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  "type": "article",
  "title": "सिनेमाघरों में विज्ञापनों की कानूनी सीमा क्या है, अभिषेक MR का मामला देता है जवाब",
  "summary": "फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमाघरों में दिखाए जाने वाले लंबे विज्ञापनों और ट्रेलर्स को लेकर कड़े कानूनी नियम तय हैं। बेंगलुरु के एक दर्शक द्वारा कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आया है।",
  "content": "सिनेमाघरों में टिकट खरीदकर फिल्म देखने जाने वाले दर्शकों को अक्सर स्क्रीन शुरू होने से पहले लंबे विज्ञापनों और ट्रेलर्स का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी इस बात से परेशान रहते हैं कि तय समय पर शो शुरू नहीं होता और कीमती वक्त विज्ञापनों में निकल जाता है, तो कानून इस बारे में क्या कहता है यह जानना जरूरी है। नियम यह तय करते हैं कि दर्शक का समय और पैसा व्यर्थ न जाए और सिनेमाघर अपनी मनमानी न कर सकें।\n\nथिएटर में विज्ञापन दिखाने का कानूनी दायरा\nसिनेमाघरों के पास दर्शकों को विज्ञापन दिखाने की एक निर्धारित समय-सीमा होती है। तय सीमा से अधिक देर तक कमर्शियल और प्रचार दिखाए जाने पर थिएटर संचालकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। इस तरह के मामलों में उपभोक्ता अदालतें कड़े फैसले सुना चुकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनोरंजन स्थलों पर भी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।\n\nबेंगलुरु के अभिषेक MR का चर्चित कानूनी संघर्ष\nयह पूरा वाकया फरवरी 2025 का है जब बेंगलुरु के रहने वाले 30 वर्षीय अभिषेक MR ने PVR सिनेमा, INOX और BookMyShow के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वह अभिनेता विक्की कौशल की फिल्म ‘सैम बहादुर’ देखने गए थे और उन्होंने इसके लिए तीन टिकट बुक कराए थे। शो दोपहर 4:05 बजे शुरू होना था और शाम साढ़े छह बजे तक खत्म होना तय था, लेकिन असल में फिल्म 4:30 बजे शुरू हुई।\n\nफिल्म शुरू होने से पहले करीब आधे घंटे तक उन्हें विज्ञापन और ट्रेलर्स दिखाए गए, जिससे उनका कुल 25 मिनट का कीमती समय बर्बाद हुआ। इस देरी की वजह से उनके बाद के सभी जरूरी अपॉइंटमेंट भी रद्द हो गए। इसी मानसिक परेशानी और समय की बर्बादी के खिलाफ उन्होंने कानूनी कदम उठाया और न्याय की मांग की।\n\nसिनेमाघरों के पास कितने मिनट का होता है अधिकार\nसुनवाई के दौरान PVR सिनेमा और INOX की तरफ से यह दलील दी गई कि कानून के तहत जनहित से जुड़े संदेश यानी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट (PSA) दिखाना उनकी जिम्मेदारी होती है। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की अधिकतम समय-सीमा केवल 10 मिनट तय की गई है। इस सीमा का उल्लंघन करना नियमों के खिलाफ माना जाता है।\n\nकोर्ट का बड़ा फैसला और हर्जाने का आदेश\nअदालत ने PVR और INOX को सेवा में कोताही बरतने और उपभोक्ता का समय नष्ट करने का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों कंपनियों पर कुल 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस राशि में से 20 हजार रुपये अभिषेक MR को मानसिक प्रताड़ना और समय बर्बादी के हर्जाने के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया, साथ ही मुकदमे के अन्य खर्च के रूप में 8,000 रुपये भी प्रदान करने को कहा गया।\n\nइसका आप पर असर\nसिनेमाघरों में तय समय से अधिक विज्ञापन दिखाए जाने के मामलों में कानूनी प्रावधान दर्शकों को राहत देते हैं।\n\n• भारत में: यदि किसी भी सिनेमा हॉल में शो तय समय से आधे घंटे की देरी से शुरू होता है और विज्ञापन सीमा का उल्लंघन होता है, तो दर्शक उपभोक्ता अदालत में जाकर हर्जाना मांग सकते हैं।\n• बेंगलुरु में: शहर के निवासियों और फिल्म प्रेमियों के लिए यह मामला एक स्पष्ट मिसाल है कि समय की बर्बादी पर कानूनी हर्जाना वसूला जा सकता है।\n• समय की बचत: इस तरह के फैसलों से सिनेमाघरों पर दबाव बनता है कि वे विज्ञापनों का समय घटाकर 10 मिनट की तय सीमा का सख्ती से पालन करें।\n• टिकट धारक: फिल्म देखने जाने वाले हर व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है कि उसका शो बिना किसी अनावश्यक विलंब के समय पर शुरू हो।\n• न्यायिक अधिकार: उपभोक्ता अदालतों के जरिए अपनी असुविधा और मानसिक परेशानी के खिलाफ मुआवजे का दावा करना अब अधिक आसान हो गया है।\n• जिम्मेदारी: मल्टीप्लेक्स संचालकों को अब शो के शेड्यूल और विज्ञापनों के प्रसारण को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले विज्ञापन दिखाने की कानूनी समय-सीमा क्या है?\nसिनेमाघरों में किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले अधिकतम 10 मिनट तक के विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं।\n\n2. अभिषेक MR ने किस फिल्म को देखने के दौरान सिनेमाघर के खिलाफ मामला दर्ज किया था?\nउन्होंने अभिनेता विक्की कौशल की फिल्म ‘सैम बहादुर’ देखने के लिए टिकट बुक किए थे।\n\n3. बेंगलुरु के कंज्यूमर कोर्ट ने PVR और INOX पर कुल कितना जुर्माना लगाया था?\nअदालत ने दोनों कंपनियों पर कुल 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।\n\n4. शिकायतकर्ता अभिषेक MR को हर्जाने के रूप में कितनी राशि मिली?\nउन्हें मानसिक परेशानी और समय बर्बादी के लिए 20 हजार रुपये तथा मुकदमे के खर्च के 8,000 रुपये दिए गए।\n\n5. सिनेमाघरों ने अदालत में अपनी सफाई में क्या तर्क दिया था?\nसिनेमाघरों ने कहा था कि कानून के तहत जनहित से जुड़े संदेश दिखाना उनकी जिम्मेदारी होती है।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-08-30",
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    "सिनेमाघर विज्ञापन नियम",
    "कंज्यूमर कोर्ट फैसला",
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