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  "type": "article",
  "title": "दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद, शरजील इमाम को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका",
  "summary": "दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है, दोनों करीब 6 साल से जेल में बंद हैं।",
  "content": "दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने UAPA के तहत दर्ज इस केस में दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर खालिद और शरजील इमाम पिछले करीब 6 साल से जेल में बंद हैं।\n\nफरवरी 2020 में हुए थे दंगे\nदिल्ली पुलिस ने दंगे की साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद और शरजील इमाम को UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया था। फरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में दंगे भड़के थे, जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसी दंगे की साजिश के आरोप में दोनों जेल में बंद हैं।\n\nयाचिका में क्या दलील दी गई\nदोनों आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद पिछले छह महीनों में मुकदमे की सुनवाई में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। याचिका में कहा गया कि इस देरी के बीच उमर खालिद और शरजील इमाम करीब छह साल जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।\n\nदूसरी बार मांगी थी जमानत, पहले भी हो चुका इनकार\nयह दूसरा मौका था जब उमर खालिद और शरजील इमाम ने इस मामले में जमानत की अर्जी लगाई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 जनवरी को दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। पिछली सुनवाई में अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर नई जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा था।\n\nपुलिस ने किया जमानत का विरोध\nसुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध किया। पुलिस के विरोध और अदालत में पेश दलीलों पर विचार करने के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल दोनों को जेल में ही रहना होगा।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह मामला दिखाता है कि गंभीर आरोपों में UAPA के तहत जमानत मिलना कितना मुश्किल होता है और ऐसे मुकदमों में सालों लग सकते हैं।\n• दिल्ली में: दिल्ली दंगों से जुड़े इस बड़े साजिश केस पर लोगों की नजर बनी रहेगी, क्योंकि इससे जुड़े कई और आरोपियों के मामले भी अदालत में लंबित हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका किस कोर्ट ने खारिज की?\nदिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह जमानत याचिका खारिज की है।\n\n2. दोनों पर किस कानून के तहत मामला दर्ज है?\nदोनों पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज है।\n\n3. उमर खालिद और शरजील इमाम कब से जेल में हैं?\nदोनों करीब 6 साल से जेल में बंद हैं।\n\n4. दिल्ली दंगे कब हुए थे और कितने लोगों की मौत हुई थी?\nफरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में दंगे हुए थे, जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी।\n\n5. सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिछली जमानत याचिका कब खारिज की थी?\nसुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिछली जमानत याचिकाएं इसी साल 5 जनवरी को खारिज कर दी थीं।\n\n6. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहा?\nदिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध किया।",
  "url": "https://trendkia.com/delhi/delhi-dnga-sajisha-kesa-men-umar-khalid-sharjeel-imam-ko-jhataka-korta-ne-kharija-ki-jamanata-yachika-4684",
  "category": "दिल्ली",
  "publishedAt": "2026-07-04",
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    "दिल्ली दंगे",
    "उमर खालिद",
    "शरजील इमाम",
    "UAPA",
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    "दिल्ली पुलिस",
    "नॉर्थ ईस्ट दिल्ली"
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