प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की बचत का मौका अब जुलाई अंत तक, दिल्ली नगर निगम ने दी बड़ी राहत दिल्ली नगर निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। राजधानी दिल्ली में घर या दुकान रखने वालों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने वित्त वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त भरने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट पाने की समयसीमा को आगे खिसका दिया है। पहले यह मौका 30 जून तक ही था, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। मंगलवार को अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। ज्यादा लोगों तक पहुंचे छूट का फायदा दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही के मुताबिक, यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि छूट का लाभ ज्यादा से ज्यादा करदाताओं तक पहुंच सके। उन्होंने माना कि कई करदाता तमाम वजहों से तय समय के भीतर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। तारीख आगे बढ़ाने के पीछे मकसद यही है कि लोगों के लिए टैक्स भरना और आसान हो जाए और वे समय पर भुगतान के लिए आगे आएं। निगम की कमाई बढ़ने की उम्मीद मेयर ने अपने बयान में कहा कि जिन करदाताओं ने अब तक अपना बकाया नहीं चुकाया है, उन्हें इस बढ़ी हुई मियाद से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे नगर निगम के राजस्व में इजाफा होगा। यह पैसा शहर के बुनियादी ढांचे, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, सार्वजनिक सुविधाओं और निगम की दूसरी सेवाओं पर खर्च किया जाता है। इसी वजह से मेयर ने प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की कि वे 31 जुलाई से पहले एकमुश्त टैक्स जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का पूरा फायदा उठाएं। बिजली उपभोक्ता खाता नंबर अब जरूरी इस बार टैक्स भरने की प्रक्रिया में एक अहम बदलाव भी हुआ है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इस साल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते वक्त बिजली उपभोक्ता खाता नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। पोर्टल पर भारी दबाव, धीमी हुई रफ्तार दूसरी तरफ, बीते तीन दिनों में कई करदाताओं को निगम के पोर्टल पर तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ा। लोगों की शिकायत है कि वेबसाइट के धीमे चलने की वजह से भुगतान पूरा करने में खासी दिक्कत आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि आखिरी वक्त में टैक्स भरने वालों की भारी भीड़ के चलते पोर्टल पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, जिससे यह परेशानी हो रही है। पिछले साल से 20 प्रतिशत ज्यादा वसूली टैक्स वसूली के आंकड़े भी उत्साह बढ़ाने वाले हैं। निगम के अनुसार मंगलवार, 30 जून की शाम तक 1,260 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस में जमा हो चुका था। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,040 करोड़ रुपये था। इस तरह इस बार वसूली में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका आप पर असर • भारत में: प्रॉपर्टी टैक्स समय पर और एकमुश्त भरने से न सिर्फ छूट मिलती है, बल्कि यह पैसा शहरी सेवाओं पर खर्च होता है जिसका फायदा आम नागरिकों को मिलता है। • दिल्ली में: राजधानी के प्रॉपर्टी मालिक 31 जुलाई तक एकमुश्त टैक्स भरकर 10 प्रतिशत की सीधी बचत कर सकते हैं, लेकिन इस बार बिजली उपभोक्ता खाता नंबर देना जरूरी है। सवाल-जवाब 1. 10 प्रतिशत छूट पाने की नई आखिरी तारीख क्या है? एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 10 प्रतिशत छूट पाने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई है। 2. पहले यह छूट कब तक के लिए तय थी? इससे पहले यह 10 प्रतिशत की छूट सिर्फ 30 जून तक के लिए ही तय थी। 3. यह छूट किस वित्त वर्ष के लिए है? यह छूट वित्त वर्ष 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स पर मिल रही है। 4. इस बार टैक्स भरते समय कौन सी नई जानकारी देना जरूरी है? इस साल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते वक्त बिजली उपभोक्ता खाता नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। 5. पोर्टल पर लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? बीते तीन दिनों में करदाताओं ने पोर्टल के धीमे चलने की शिकायत की है, जिसकी वजह आखिरी वक्त की भारी भीड़ से बढ़ा ट्रैफिक बताया जा रहा है। 6. अब तक कितना टैक्स जमा हुआ है? 30 जून की शाम तक 1,260 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस में जमा हो चुका था, जो पिछले साल की इसी अवधि के 1,040 करोड़ रुपये से करीब 20 प्रतिशत ज्यादा है। https://trendkia.com/business/proparti-taiksa-para-10-ki-bachata-ka-mauka-aba-julai-anta-taka-delhi-nagara-nigama-ne-di-bari-rahata-3766 TrendKia — Har trend, sabse pehle.