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  "type": "article",
  "title": "जहांगीरपुरी बस स्टैंड के पास स्कूटी सवार को मर्सिडीज ने कुचला, आरोपी चालक गिरफ्तार",
  "summary": "दिल्ली के जहांगीरपुरी बस स्टैंड के पास 5 जुलाई को तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने स्कूटी सवार दीपक कुमार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कैब चालक की सूचना पर पुलिस ने आरोपी चालक अंश प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।",
  "content": "दिल्ली के जहांगीरपुरी बस स्टैंड के पास 5 जुलाई को एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने स्कूटी सवार युवक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगोलपुरी इलाके के रहने वाले दीपक कुमार के रूप में हुई है। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने PCR कॉल के आधार पर कार का नंबर ट्रेस करके कुछ ही देर में आरोपी को धर दबोचा।\n\nआउटर रिंग रोड पर फुटओवर ब्रिज के नीचे हुआ हादसा\nपुलिस के मुताबिक दीपक कुमार अपना काम खत्म करके स्कूटी से कश्मीरी गेट की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह आउटर रिंग रोड पर फुटओवर ब्रिज के नीचे पहुंचे, पीछे से बेहद तेज रफ्तार में आ रही मर्सिडीज कार ने उनकी स्कूटी को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दीपक बुरी तरह घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के फौरन बाद कार चालक अपनी गाड़ी समेत वहां से भाग निकला और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।\n\nकैब ड्राइवर की सूचना बनी पुलिस के लिए अहम सुराग\nजानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर मौजूद एक कैब चालक ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। कैब चालक ने भागती हुई मर्सिडीज कार का नंबर भी पुलिस को बता दिया। इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा शुरू किया और कुछ ही देर में आरोपी चालक को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त कार अंश प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति चला रहा था। पहचान होते ही पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।\n\nजहांगीरपुरी थाने में मामला दर्ज, जांच जारी\nपुलिस ने आरोपी चालक अंश प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर जहांगीरपुरी थाने में BNS की धारा 281 और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। BNS की धारा 281 सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही या तेज रफ्तार से वाहन चलाने से जुड़ी है, जबकि धारा 106(1) ऐसी लापरवाही से किसी की मौत होने पर लगाई जाती है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार कितनी थी और चालक ने इतनी लापरवाही क्यों बरती। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह हादसा दिखाता है कि नए BNS कानून की धारा 106(1) के तहत अब लापरवाही से मौत होने पर देशभर में स्पष्ट कानूनी कार्रवाई होती है, चाहे हादसा किसी भी शहर में हो।\n• दिल्ली में: जहांगीरपुरी बस स्टैंड के पास आउटर रिंग रोड पर फुटओवर ब्रिज वाले हिस्से से गुजरने वाले स्कूटी और बाइक सवारों को तेज रफ्तार वाहनों से खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यह हादसा कब और कहां हुआ?\nयह हादसा 5 जुलाई को दिल्ली के जहांगीरपुरी बस स्टैंड के पास आउटर रिंग रोड पर फुटओवर ब्रिज के नीचे हुआ।\n\n2. हादसे में मरने वाले की पहचान क्या है?\nमृतक की पहचान मंगोलपुरी इलाके के रहने वाले दीपक कुमार के रूप में हुई है।\n\n3. हादसे के वक्त मर्सिडीज कार कौन चला रहा था?\nजांच में सामने आया कि हादसे के वक्त कार अंश प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति चला रहा था।\n\n4. आरोपी चालक को कैसे पकड़ा गया?\nघटनास्थल पर मौजूद एक कैब चालक ने पुलिस को हादसे की सूचना दी और भागती कार का नंबर बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया।\n\n5. पुलिस ने कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया है?\nजहांगीरपुरी थाने में BNS की धारा 281 और 106(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।\n\n6. अब आगे क्या होगा?\nपुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी रखी है।",
  "url": "https://trendkia.com/delhi/jahangirpuri-basa-stainda-ke-pasa-skuti-savara-ko-mercedes-ne-kuchala-aropi-chalaka-giraphtara-5404",
  "category": "दिल्ली",
  "publishedAt": "2026-07-07",
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    "जहांगीरपुरी हादसा",
    "मर्सिडीज कार दुर्घटना",
    "दिल्ली सड़क हादसा",
    "स्कूटी सवार मौत",
    "आउटर रिंग रोड",
    "BNS धारा 106"
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  "site": "TrendKia"
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