जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग का आरोप, दिल्ली हाई कोर्ट ने विस्तृत जांच याचिका पर सुनवाई मंजूर की दिल्ली हाई कोर्ट 24 जुलाई को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों की एनआईए जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह आंदोलन देश को अस्थिर करने की एक विदेशी साजिश है और इसमें उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। राजधानी दिल्ली के प्रमुख प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर पर पिछले कुछ समय से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के लगातार विरोध प्रदर्शनों का मामला अब आधिकारिक तौर पर अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे आंदोलन और इससे जुड़ी गतिविधियों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से विस्तृत जांच कराने की मांग वाली एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। स्थिति की तात्कालिकता को समझते हुए, अदालत ने इस गंभीर मामले पर विस्तार से विचार करने के लिए शुक्रवार, 24 जुलाई की तारीख तय की है। यह बड़ा कानूनी कदम उस समय उठाया गया है जब याचिकाकर्ता ने इन प्रदर्शनों के कारण आम जनता को हो रही भारी परेशानियों का हवाला दिया है और इसके पीछे किसी बड़ी विदेशी साजिश के होने की गहरी आशंका जताई है। गुरुवार को इस बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले को मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष तत्काल विचार के लिए रखा गया। याचिकाकर्ता का कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील बरुण कुमार सिन्हा ने अदालत के सामने जमीनी हालात की भयावहता को स्पष्ट किया। उन्होंने वरिष्ठ न्यायाधीशों से अपील की कि स्थिति की संवेदनशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को देखते हुए इस जनहित याचिका को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। वकील ने अपनी प्रारंभिक दलीलों में बताया कि लगातार हो रहे इन अनियंत्रित प्रदर्शनों की वजह से महानगर का दैनिक जनजीवन, स्थानीय व्यापार और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुकी है। जल्द सुनवाई की अपनी मांग के समर्थन में तर्क देते हुए वकील सिन्हा ने अदालत को बताया कि रास्तों की लगातार घेराबंदी के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए उन्होंने अदालत में कहा कि "पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया गया है।" जमीनी हकीकत को लेकर उनकी इन जोरदार दलीलों को सुनने के बाद, खंडपीठ ने अगले ही दिन इस जटिल मामले की विस्तृत सुनवाई करने पर अपनी पूर्ण सहमति जता दी। 20 जुलाई को हुआ उग्र प्रदर्शन और नुकसान अदालत में दायर किए गए इस विस्तृत कानूनी दस्तावेज में मुख्य रूप से 20 जुलाई को हुई हिंसक घटनाओं पर भारी ध्यान केंद्रित किया गया है। याचिका के अनुसार, उस विशिष्ट दिन प्रदर्शनकारी समूहों ने एकजुट होकर संसद भवन की तरफ एक बहुत बड़ा और समन्वित मार्च निकाला था, जिसके कारण आसपास के उच्च सुरक्षा वाले इलाकों में भारी अव्यवस्था फैल गई थी। इस मार्च के कारण आम लोगों की आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध लग गए और याचिका में बताया गया है कि इस उग्र विरोध के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। फाइलिंग में आगे यह भी दर्ज किया गया है कि स्थिति को कवर कर रहे मीडिया पेशेवरों और पत्रकारों पर उग्र भीड़ द्वारा शारीरिक हमले किए गए, और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में कई ड्यूटीरत पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। विदेशी फंडिंग और बड़ी साजिश के गंभीर आरोप यह महत्वपूर्ण जनहित याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की तरफ से औपचारिक रूप से तैयार और दायर की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में प्रदर्शनों की वास्तविक मंशा और इसके छिपे हुए नेतृत्व पर कई बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका स्पष्ट तर्क है कि जंतर-मंतर पर चल रहा यह जमावड़ा किसी भी दृष्टिकोण से कोई वास्तविक या स्वाभाविक छात्र आंदोलन नहीं है। इसके बजाय, याचिका में इसे देश की आंतरिक शांति भंग करने और पूरे राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए रची गई एक बहुत बड़ी और सुनियोजित साजिश करार दिया गया है। अग्रवाल ने अदालत के समक्ष यह भी दावा किया है कि इन विघटनकारी गतिविधियों को विदेशी ताकतों का सक्रिय समर्थन मिल रहा है और इस लंबे आंदोलन को जारी रखने के लिए विदेशों से भारी मात्रा में गुप्त फंडिंग भी लगातार आ रही है। इन गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए, याचिकाकर्ता