यह शुल्क केवल दो हजार रुपये से अधिक के उन भुगतानों पर प्रभावी होगा, जो ग्राहकों द्वारा सीधे कारोबारियों को किए जाते हैं. आम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यह दर 0.4 प्रतिशत रखी गई है, जबकि ईंधन बिक्री जैसे संवेदनशील और बड़े खंड के लिए प्रतिशत के बजाय पांच रुपये का एकमुश्त प्रभार निश्चित किया गया है. इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर आप पेट्रोल पंप पर जाकर दो हजार रुपये से ज्यादा का डिजिटल भुगतान करेंगे, तो सिस्टम की ओर से पांच रुपये की कटौती पंप के खाते से की जाएगी.

इसी नियम को असंतुलित बताते हुए पेट्रोल पंप मालिक विशेष रियायत मांग रहे हैं. उनका स्पष्ट तर्क है कि जिस कारोबार में उत्पाद की कीमत पहले से तय हो और विक्रेता का लाभ भी सरकारी नीतियों के दायरे में बंधा हो, वहां ओपन मार्केट के नियम लागू करना अव्यावहारिक है.

## कुछ राज्यों में सेवा बंद करने का अल्टीमेटम
प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में कई राज्यों के क्षेत्रीय डीलरों ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं. मध्य प्रदेश और पंजाब के पेट्रोल पंप संचालकों ने स्पष्ट किया है कि यदि 15 अक्टूबर से पहले इस नियम को वापस नहीं लिया गया या पेट्रोल पंपों को छूट नहीं दी गई, तो वे दो हजार रुपये से अधिक की ऑनलाइन लेन-देन स्वीकार करना बंद कर सकते हैं. मध्य प्रदेश के डीलरों ने विकल्प सुझाते हुए कहा है कि ग्राहक ऐसी स्थिति में कार्ड स्वैप करवाकर बिल चुका सकते हैं. राज्य स्तर पर भी विभिन्न व्यापारिक संघों ने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से केंद्र तक अपनी बात पहुंचाई है. अब सभी पक्षों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वित्त मंत्रालय इस पूरे मामले पर कब तक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करता है.

## इसका आप पर असर
यदि पेट्रोल पंपों पर सेवा शुल्क से जुड़ी मांग नहीं सुलझाई गई, तो दो हजार रुपये से अधिक का पेट्रोल-डीजल भरवाने वाले वाहन चालकों को डिजिटल भुगतान के दौरान असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

- **आम उपभोक्ताओं के लिए:** दो हजार रुपये से अधिक के ईंधन बिल पर ग्राहकों से कोई अतिरिक्त चार्ज तो नहीं कटेगा, लेकिन कुछ राज्यों में पंप मालिक बड़े ऑनलाइन भुगतान लेने से मना कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को कार्ड या नकद भुगतान का सहारा लेना पड़ सकता है.
- **पेट्रोल पंप संचालकों के लिए:** प्रस्तावित नियमों के तहत 15 अक्टूबर से हर बड़े डिजिटल लेनदेन पर पांच रुपये का नुकसान पंप मालिकों के मुनाफे में से कटेगा. अगर सरकार से राहत नहीं मिलती है, तो कई राज्यों के डीलर बड़े डिजिटल भुगतानों को सीमित करने का कदम उठाएंगे.
- **मध्य प्रदेश और पंजाब में:** इन दोनों राज्यों के डीलरों ने मांग पूरी न होने पर बड़े ऑनलाइन भुगतान बंद करने की सीधी चेतावनी दी है. स्थानीय निवासियों को लंबी यात्रा या टंकी फुल करवाते समय कार्ड या नकदी साथ रखने की सलाह दी जा सकती है.
- **डिजिटल लेनदेन व्यवस्था पर:** यदि ईंधन जैसे बड़े खुदरा क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट पर रोक लगती है, तो कैशलेस लेनदेन के प्रसार पर असर पड़ सकता है. नीतिगत स्पष्टता आने के बाद ही पंपों पर बिना रुकावट भुगतान की स्थिति बहाल रह पाएगी.

## ऐसा क्यों हुआ
यह गतिरोध डिजिटल लेनदेन की लागत तय करने वाले नियमों और ईंधन बिक्री के पुराने कमीशन ढांचे के आपस में टकराने की वजह से पैदा हुआ है.

- **नियमों में संशोधन:** डिजिटल भुगतान प्रदाताओं द्वारा दो हजार रुपये से बड़े मर्चेंट लेनदेन पर सेवा शुल्क वसूलने का नया नियम 15 अक्टूबर से निर्धारित किया गया है, जिसके दायरे में ईंधन बिक्री को भी रखा गया.
- **तयशुदा मार्जिन प्रणाली:** पेट्रोल पंप डीलरों को तेल कंपनियों से प्रति लीटर के आधार पर एक निश्चित कमीशन मिलता है, जिससे कुल बिक्री मूल्य पर अतिरिक्त बैंक शुल्क का बोझ उठाना उनके लिए घाटे का सौदा बन जाता है.
- **अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर पाबंदी:** नियमों के अनुसार डीलर इस पांच रुपये की कटौती का भार सीधे ग्राहकों पर नहीं डाल सकते, जिससे पूरी वित्तीय देनदारी सीधे डीलर पर आ गई.
- **सरकारी विचार-विमर्श:** पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा 16 सितंबर को वित्त मंत्री को पत्र सौंपे जाने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस मामले को वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए भेजा है.

## सवाल-जवाब

### 1. पेट्रोल पंप पर 15 अक्टूबर से क्या नया नियम लागू होने वाला है?
नए नियमों के तहत दो हजार रुपये से अधिक के डिजिटल लेनदेन पर पेट्रोल पंप संचालक को पांच रुपये का सेवा शुल्क देना होगा.

### 2. क्या ईंधन भरवाने वाले आम ग्राहक से यह पांच रुपये अलग से वसूले जाएंगे?
नहीं, नियम के अनुसार डीलर यह राशि ग्राहकों से नहीं ले सकते और इसे पंप मालिक को ही चुकाना होगा.

### 3. पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से क्या मांग की है?
एसोसिएशन ने पेट्रोल पंपों को प्रतिशत और फ्लैट दोनों तरह के मर्चेंट डिस्काउंट रेट से पूरी तरह छूट देने की मांग की है.

### 4. किन राज्यों के पेट्रोल पंप संचालकों ने बड़े ऑनलाइन भुगतान बंद करने की चेतावनी दी है?
मध्य प्रदेश और पंजाब के डीलरों ने कहा है कि यदि नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो वे दो हजार रुपये से अधिक के ऑनलाइन भुगतान बंद कर सकते हैं.

### 5. क्या दो हजार रुपये तक के लेनदेन पर भी कोई शुल्क लगेगा?
नहीं, दो हजार रुपये तक के डिजिटल भुगतान पूरी तरह से इस मर्चेंट शुल्क से मुक्त रखे गए हैं.

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