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  "title": "केक और पार्सल में लगी पिन-तार अब बंद: FSSAI का सख्त आदेश, चूक करने वाले होटल-रेस्तरां पर लगेगा जुर्माना",
  "summary": "खाद्य नियामक FSSAI ने सभी कारोबारियों को खाने की पैकेजिंग में धातु की पिन, स्टेपल और तार का इस्तेमाल फौरन रोकने को कहा है, क्योंकि ये ग्राहक के पेट में जा सकती हैं। न मानने पर FSS कानून, 2006 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।",
  "content": "नियामक ने क्यों उठाया यह कदम\nअगली बार जब आप किसी रेस्तरां या बेकरी से खाना मंगाएं, तो पैकेट पर एक नजर जरूर डाल लीजिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के खाद्य कारोबारियों को साफ शब्दों में आगाह किया है कि खाने-पीने की चीजों और पार्सल की पैकेजिंग में अब धातु की पिन और तार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं चलेगा। नियामक का कहना है कि यह तरीका सीधे तौर पर ग्राहक की सेहत के लिए खतरा बन सकता है।\n\nकिन-किन चीजों पर लागू होगा निर्देश\nजन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी इस सलाह में FSSAI ने बताया कि उसके संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जहां खाद्य व्यवसाय परिचालक (FBO) अपने उत्पादों को बंद करने या जोड़ने के लिए धातु अथवा स्टेपल पिन और तार का सहारा ले रहे हैं। इसमें सजावटी केक और इसी तरह के दूसरे उत्पाद बनाने से लेकर खाने के पैकेट, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच और टेकअवे खाद्य पार्सल तक शामिल हैं। होटल और रेस्तरां संचालकों समेत खाने का सामान बेचने वाले हर कारोबारी को यह निर्देश मानना होगा।\n\nअसली खतरा क्या है\nनियामक के मुताबिक कई बार केक और खाने के पैकेट के भीतर धातु या स्टेपल पिन धंसी हुई या जुड़ी हुई पाई गई है। FSSAI ने इसे ‘खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा’ करार दिया है। सबसे बड़ी आशंका यह है कि ग्राहक अनजाने में ऐसी पिन निगल सकता है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस मामले में खास सतर्कता बरतने को कहा गया है।\n\nक्या करना होगा कारोबारियों को\nसलाह में सभी FBO को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ, खाद्य पार्सल, टेकअवे मील, बेकरी उत्पाद, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पैकेट या किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ या पैकेज को सील करने, जोड़ने, सुरक्षित करने या पैकेजिंग करने के लिए धातु पिन, तार या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें।\n\nन मानने पर क्या होगा\nFSSAI ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर कोई कारोबारी इस निर्देश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ FSS कानून, 2006 और लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।",
  "url": "https://trendkia.com/business/keka-aura-parsala-men-lagi-pina-tara-aba-bnda-fssai-ka-sakhta-adesha-chuka-karan-311",
  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-06-13",
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    "FSSAI",
    "खाद्य सुरक्षा",
    "खाने की पैकेजिंग",
    "मेटल पिन",
    "रेस्तरां नियम",
    "FSS कानून 2006",
    "केक बॉक्स",
    "खाद्य कारोबारी"
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  "site": "TrendKia"
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