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  "title": "आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त, 21 अगस्त के जंतर-मंतर प्रदर्शन का दावा निकला फर्जी",
  "summary": "21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार प्रदर्शन की अनुमति मिलने की खबरों को दिल्ली पुलिस ने फर्जी बताया है। पूरे नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू होने के कारण किसी भी प्रदर्शन की सख्त मनाही है।",
  "content": "राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को आरक्षण सुधार के विषय पर प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति मिलने की बात पूरी तरह फर्जी पाई गई है। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर सोशल मीडिया पर चल रहे इन दावों को पूरी तरह भ्रामक और असत्य करार दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि उस तारीख को जंतर-मंतर पर किसी भी समूह या संगठन को धरना-प्रदर्शन करने की मंजूरी नहीं दी गई है।\n\n \n\nसोशल मीडिया पर फर्जी दावों की भरमार और पुलिस की चेतावनी\n\nपिछले कुछ दिनों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई वीडियो और पोस्ट प्रसारित किए जा रहे थे, जिनमें दावा किया जा रहा था कि 21 अगस्त को आरक्षण सुधार के मुद्दे पर प्रदर्शन की अनुमति मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए जनता से अपील की है कि वे किसी भी बिना जांच-परख वाली खबर को शेयर या फॉरवर्ड न करें। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरें गढ़ने तथा उन्हें फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरक्षण सुधार के इस प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति को लेकर इससे पहले भी भ्रामक दावे सामने आ चुके हैं, जिस पर पुलिस को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी थी।\n\n \n\nनई दिल्ली जिले में लागू है बीएनएसएस की धारा 163\n\nदिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि समूचे नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा पहले से ही प्रभावी है। इस धारा के लागू रहने के कारण किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने, मार्च निकालने, जुलूस आयोजित करने अथवा प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। इस प्रकार किसी भी अनधिकृत जमावड़े को कानून का उल्लंघन माना जाएगा।\n\n \n\nNEET प्रदर्शन की पृष्ठभूमि और सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति\n\nजंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह मुस्तैदी हाल की घटनाओं के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पूर्व 20 जुलाई को NEET पेपर लीक तथा शिक्षा सुधारों की मांगों को लेकर छात्रों के विशाल प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर हिंसक झड़पें देखने को मिली थीं। उस दौरान सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई का मामला अदालत तक पहुंचा था।\n\n इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग की पड़ताल के लिए एक हाई-पावर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया है कि प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय भी पूर्व में यह टिप्पणी कर चुका है कि शहर के मुख्य हिस्सों में अनियंत्रित प्रदर्शन नहीं होने चाहिए और जंतर-मंतर पर अनुमति देने का अंतिम अधिकार दिल्ली पुलिस के पास ही सुरक्षित है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: सोशल मीडिया पर अनसुलझी या फर्जी खबरों को बिना जांचे-परखे शेयर करने पर पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है।\n\n• दिल्ली में: 21 अगस्त को नई दिल्ली जिले और जंतर-मंतर के आसपास धारा 163 लागू होने के कारण किसी भी प्रकार की सभा या मार्च आयोजित करने पर पाबंदी रहेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. क्या 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मिली है?\nनहीं, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और अनुमति के दावे फर्जी हैं।\n\n2. नई दिल्ली जिले में कौन सा कानून लागू है?\nनई दिल्ली जिले में बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।\n\n3. फर्जी खबरें फैलाने वालों पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी?\nदिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की झूठी खबरें बनाने या प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।\n\n4. सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में क्या आदेश दिया है?\nसुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए एक हाई-पावर कमेटी गठित की है।",
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  "category": "दिल्ली",
  "publishedAt": "2026-08-20",
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    "दिल्ली पुलिस",
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