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  "title": "सालाना 20 लाख की कमाई पर नया या पुराना टैक्स रिजीम? जानें किसमें बचेगा ज्यादा पैसा",
  "summary": "ITR भरने का सीजन शुरू होते ही टैक्सपेयर्स फिर उसी सवाल में उलझे हैं कि नया रिजीम चुनें या पुराना। 20 लाख सालाना आय के उदाहरण से समझिए कि आपके निवेश के हिसाब से कौन सा विकल्प जेब पर भारी पड़ता है।",
  "content": "नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स का मौसम एक बार फिर लौट आया है। ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 थमा चुकी हैं और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही हर साल वाली पुरानी उलझन फिर सिर उठा लेती है, नया इनकम टैक्स रिजीम बेहतर रहेगा या पुराना। जब से सरकार ने दो रिजीम में से किसी एक को चुनकर ITR भरने की छूट दी है, तब से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स इसी पसोपेश में रहते हैं कि उनके लिए कौन सा रास्ता फायदे का सौदा है।\n\nमान लीजिए आपकी सालाना कमाई 20 लाख रुपये है। ऐसे में किस रिजीम के तहत टैक्स भरना आपकी जेब के लिए ज्यादा हल्का साबित होगा, यही असली सवाल है।\n\nफैसला निवेश पर टिका है\nटैक्स और निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन की सलाह है कि रिटर्न दाखिल करने से पहले ही यह तय कर लेना समझदारी है कि किस रिजीम में आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। उनके मुताबिक 20 लाख की आमदनी पर सबसे अहम भूमिका आपके निवेश की होती है। अगर आपने निवेश कर रखा है तो पुराने रिजीम में कई मदों पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है, और तभी पलड़ा उसकी तरफ झुकता है।\n\nपुराने रिजीम का हिसाब\nअगर आप 20 लाख की आय पर पुराने रिजीम के तहत रिटर्न भरते हैं तो आपको सिर्फ 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद बची हुई 19.50 लाख रुपये की रकम आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। इस पर सेस जोड़कर करीब 3.35 लाख रुपये का इनकम टैक्स बनता है।\n\nनए रिजीम का हिसाब\nवहीं नए रिजीम में उसी 20 लाख की कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार रुपये हो जाता है। इस रिजीम में 4 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य रहता है। इसके बाद की गणना करने पर सेस सहित कुल टैक्स 2.03 लाख रुपये बैठता है। यह रकम पुराने रिजीम के मुकाबले पूरे 1.35 लाख रुपये कम है।\n\nनिवेश किया है तो पुराना रिजीम कब फायदेमंद\nअगर आपने होम लोन ले रखा है या फिर LIC, PPF, HRA, मेडिकल इंश्योरेंस और NPS जैसे विकल्पों में पैसा लगाया है तो पुराना रिजीम चुनने में दम है। लेकिन यह तभी काम का है जब आपका कुल निवेश 4 लाख रुपये से ऊपर निकलता हो। पुराने रिजीम में होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, 80C के तहत निवेश पर 1.5 लाख रुपये की और मेडिकल इंश्योरेंस पर 75 हजार रुपये की छूट अलग से मिल जाती है। इन सभी विकल्पों को मिलाकर आप कम से कम 7 लाख रुपये तक का अतिरिक्त क्लेम कर सकते हैं। इतनी कटौती बनने पर ही पुराने रिजीम का चुनाव आपके हक में जाता है।\n\nनए रिजीम में भी रियायतें कम नहीं\nयह सोचना गलत होगा कि नए रिजीम में कोई राहत नहीं मिलती। सरकार ने इसके तहत 12 लाख रुपये तक की कमाई को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा है और साथ में 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया है। इसके अलावा NPS के टीयर 2 अकाउंट में 50 हजार रुपये का स्पेशल निवेश करके भी टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। फ्यूल और ड्राइवर अलाउंस समेत कई और तरह की रियायतें भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में निष्कर्ष साफ है, अगर आप कोई निवेश नहीं करते तो नए रिजीम के तहत रिटर्न भरना ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।\n\nइसका आप पर असर\nआपकी जेब पर सीधा असर:\n\n• 20 लाख सालाना कमाने वालों के लिए, अगर कोई बड़ा निवेश नहीं है तो नया रिजीम चुनने पर पुराने के मुकाबले करीब 1.35 लाख रुपये का टैक्स बचता है।\n• अगर होम लोन, 80C, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी कटौतियां मिलाकर आपका क्लेम 7 लाख रुपये के आसपास पहुंचता है, तभी पुराना रिजीम चुनना फायदेमंद रहेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. 20 लाख की आय पर पुराने रिजीम में कितना टैक्स बनता है?\nपुराने रिजीम में 50 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 19.50 लाख टैक्सेबल इनकम पर सेस सहित करीब 3.35 लाख रुपये टैक्स बनता है।\n\n2. नए रिजीम में 20 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा?\nनए रिजीम में 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 4 लाख तक शून्य टैक्स के बाद सेस सहित कुल टैक्स 2.03 लाख रुपये बैठता है।\n\n3. पुराना रिजीम कब चुनना चाहिए?\nजब होम लोन, 80C, मेडिकल इंश्योरेंस और NPS जैसे विकल्पों में आपका निवेश 4 लाख से ज्यादा हो और कुल क्लेम कम से कम 7 लाख रुपये तक पहुंच रहा हो।\n\n4. नए रिजीम में कौन सी छूट मिलती है?\nनए रिजीम में 12 लाख तक की कमाई टैक्स के दायरे से बाहर है, 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन, NPS टीयर 2 में 50 हजार का स्पेशल निवेश और फ्यूल व ड्राइवर अलाउंस जैसी रियायतें मिलती हैं।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-06-16",
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