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  "type": "article",
  "title": "सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुंबई धमाके के दोषी अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद उसका जेल से बाहर आने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है।",
  "content": "सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उसकी समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके चलते उसके फिलहाल जेल से बाहर आने की सभी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अबू सलेम ने अपनी 25 साल की सजा पूरी होने का दावा करते हुए जल्दी रिहाई की गुहार लगाई थी, जिसे देश की शीर्ष अदालत ने नामंजूर कर दिया है।\n\n \n\nअदालत में क्या रहा कानूनी संघर्ष\n\nगैंगस्टर अबू सलेम ने अपनी सजा की अवधि पूरी होने का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उसकी उम्रकैद की सजा में छूट और जल्दी रिहाई की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके अलावा, निचली अदालत और टाडा कोर्ट के तर्कों को भी आधार बनाया गया था जिसके तहत जुर्माना भरने या कानूनी शर्तों को पूरा करने की बात सामने आई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और महाराष्ट्र सरकार ने लगातार उसकी रिहाई का कड़ा विरोध किया था।\n\n \n\nसरकार और जांच एजेंसियों का पक्ष\n\nसुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार और जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि अबू सलेम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अपराधी है और उसके खिलाफ बेहद गंभीर मामले दर्ज हैं। सरकार ने यह भी आशंका जताई थी कि यदि उसे पेरोल या रिहाई मिलती है, तो वह दोबारा फरार हो सकता है या कानून की गिरफ्त से दूर भागने की कोशिश कर सकता है। प्रशासन ने टाडा कोर्ट के हवाले से यह भी स्पष्ट किया था कि तय जुर्माना राशि भरे बिना उसकी रिहाई कानूनी रूप से संभव नहीं है।\n\n \n\n1993 के मुंबई धमाकों का मामला\n\nअबू सलेम 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं और आरोपियों में शामिल है। इन धमाकों ने देश की आर्थिक राजधानी को दहला कर रख दिया था जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी और भारी तबाही हुई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया, प्रत्यर्पण और मुकदमों के बाद उसे अदालत ने दोषी करार दिया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। समय-समय पर उसने अपनी सजा में छूट या पैरोल के लिए याचिकाएं दाखिल की हैं, लेकिन अदालतों ने हर बार उसकी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए राहत देने से इनकार किया है।\n\nइसका आप पर असर\nसुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि गंभीर अपराधों के मामलों में अदालतों का रुख बेहद सख्त है और दोषियों को आसानी से राहत नहीं मिलेगी।\n\n• भारत में: यह फैसला देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में कड़े रुख को रेखांकित करता है जिससे यह संदेश जाता है कि जघन्य अपराधों के दोषियों को तय नियमों के तहत ही सजा भुगतनी होगी।\n\n• मुंबई में: 1993 के बम धमाकों से प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए यह फैसला कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी राहत और न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nगैंगस्टर अबू सलेम की रिहाई की याचिका खारिज होने के पीछे उसके द्वारा किए गए गंभीर अपराध और कानूनी प्रावधानों की जटिलताएं मुख्य वजह रही हैं।\n\n• सजा की अवधि और दावे: अबू सलेम ने 25 साल की कैद पूरी होने का दावा करते हुए रिहाई मांगी थी, जिसका जांच एजेंसियों और सरकार ने कड़ा विरोध किया।\n\n• अदालतों का सख्त रुख: बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए अर्जी नामंजूर कर दी।\n\n• जुर्माने और शर्तें: टाडा अदालत के नियमों के अनुसार जुर्माना भरे बिना और कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना उसकी रिहाई संभव नहीं थी।\n\n• फरार होने का जोखिम: महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में आशंका जताई थी कि बाहर आने पर आरोपी के दोबारा फरार होने का बड़ा खतरा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की किस याचिका को खारिज किया है?\nसुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की समय से पहले रिहाई और सजा में छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।\n\n2. अबू सलेम किस मामले में सजा काट रहा है?\nअबू सलेम 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।\n\n3. अबू सलेम ने रिहाई के लिए क्या तर्क दिया था?\nउसने अपनी 25 साल की सजा पूरी होने का दावा करते हुए समय से पहले रिहाई की मांग की थी।\n\n4. किस अदालत ने इससे पहले उसकी याचिका ठुकराई थी?\nबॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इससे पहले अबू सलेम की उम्रकैद की सजा में छूट और जल्दी रिहाई की अर्जी खारिज कर दी थी।\n\n5. सरकार और एजेंसियों ने उसकी रिहाई का विरोध क्यों किया?\nसरकार और जांच एजेंसियों ने उसके अंतरराष्ट्रीय अपराधी होने और बाहर आने पर दोबारा फरार होने की आशंका जताई थी।",
  "url": "https://trendkia.com/crime/suprima-korta-ka-bara-phaisala-munbai-dhamake-ke-doshi-abu-salem-ki-samaya-se-pahale-rihai-ki-yachika-kharija-30721",
  "category": "अपराध",
  "publishedAt": "2026-09-10",
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    "अबू सलेम",
    "सुप्रीम कोर्ट",
    "मुंबई धमाके",
    "बॉम्बे हाईकोर्ट",
    "अपराध समाचार"
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  "site": "TrendKia"
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