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  "type": "article",
  "title": "दो बालिगों के सहमति से साथ रहने पर परिजन नहीं बना सकते दबाव, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला",
  "summary": "दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अगस्त के आदेश में स्पष्ट किया कि सहमति से लिव-इन में रह रहे बालिग जोड़े के रिश्ते में समाज या परिजन बाधा नहीं डाल सकते और उन्हें विवाह के समान अधिकार प्राप्त हैं।",
  "content": "दो बालिग व्यक्तियों के आपसी सहमति से एक साथ रहने के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा और प्रगतिशील निर्णय दिया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि जब दो वयस्क अपनी इच्छा, जिम्मेदारी और पूरी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का विकल्प चुनते हैं, तो उनके इस रिश्ते में परिवार या समाज का कोई भी व्यक्ति अड़चन नहीं पैदा कर सकता। जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने 13 अगस्त को जारी अपने आदेश में रेखांकित किया कि सामाजिक नैतिकता और पूर्वाग्रहों के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी माता-पिता, रिश्तेदार या मित्र को किसी वयस्क जोड़े के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डालने अथवा उन्हें धमकी देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।\n\nलिव-इन संबंधों पर अदालत के तीन प्रमुख सिद्धांत\nअपने आदेश के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने बालिग जोड़ों के अधिकारों और व्यक्तिगत पहचान को लेकर तीन अत्यंत महत्वपूर्ण बातें सामने रखीं\n\n• व्यक्तिगत पहचान और संवैधानिक अधिकार: संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकारों को सामाजिक नैतिकता या रूढ़िवादी पूर्वाग्रहों की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। ऐसा करना किसी व्यक्ति की अपनी पहचान को समाप्त करने के समान है।\n• स्वतंत्रता में बाधा डालने का अधिकार किसी को नहीं: जब दो वयस्क अपनी स्वतंत्र मर्जी और जिम्मेदारी के साथ एक साथ रहने का निर्णय लेते हैं, तो परिजनों या अन्य किसी भी तीसरे पक्ष को उनकी स्वतंत्रता में खलल डालने या उनकी जान-माल को खतरे में डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है।\n• विवाह के समान गरिमा और अधिकार: भले ही लिव-इन में रहने वाले जोड़े ने औपचारिक रूप से धार्मिक या कानूनी रीति-रिवाजों से विवाह न किया हो, फिर भी आपसी सहमति से बने ऐसे रिश्ते की गरिमा और कानूनी अधिकार एक शादीशुदा जोड़े के जीवन के समान ही माने जाएंगे।\n\nकपल को मिली जान से मारने की धमकियां और हाईकोर्ट का रुख\nयह पूरा मामला 30 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के एक लिव-इन कपल से जुड़ा हुआ है। यह जोड़ा लंबे समय से एक साथ निवास कर रहा था और भविष्य में एक-दूसरे से शादी करने का विचार रखता था। हालांकि, इस रिश्ते को लेकर युवती के पिता और भाई बेहद नाराज थे। परिजनों का विरोध इतना बढ़ गया कि वे दोनों को लगातार शारीरिक हिंसा करने और जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर कपल ने सबसे पहले स्थानीय थाना प्रभारी (एसएचओ) से मुलाकात की और सुरक्षा की मांग की।\n\nस्थानीय पुलिस स्टेशन से जब उन्हें कोई सहायता या ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली, तो अपनी जान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस जोड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने 13 अगस्त को स्पष्ट आदेश जारी किया और संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कपल को तुरंत पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं।\n\nसुप्रीम कोर्ट के फैसले और घरेलू हिंसा कानून का हवाला\nमामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौरभ बनर्जी ने देश की शीर्ष अदालत के पूर्व फैसलों का संदर्भ दिया। उन्होंने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई मामलों में यह स्थापित कर चुका है कि दो बालिग व्यक्तियों को बिना औपचारिक विवाह के भी अपनी मर्जी से एक साथ रहने का पूरा कानूनी अधिकार है। कानून की नजर में अब इस प्रकार के संबंधों को स्पष्ट मान्यता हासिल है।\n\nइसके साथ ही अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की विधायिका ने भी महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं। उदाहरण के तौर पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसी कानूनी धाराओं के माध्यम से ऐसे लिव-इन संबंधों में रह रही महिलाओं के अधिकारों को व्यापक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: सहमति से साथ रहने वाले बालिग जोड़ों को समाज या परिजनों के दबाव और धमकियों के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार मिलता है।\n• दिल्ली में: पुलिस प्रशासन को लिव-इन जोड़ों से मिली सुरक्षा याचिकाओं पर तुरंत कदम उठाने और सुरक्षा मुहैया कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप पर क्या अहम फैसला दिया है?\nअदालत ने स्पष्ट किया है कि दो बालिगों की आपसी मर्जी से साथ रहने के फैसले में परिवार या समाज का कोई व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता और यह रिश्ता विवाह के समान अधिकार रखता है।\n\n2. यह मामला किस कपल से संबंधित था और उन्हें क्या धमकियां मिल रही थीं?\nयह याचिका 30 से 35 वर्ष की आयु के एक लिव-इन कपल ने दायर की थी, जिन्हें लड़की के पिता और भाई की तरफ से हिंसा और जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही थीं।\n\n3. पुलिस के पास जाने पर कपल को राहत क्यों नहीं मिली?\nकपल ने सबसे पहले स्थानीय थाना प्रभारी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।\n\n4. जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने इस मामले में क्या आदेश पारित किया?\nजस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने 13 अगस्त को अपने आदेश में कपल को तुरंत पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के कड़े निर्देश दिए।\n\n5. अदालत ने लिव-इन रिलेशनशिप को महिलाओं के कानूनी अधिकारों से कैसे जोड़ा?\nकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का हवाला देते हुए बताया कि विधायिका ने ऐसे रिश्तों में महिलाओं के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी है।",
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  "category": "दिल्ली",
  "publishedAt": "2026-08-20",
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    "दिल्ली हाईकोर्ट",
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