अभिजीत दीपके के तिरंगा मार्च से पहले एक्शन, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए एनडीएमसी ने सेंट्रल पार्क को दो दिनों के लिए बंद कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इस मार्च पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज करते हुए पुलिस को स्थिति संभालने की छूट दी है। राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कनॉट प्लेस में स्थित सेंट्रल पार्क में 16 और 17 अक्टूबर 2026 को आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह कदम सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस यानी सीजेपी के बैनर तले अभिजीत दीपके द्वारा प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च के मद्देनजर उठाया गया है। प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर जारी हुआ आदेश एनडीएमसी के निदेशक द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस आदेश के बाद तय तारीखों पर पार्क के सभी प्रवेश द्वारों पर ताला रहेगा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस भी विस्तृत रणनीति बनाकर पूरी स्थिति पर नजर रख रही है। उच्च न्यायालय का रोक से इनकार, पुलिस को अधिकार कनॉट प्लेस जैसे व्यस्त इलाके में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित इस प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस प्रदर्शन पर सीधा प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इलाके में शांति और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस आवश्यक कदम उठाने और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पूरी तरह अधिकृत है। सीजेपी का प्रस्तावित कार्यक्रम और सुरक्षा तैयारियां अभिजीत दीपके के नेतृत्व में कॉजपा यानी सीजेपी का यह मार्च सेंट्रल पार्क के आसपास आयोजित होना था। इस बड़े जमावड़े के कारण लुटियंस जोन और कनाट प्लेस के आसपास यातायात बाधित होने की आशंका जताई जा रही थी। नगर निगम के पार्क बंद करने के फैसले के बाद सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटा जा सके। इसका आप पर असर कनॉट प्लेस जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को इस दो दिवसीय पाबंदी के दौरान वैकल्पिक मार्गों और स्थानों का उपयोग करना होगा। • नई दिल्ली में: सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को पूरी तरह बंद रहेगा, जिससे वहां टहलने या घूमने जाने वाले नागरिकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे इन दो दिनों में आसपास के अन्य सार्वजनिक स्थलों का रुख करें। • यातायात पर असर: कनॉट प्लेस के इनर और आउटर सर्कल में अतिरिक्त सुरक्षा जांच के कारण वाहनों की आवाजाही धीमी हो सकती है। लुटियंस दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए समय से पहले निकलना चाहिए। • मेट्रो यात्रियों के लिए: राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के कड़े उपाय लागू रह सकते हैं। यात्री असुविधा से बचने के लिए सेंट्रल पार्क की ओर खुलने वाले निकास द्वारों की जगह अन्य द्वारों का उपयोग करें। • स्थानीय व्यापारियों के लिए: सुरक्षा घेरा सख्त होने के बावजूद आसपास के बाजार और दुकानें खुली रहने की संभावना है। हालांकि ग्राहकों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी के चलते फुटफॉल में हल्का बदलाव देखा जा सकता है। ऐसा क्यों हुआ नागरिक संगठन द्वारा आयोजित एक बड़े विरोध मार्च के कारण सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की संभावित चुनौतियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। • प्रदर्शन का आयोजन: अभिजीत दीपके और सीजेपी ने कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' नामक मार्च निकालने का ऐलान किया था। इस आयोजन के चलते भीड़ जमा होने से व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी। • अदालती निर्देश: दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रदर्शन पर सीधी रोक लगाने से इनकार करते हुए फैसला पुलिस विवेक पर छोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने एहतियाती बंद का मार्ग चुना। • एनडीएमसी की व्यवस्था: भीड़ को नियंत्रित करने और संपत्ति की सुरक्षा के लिए नगर निगम ने पार्क को दो दिनों के लिए बंद करने की आधिकारिक अधिसूचना निकाली। सवाल-जवाब 1. कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क किन तारीखों को बंद रहेगा? एनडीएमसी के आधिकारिक आदेश के अनुसार सेंट्रल पार्क 16 अक्टूबर 2026 और 17 अक्टूबर 2026 को आम जनता के लिए बंद रहेगा। 2. सेंट्रल पार्क को बंद करने का क्या कारण बताया गया है? प्रशासन ने सुरक्षा चिंताओं और प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है, जो प्रस्तावित तिरंगा मार्च से जुड़े हैं। 3. यह विरोध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में आयोजित होना था? यह प्रदर्शन अभिजीत दीपके और संस्था सीजेपी के बैनर तले आयोजित करने की घोषणा की गई थी। 4. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रदर्शन को लेकर क्या फैसला दिया? अदालत ने प्रदर्शन पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी और पुलिस को कानून-व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करने की छूट दी। https://trendkia.com/delhi/abhijeet-dipke-ke-tirnga-marcha-se-pahale-ekshana-connaught-place-ka-central-park-16-aura-17-aktubara-ko-bnda-47893 TrendKia — Har trend, sabse pehle.