ने औपचारिक रूप से मांग की है कि जांच का पूरा जिम्मा तुरंत केंद्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी को सौंपा जाए। याचिका में अदालत से यह सख्त निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनों, हिंसा और संपत्तियों के नुकसान के संबंध में अब तक जितनी भी प्राथमिकियां (एफआईआर) दर्ज की हैं, उन्हें बिना किसी देरी के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित कर दिया जाए। इसके साथ ही, यह भी जोरदार मांग की गई है कि उन सभी उपद्रवियों की तत्काल पहचान की जाए जिन्होंने जानबूझकर हिंसा फैलाई, संपत्तियों में तोड़फोड़ की और विरोध के चरम पर आपातकालीन सेवाओं के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न की, ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। एक्टिविस्ट की भूमिका और बदलती मांगें जंतर-मंतर पर हो रही इन प्रत्यक्ष घटनाओं के अलावा, इस व्यापक याचिका में कुछ प्रमुख हस्तियों की भूमिका पर भी गहरा संदेह व्यक्त किया गया है। कानूनी दस्तावेज में विशेष रूप से जाने-माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है, और यह सनसनीखेज आरोप लगाया गया है कि उनके कुछ अज्ञात विदेशी संगठनों के साथ बेहद संदिग्ध संबंध हो सकते हैं। याचिका में पृष्ठभूमि के तौर पर यह बात भी स्पष्ट की गई है कि शुरुआत में यह पूरा विरोध प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मुख्य मांग को लेकर ही आयोजित किया गया था। लेकिन, याचिकाकर्ता का अब यह दावा है कि इस मूल उद्देश्य को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है, और अब इस भारी भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हावी हो गए हैं, जिनकी गतिविधियां और सार्वजनिक बयान स्पष्ट रूप से भारत विरोधी विचारधारा को दर्शाते हैं। इस प्रारंभिक चरण में, यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विदेशी फंडिंग, अंतरराष्ट्रीय साजिश और भारत विरोधी तत्वों की घुसपैठ से जुड़ी ये सभी सनसनीखेज बातें फिलहाल केवल याचिकाकर्ता द्वारा कानूनी दस्तावेजों में किए गए औपचारिक दावे मात्र हैं। वास्तविक न्यायिक प्रक्रिया अभी अपने बिल्कुल शुरुआती चरण में है और हाई कोर्ट ने अब तक किसी भी ठोस सबूत का मूल्यांकन नहीं किया है, और न ही प्रदर्शनकारियों और उनके आयोजकों के खिलाफ लगाए गए इन व्यापक आरोपों पर अपनी कोई अंतिम मुहर या फैसला सुनाया है。 इसका आप पर असर • भारत में: यदि अदालत एनआईए जांच का आदेश देती है, तो यह इस बात की एक बड़ी कानूनी मिसाल बन सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भविष्य में बड़े विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से कैसे निपटेंगी। • दिल्ली में: जंतर-मंतर के आसपास रोजाना ट्रैफिक जाम और बंद रास्तों का सामना कर रहे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिल सकती है, यदि अदालत इन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करती है। सवाल-जवाब 1. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ जनहित याचिका क्यों दायर की गई है? यह पीआईएल चल रहे विरोध प्रदर्शनों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग के लिए दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा वित्त पोषित एक साजिश है। 2. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कब कर रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार, 24 जुलाई को इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। 3. जंतर-मंतर प्रदर्शनों को लेकर यह याचिका किसने दायर की है? यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा औपचारिक रूप से दायर की गई है। 4. 20 जुलाई के विरोध मार्च के दौरान क्या हुआ था? 20 जुलाई को, प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने का प्रयास किया था, जिसके परिणामस्वरूप सड़कें जाम हो गईं, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, और पुलिसकर्मियों तथा पत्रकारों को चोटें आईं। 5. याचिका में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का जिक्र क्यों किया गया है? याचिकाकर्ता ने सोनम वांगचुक की जांच की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि इस जाने-माने एक्टिविस्ट के कुछ विदेशी संगठनों के साथ संदिग्ध संबंध हो सकते हैं। 6. प्रदर्शनकारियों की शुरुआती मांग क्या थी? यह विरोध प्रदर्शन शुरुआत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई। https://trendkia.com/delhi/jantar-mantar-para-cjp-ke-pradarshana-men-videshi-phndinga-ka-aropa-delhi-high-court-ne-vistrita-jancha-yachika-para-sunavai-mnjur-10102 TrendKia — Har trend, sabse pehle.