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  "type": "article",
  "title": "त्योहारी मांग के बीच सोने, चांदी और प्लैटिनम पर टैक्स रियायत वापस लेने की तैयारी",
  "summary": "जीएसटी परिषद 7 अक्टूबर की बैठक में बैंकों और अधिकृत एजेंसियों को कीमती धातुओं के आयात पर मिलने वाली 3 फीसदी आईजीएसटी छूट समाप्त करने पर विचार कर सकती है, जिससे खुदरा कीमतें बढ़ने की संभावना है।",
  "content": "आगामी त्योहारी सीजन से ठीक पहले सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं की खरीद को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव देखने को मिल सकता है। आयात शुल्क में पहले किए गए इजाफे के बाद अब जीएसटी परिषद सोने, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर दी जाने वाली टैक्स छूट को पूरी तरह खत्म करने की योजना बना रही है। यदि यह कदम उठाया जाता है, तो देश के भीतर इन कीमती धातुओं की आवक अधिक महंगी हो जाएगी और सीधे तौर पर खुदरा खरीदारों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। इस अहम प्रस्ताव पर 7 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में गहन विचार-विमर्श होने के आसार हैं।\n\nआईजीएसटी छूट को वापस लेने की पृष्ठभूमि\nमौजूदा कर ढांचे के तहत देश में सोने, चांदी और प्लैटिनम के सामान्य आयात पर 3 फीसदी एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लागू होता है। हालांकि, सरकार द्वारा समय-समय पर सूचीबद्ध किए जाने वाले बैंकों और नामित एजेंसियों को इस कर भुगतान से पूरी तरह छूट हासिल रही है। ये अधिकृत संस्थान बिना कोई जीएसटी चुकाए इन बहुमूल्य धातुओं को देश में मंगाते रहे हैं। अब केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों की सदस्यता वाली जीएसटी परिषद इस पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रही है, ताकि टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता लाई जा सके।\n\n2017 से लागू नीति की समीक्षा और बाजार में बराबरी\nबैंकों और नामित एजेंसियों को दी गई यह विशेष कर छूट साल 2017 में लागू की गई थी। उस दौर में कीमती धातुओं के आयात पर बेहद कड़ा नियंत्रण था और व्यापार को सुगम व व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह रियायत शुरू की गई थी। अधिकारियों का मानना है कि इस छूट को समाप्त किए जाने के बाद सामान्य सर्राफा बाजार और सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियां कर भुगतान के मामले में एक समान धरातल पर आ जाएंगी। सरकार के लिए इन कीमती धातुओं का अनियंत्रित आयात लगातार चिंता का सबब बना रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सोना-चांदी खरीदने से भारी विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है, जिसका सीधा दबाव भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है।\n\nविदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और पहले उठाए गए कदम\nगैर-जरूरी मदों के आयात को नियंत्रित करने के मकसद से सरकार ने मई के महीने में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी तक कर दिया था। इसके साथ ही प्लैटिनम पर लगने वाले आयात शुल्क को भी 6.4 फीसदी से संशोधित कर 15.4 फीसदी निर्धारित किया गया था। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव व युद्ध के हालात के कारण आयात बिल में भारी वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसने भारतीय रुपये की विनिमय दर पर प्रतिकूल दबाव डाला। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देशवासियों से सोने की अनावश्यक खरीद से बचने की अपील की थी। शुल्क दरों में हुई इस पूर्व बढ़ोतरी के बाद देश में सोने और चांदी के कुल आयात में गिरावट भी दर्ज की गई थी।\n\nघरेलू बाजार और खुदरा कीमतों पर संभावित प्रभाव\nअगर 7 अक्टूबर की बैठक में परिषद बैंकों और एजेंसियों के लिए 3 फीसदी आईजीएसटी छूट को समाप्त करने का निर्णय लेती है, तो घरेलू सर्राफा बाजार में इसका त्वरित प्रभाव दिखाई देगा। इस फैसले के अमल में आते ही घरेलू बाजार में आने वाली कीमती धातुओं की लागत सीधे तीन फीसदी तक बढ़ जाएगी, जिससे आभूषण और धातु खरीदने वाले खुदरा उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ, नीति निर्माताओं का आकलन है कि रियायत खत्म होने के बाद बैंक और वित्तीय एजेंसियां अनावश्यक आयात को सीमित करेंगी। इससे देश के खजाने से विदेशी मुद्रा की निकासी पर प्रभावी रोक लगेगी और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में संभावित गिरावट को थामने में मदद मिलेगी।