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  "title": "दिल्ली मतदाता सूची संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजकर मांगा जवाब",
  "summary": "दिल्ली में मतदाता सूची से 47 लाख नाम हटाने और 33 लाख नोटिस जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।",
  "content": "राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन (SIR) से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने आयोग को दो सप्ताह की समयसीमा देते हुए पूरे मामले पर अपना आधिकारिक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान मतदाता सूची की पारदर्शिता और बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए।\n\nयाचिकाकर्ता ने 47 लाख नाम हटाने और 33 लाख नोटिस पर उठाए सवाल\nयाचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 33 लाख अन्य नागरिकों को नोटिस भेजे गए हैं, जिसके पीछे रिकॉर्ड में कमी का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस पूरी कवायद में पारदर्शिता की भारी कमी है।\n\nप्रशांत भूषण ने तर्क रखा कि आयोग अधिकांश हटाए गए नामों को 'शिफ्ट' की श्रेणी में डाल रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अपीलों के निपटारे में 12 साल तक का समय लग जाएगा, और ऐसी ही स्थिति यहां भी पैदा हो सकती है जहां ड्राफ्ट रोल से 47 लाख नाम पहले ही गायब कर दिए गए हैं।\n\nआयोग का पक्ष और कोर्ट में हुई तीखी बहस\nनिर्वाचन आयोग की तरफ से उपस्थित वकील डी एस नायडू ने दलील दी कि उन्हें याचिका की प्रति पहले से उपलब्ध नहीं कराई गई थी। आयोग के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने केवल एक सप्ताह पहले अपना प्रतिवेदन दिया था और आयोग उस पर कोई निर्णय ले पाता, उससे पहले ही वे अदालत पहुंच गए। आयोग ने यह भी कहा कि इस संबंध में पहले ही प्रेस नोट जारी किया जा चुका है और प्रत्येक नोटिस में स्पष्ट कारण दर्ज होता है, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है।\n\nसुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने निर्वाचन आयोग को इन सभी शिकायतों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि भेजे गए नोटिस देखने में कंप्यूटर से तैयार किए गए प्रतीत होते हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि नोटिस विशिष्ट श्रेणियों में भेजे जा रहे हैं, जबकि संबंधित व्यक्ति को यह समझना मुश्किल होता है कि एलडी (LD) जैसी श्रेणियों का सही अर्थ क्या है।\n\nकार्यबल की तैनाती और अंतिम समयसीमा पर आयोग का स्पष्टीकरण\nसीजेआई (CJI) ने सुनवाई में स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को इस तार्किक अंतर और पूरी प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अदालत ने आयोग से सीधा प्रश्न किया कि जब लगभग 30 लाख नोटिस जारी किए गए हैं, तो इसके सत्यापन के लिए कितने बीएलओ (BLO) तैनात किए गए हैं।\n\nइस पर निर्वाचन आयोग ने अदालत के समक्ष डेटा रखते हुए जानकारी दी कि पेंडेंसी को संभालने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि जमीन पर 14,000 बीएलओ (BLO) और 1,200 ईआरओ (ERO) तैनात किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस कार्य की अंतिम समयसीमा 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है। यदि यह कार्य समय पर पूरा नहीं होता है, तो वे अंतिम तारीख आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आयोग ने पीठ को भरोसा दिलाया कि चूंकि दिल्ली कोई चुनावी राज्य नहीं है, इसलिए किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया जाएगा।\n\nइसका आप पर असर\nयह कानूनी प्रक्रिया दिल्ली के लाखों निवासियों के मताधिकार और वोटर पहचान पत्र की स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।\n\n• राष्ट्रीय प्रभाव: देश भर के नागरिकों के लिए मतदाता सूची संशोधन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल तय होगी। यदि अदालत कड़े नियम तय करती है तो अन्य राज्यों में भी बिना ठोस सत्यापन के नाम हटाना आसान नहीं होगा।\n• दिल्ली में प्रभाव: दिल्ली के जिन 33 लाख लोगों को नोटिस मिले हैं उन्हें अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का मौका मिलेगा। यदि 29 अक्टूबर की मौजूदा समयसीमा बढ़ती है तो नागरिकों को दस्तावेजी जांच के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।\n• हटाए गए 47 लाख मतदाताओं पर असर: जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची से कटे हैं वे अपील और सुधार प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे। आयोग के आश्वासन के अनुसार वास्तविक मतदाताओं को सूची में बहाल करने की उम्मीद बढ़ेगी।\n• बीएलओ सत्यापन प्रक्रिया: 14,000 बीएलओ और 1,200 ईआरओ की तैनाती से जमीनी स्तर पर मतदाताओं के घर-घर सत्यापन में तेजी आएगी। नागरिकों को अपने पते और दस्तावेजों की स्थिति स्थानीय बूथ अधिकारियों से जांचने की सुविधा होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह न्यायिक विवाद दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम काटे जाने और नोटिस जारी करने के प्रशासनिक तरीकों के खिलाफ याचिका दायर होने से उपजा है।\n\n• याचिका का प्राथमिक कारण: याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख इसलिए किया क्योंकि ड्राफ्ट रोल से 47 लाख नाम बिना पर्याप्त पारदर्शिता के हटा दिए गए थे। इसके साथ ही 33 लाख अन्य नागरिकों को तकनीकी खामियों का हवाला देकर नोटिस थमा दिए गए।\n• आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल: नोटिसों के कंप्यूटर जनरेटेड दिखने और आम लोगों के लिए जटिल श्रेणियां तय करने पर अदालत ने चिंता जताई। आयोग द्वारा अधिकांश हटाए गए नामों को केवल 'स्थानांतरित' बता देने के वर्गीकरण पर भी आपत्ति जताई गई।\n• प्रक्रियात्मक जल्दबाजी का आरोप: निर्वाचन आयोग ने अदालत में तर्क दिया कि प्रतिवेदन मिलने के केवल एक सप्ताह के भीतर ही याचिकाकर्ता सीधे अदालत पहुंच गए। आयोग के अनुसार पेंडेंसी संभालने के लिए पर्याप्त फील्ड स्टाफ मौजूद है और 29 अक्टूबर की समयसीमा बढ़ाई भी जा सकती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को क्या निर्देश दिया है?\nसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मतदाता सूची मामले में निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।\n\n2. दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से कितने नाम हटाए गए हैं?\nयाचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण के अनुसार दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं।\n\n3. कितने मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं?\nरिकॉर्ड में कमियों का हवाला देते हुए लगभग 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।\n\n4. इस कार्य के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने अधिकारी तैनात किए हैं?\nनिर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि पेंडेंसी को संभालने के लिए 14,000 बीएलओ (BLO) और 1,200 ईआरओ (ERO) तैनात किए गए हैं।\n\n5. इस संशोधन प्रक्रिया की अंतिम तिथि क्या तय की गई है?\nप्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित है, और आयोग जरूरत पड़ने पर इसे आगे बढ़ाने को तैयार है।",
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  "category": "दिल्ली",
  "publishedAt": "2026-09-22",
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