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  "type": "article",
  "title": "आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन को मिली उम्रकैद के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट तैयार, पुलिस से मांगा जवाब",
  "summary": "उत्तर-पूर्वी दिल्ली के 2020 के दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।",
  "content": "दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की अपील पर विचार करने की सहमति व्यक्त की है। उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से औपचारिक जवाब मांगा है। यह मामला 24 से 26 फरवरी 2020 के दौरान हुई हिंसक झड़पों के सबसे चर्चित आपराधिक मुकदमों में से एक है।\n\nअदालत के निर्देश और अगली सुनवाई की प्रक्रिया\nन्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने ताहिर हुसैन द्वारा दायर अपील को औपचारिक रूप से सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को 02 दिसंबर को अन्य संबंधित मामलों की अपीलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश जारी किया है। इसके अतिरिक्त, पीठ ने कारागार अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दोषी ताहिर हुसैन से संबंधित सभी आवश्यक विवरण और जेल आचरण रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही, मामले की संपूर्ण समीक्षा के लिए निचली अदालत के मूल रिकॉर्ड भी तलब किए गए हैं। ताहिर हुसैन ने अपनी अपील याचिका में तर्क दिया है कि उन्हें जनता के आक्रोश को शांत करने और प्रशासनिक दबाव के कारण इस आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।\n\nहत्याकांड की पृष्ठभूमि और नाले से शव की बरामदगी\nअभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए घटनाक्रम के अनुसार, 26 फरवरी 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर थाने में अपने पुत्र अंकित शर्मा के लापता होने की औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अंकित शर्मा IB में कार्यरत थे और 25 फरवरी 2020 से लापता चल रहे थे। परिजनों को बाद में स्थानीय निवासियों के माध्यम से सूचना मिली कि उपद्रवियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को चांद बाग पुलिया स्थित मस्जिद के समीप खजूरी खास नाले में फेंक दिया है। इस सूचना के आधार पर जब खजूरी खास नाले की तलाशी ली गई, तो वहां से अंकित शर्मा का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच में अंकित शर्मा के शरीर पर कुल 51 गंभीर चोटों के निशान दर्ज किए गए थे।\n\nनिचली अदालत का फैसला और दोषियों की सजा\nनिचली अदालत ने 31 जुलाई को इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन के साथ-साथ चार अन्य सह-अभियुक्तों नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया था। अदालत ने इन पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा निर्धारण के समय अदालत ने यह टिप्पणी भी की थी कि हालांकि यह अपराध अत्यधिक क्रूर और गंभीर श्रेणी का है, फिर भी यह न्यायशास्त्र के \"दुर्लभतम से दुर्लभ\" (rarest of rare) सिद्धांत की परिधि में नहीं आता है, जिसके कारण दोषियों को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती।\n\n2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों का व्यापक संदर्भ\nउत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा का दौर 24 फरवरी 2020 को उस समय प्रारंभ हुआ था जब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थकों और विरोधियों के मध्य हिंसक झड़पें भड़क उठी थीं। देखते ही देखते यह संघर्ष व्यापक सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया और कई दिनों तक खजूरी खास, चांद बाग तथा आसपास के क्षेत्रों में आगजनी, पथराव व हत्याएं होती रहीं। इस सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप कम से कम 53 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जबकि सैकड़ों अन्य नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए थे और करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी।\n\nइसका आप पर असर\nयह कानूनी घटनाक्रम उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामलों में न्याय प्रक्रिया और अपीलीय प्रणाली की कार्यप्रणाली को रेखांकित करता है।\n\n• भारत में: यह मामला देश भर में हाई-प्रोफाइल आपराधिक मुकदमों में सजा के बाद मिलने वाले अपीलीय अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के मानकों को स्पष्ट करता है। इससे यह संकेत मिलता है कि गंभीर आरोपों में भी उच्च अदालतें साक्ष्यों का पुनः बारीक परीक्षण करती हैं।\n• दिल्ली में: 2020 के दंगों के पीड़ितों और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के निवासियों के लिए यह सुनवाई मामले के अंतिम विधिक निस्तारण का एक महत्वपूर्ण चरण है। इससे दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया और निचली अदालत के निर्णयों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच सुनिश्चित होती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका पर क्या आदेश दिया?\nहाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और जेल रिकॉर्ड तलब किए हैं।\n\n2. अंकित शर्मा कौन थे और उनकी हत्या कब हुई थी?\nअंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी थे, जिनकी हत्या फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कर दी गई थी।\n\n3. निचली अदालत ने ताहिर हुसैन को क्या सजा सुनाई थी?\nनिचली अदालत ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन और चार अन्य अभियुक्तों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।\n\n4. ताहिर हुसैन के अलावा इस मामले में अन्य दोषी कौन हैं?\nइस मामले में ताहिर हुसैन के साथ नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी हत्या का दोषी ठहराया गया है।\n\n5. ताहिर हुसैन की याचिका पर अगली सुनवाई कब होगी?\nदिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 02 दिसंबर को तय की है।",
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  "category": "दिल्ली",
  "publishedAt": "2026-09-02",
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