\n\nइसका आप पर असर\nत्योहारी सीजन में गहने और कीमती धातुएं खरीदने की योजना बना रहे आम उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी अधिक खर्चीली साबित हो सकती है।\n\n• खुदरा खरीदारों पर: गहनों और चांदी के बर्तनों के दाम में सीधी 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप धनतेरस या दिवाली के लिए खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो टैक्स छूट खत्म होने के बाद आपको अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।\n• आयात लागत में बदलाव: बैंकों और एजेंसियों को मिलने वाली विशेष छूट खत्म होने से उनकी आपूर्ति लागत बढ़ेगी। इसका मतलब है कि सामान्य थोक व्यापारी और बड़ी एजेंसियां अब एक ही दर पर धातु हासिल करेंगे, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा का ढांचा बदल जाएगा।\n• रुपये और अर्थव्यवस्था पर: बहुमूल्य धातुओं के आयात में कमी आने से देश की विदेशी मुद्रा बाहर जाने से बचेगी। इससे भारतीय रुपये की विनिमय दर को स्थिरता मिलने में मदद मिल सकती है, जो आयातित महंगाई को रोकने में सहायक होगी।\n• खरीदारी की रणनीति: त्योहारी मांग के दौरान कीमतों में तुरंत उछाल देखने को मिल सकता है। जो ग्राहक त्योहारी या वैवाहिक जरूरतों के लिए धातुएं खरीदना चाहते हैं, वे 7 अक्टूबर के आधिकारिक फैसले पर नजर रख सकते हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nसरकार देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और घरेलू बाजार में कर असमानता को समाप्त करने के लिए यह कड़ा नीतिगत कदम उठाने की तैयारी कर रही है।\n\n• कर असमानता दूर करना: साल 2017 में लागू की गई नीति के चलते केवल चुनिंदा बैंकों और एजेंसियों को 3 फीसदी आईजीएसटी से छूट मिल रही थी, जबकि बाकी बाजार टैक्स दे रहा था। इस छूट को वापस लेकर दोनों वर्गों को समान कर दायरे में लाना मुख्य मकसद है।\n• विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव: गैर-जरूरी कीमती धातुओं का भारी आयात देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर भेजता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के तनाव के चलते आयात बिल पहले ही बढ़ चुका था, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ गया था।\n• अनावश्यक आयात को हतोत्साहित करना: मई में सीमा शुल्क बढ़ाने के बाद भी सरकार गैर-जरूरी आयात पर और अधिक अंकुश लगाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सोने की भारी खरीद से बचने का आह्वान किया था, जिसके क्रम में यह अगला कदम माना जा रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जीएसटी परिषद की बैठक कब आयोजित होने वाली है?\nजीएसटी परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें आयात टैक्स छूट पर फैसला लिया जा सकता है।\n\n2. वर्तमान में बैंकों और एजेंसियों को क्या टैक्स छूट मिल रही है?\nनामित एजेंसियों और बैंकों को सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर 3 फीसदी आईजीएसटी से छूट मिलती है।\n\n3. छूट खत्म होने पर सोने-चांदी के दाम कितने बढ़ सकते हैं?\nछूट वापस लिए जाने से घरेलू बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में सीधे 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।\n\n4. मई के महीने में आयात शुल्क में क्या बदलाव किए गए थे?\nसरकार ने मई में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी और प्लैटिनम पर 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 15.4 फीसदी कर दिया था।\n\n5. बैंकों को दी गई 3 फीसदी आईजीएसटी छूट कब शुरू की गई थी?\nयह कर छूट साल 2017 में व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू की गई थी।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-10-04",
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