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  "title": "क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को अदालत से मिली बड़ी राहत, दुष्कर्म के मामले में 36 दिन बाद मंजूर हुई जमानत",
  "summary": "दुष्कर्म और शादी का झूठा वादा करने के मामले में गिरफ्तार बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को चुंचुड़ा कोर्ट से जमानत मिल गई है.",
  "content": "घरेलू स्तर पर बंगाल और इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले युवा क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को एक बड़े आपराधिक मामले में अदालत से फौरी राहत मिल गई है. दुष्कर्म के गंभीर आरोपों के तहत हिरासत में भेजे जाने के 36 दिन बाद उन्हें आखिरकार जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया है. चुंचुड़ा कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस क्रिकेटर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.\n\nकर्नाटक की मेडिकल छात्रा ने लगाए थे गंभीर आरोप\nइस पूरे मामले की शुरुआत कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा की शिकायत से हुई थी. शिकायतकर्ता का कहना था कि वह और अभिषेक पोरेल लगभग साढ़े तीन साल से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे. छात्रा ने अपने बयान में दावा किया कि रिश्ते के दौरान क्रिकेटर ने उससे शादी करने का स्पष्ट भरोसा दिया था. दोनों इस दौरान एक साथ विदेश यात्रा पर भी गए थे. हालांकि, बाद में पोरेल ने विवाह के वादे से साफ इंकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए पुलिस के पास जाने का फैसला किया.\n\nमोगरा थाने में दर्ज हुआ था केस और हाई कोर्ट का दखल\nपीड़िता ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के अलावा धारा 311, 318 और कई अन्य धाराओं के साथ ही आईटी अधिनियम की धारा 66 और 72 के तहत मामला दर्ज किया. कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को क्रिकेटर के खिलाफ सीधी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया था, जिसके बाद 11 अगस्त को पोरेल को हिरासत में ले लिया गया था.\n\nधमकी के आरोप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती\nअभिषेक पोरेल पर दर्ज इस मामले में शादी का झांसा देकर यौन शोषण के अलावा आपराधिक धमकी देने और अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल रहे. अदालत ने शिकायतकर्ता की निजी तस्वीरों और वीडियो के सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने की आशंकाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया था. इसी आधार पर कोर्ट ने जांच अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि पोरेल के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को तुरंत प्रभाव से जब्त कर लिया जाए ताकि किसी भी तरह के डिजिटल साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो सके.\n\nइसका आप पर असर\nयह घटनाक्रम दिखाता है कि गंभीर आपराधिक आरोपों और कानूनी विवादों का पेशेवर खेल करियर और सार्वजनिक जीवन पर कितना सीधा असर पड़ता है.\n\n• क्रिकेट प्रशंसकों के लिए: अभिषेक पोरेल की जमानत से उन्हें अदालती कार्रवाई के दौरान जेल से बाहर रहने की राहत मिली है. हालांकि कानूनी मामला जारी रहने तक घरेलू प्रतियोगिताओं और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनकी नियमित भागीदारी पर सवाल बने रहेंगे.\n• कानूनी नियमों को लेकर: नए आपराधिक कानूनों के तहत शादी के झूठे वादे और सहमति से जुड़े मामलों में सख्त प्रावधान लागू हैं. ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा डिजिटल साक्ष्यों और गैजेट्स की तुरंत जब्ती की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अपनाई जा रही है.\n• नागरिकों की निजता के लिए: अदालत ने निजी तस्वीरों और वीडियो को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है. यह दर्शाता है कि डिजिटल सामग्री के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच एजेंसियां त्वरित जब्ती और आईटी एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से इस्तेमाल करती हैं.\n• खेल प्रबंधन के लिए: पेशेवर क्रिकेट टीमों और क्लबों के लिए अनुबंधित खिलाड़ियों की कानूनी स्थिति पर नजर रखना जरूरी हो गया है. किसी भी गंभीर जांच के दौरान फ्रेंचाइजी स्तर पर भविष्य के चयन निर्णयों में सतर्कता बरती जाती है.\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कानूनी विवाद शादी का वादा करके संबंध बनाने और बाद में पीछे हटने के आरोपों के चलते शुरू हुआ, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के सीधे दखल के बाद गिरफ्तारी की गई थी.\n\n• शादी के वादे से मुकरना: शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों लगभग साढ़े तीन साल तक रिश्ते में थे और साथ विदेश भी गए थे. छात्रा का आरोप है कि विवाह का स्पष्ट वादा करने के बाद क्रिकेटर ने इससे इंकार कर दिया, जिससे बात पुलिस तक पहुंची.\n• औपचारिक पुलिस शिकायत: पीड़िता ने 23 जून को मोगरा थाने में भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था. इस शिकायत में आपराधिक धमकी देने के बिंदु भी शामिल किए गए थे.\n• हाई कोर्ट का गिरफ्तारी आदेश: मामला जब कलकत्ता हाई कोर्ट के पास गया, तो अदालत ने पुलिस को पोरेल को गिरफ्तार करने का स्पष्ट निर्देश दिया. इसी अदालती आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने 11 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया था.\n• 36 दिन बाद मिली राहत: चुंचुड़ा कोर्ट में मामले की जांच और हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद कानूनी पक्षों को सुनकर अदालत ने क्रिकेटर को जमानत प्रदान की.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अभिषेक पोरेल को किस अदालत से जमानत मिली है?\nअभिषेक पोरेल को चुंचुड़ा कोर्ट द्वारा जमानत प्रदान की गई है.\n\n2. अभिषेक पोरेल को कितने दिनों तक हिरासत में रहना पड़ा?\nउन्हें 11 अगस्त को हुई गिरफ्तारी के बाद कुल 36 दिनों तक हिरासत में रहना पड़ा.\n\n3. पोरेल के खिलाफ शिकायत किसने और कहां दर्ज कराई थी?\nकर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.\n\n4. क्रिकेटर पर कौन सी प्रमुख कानूनी धाराएं लगाई गई हैं?\nपोरेल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 311, 318 तथा आईटी अधिनियम की धारा 66 और 72 के तहत मामला दर्ज किया गया है.\n\n5. अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त करने का आदेश क्यों दिया था?\nशिकायतकर्ता की निजी तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने के खतरे को देखते हुए अदालत ने पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का निर्देश दिया था.",
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  "category": "क्रिकेट",
  "publishedAt": "2026-09-19",
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