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  "type": "article",
  "title": "मदरसों में आधुनिक शिक्षा की पहल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 संस्थानों को दिए मान्यता प्रमाणपत्र",
  "summary": "उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के तहत 26 मदरसों को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित और AI की पढ़ाई को अनिवार्य बताया।",
  "content": "उत्तराखंड के शिक्षण तंत्र में बड़े सुधारों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 26 मदरसों को नई शिक्षा नीति के तहत औपचारिक मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए हैं। इन नए मदरसों को शामिल करने के साथ ही राज्य में नए शैक्षणिक ढांचे के अंतर्गत मान्यता प्राप्त मदरसों की कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और वंदे मातरम का पूरा गायन किया गया। समारोह में उपस्थित सभी मदरसा संचालकों तथा प्रतिनिधियों ने सम्मानपूर्वक खड़े होकर राष्ट्रीय गीत का गायन किया।\n\nविज्ञान, गणित और एआई की पढ़ाई पर मुख्यमंत्री का जोर\nसमारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान दौर में मदरसा छात्रों के लिए पारंपरिक तालीम के साथ-साथ विज्ञान, गणित और आधुनिक तकनीक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बच्चे आधुनिक शैक्षणिक विषयों से वंचित रहेंगे तो वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और सामयिक शिक्षा उपलब्ध कराना है ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके।\n\nराजनीतिक बयानों और आलोचनाओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल उनकी सरकार की नीतियों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं और इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का रुख पूरी तरह से न्यायसंगत है। कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले संस्थानों को पूरा सहयोग दिया जाएगा, जबकि केवल अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।\n\nअल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण और अनिवार्य एनसीईआरटी पाठ्यक्रम\nउत्तराखंड में मदरसों के इस प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत 1 जुलाई को हुई थी, जब राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया था। इसके स्थान पर एक नया 'अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' गठित किया गया, जिसके तहत राज्य के सभी मदरसों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए प्राधिकरण ने मदरसों के लिए एक अद्यतन पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का सिलेबस लागू किया गया है।\n\nनए शैक्षणिक नियमों के तहत अब मदरसों में मजहबी शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों का अध्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से मदरसा छात्रों की शैक्षणिक नींव मजबूत होगी और उन्हें मुख्यधारा के विद्यालयों के समकक्ष अवसर प्राप्त होंगे।\n\n30 सितंबर तक पंजीकरण की सीमा और मदरसा संचालकों की प्रतिक्रिया\nराज्य सरकार ने नए ढांचे के तहत सभी मदरसों के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। आंकड़ों के अनुसार, जब पुराना मदरसा बोर्ड कार्यरत था, तब राज्य में कुल 452 पंजीकृत मदरसे मौजूद थे। हालांकि, पिछले दो महीनों में लागू नई व्यवस्था के तहत अब तक केवल 33 मदरसों ने ही अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की है।\n\nइस नई नीति को लेकर मदरसा संचालकों के बीच मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। कुछ मदरसा प्रबंधक नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मदरसों का प्राथमिक उद्देश्य मजहबी तालीम देना है और पाठ्यक्रम में बदलाव करने से इन संस्थानों की पारंपरिक पहचान और धार्मिक शिक्षा प्रभावित हो सकती है।\n\nदूसरी ओर, आज मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले मदरसा संचालकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीति और नीयत की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने से उनका भविष्य संवरेगा। संचालकों का मानना है कि इस व्यवस्था से छात्रों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा, और जो लोग इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं वे अपने व्यक्तिगत कारणों से ऐसा कर रहे हैं।\n\nउत्तराखंड वक्फ बोर्ड का फैसला: नए निकाहनामे से हटाए गए कॉलम\nइसी शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार की कड़ी के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। वक्फ बोर्ड ने राज्य के लिए एक नया निकाहनामा तैयार किया है। इस नए आधिकारिक निकाहनामा दस्तावेज में से दूसरे, तीसरे और चौथे निकाह से संबंधित कॉलम पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, जिससे राज्य में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव आया है।\n\nइसका आप पर असर\nउत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने और 30 सितंबर तक अनिवार्य पंजीकरण से राज्य के छात्रों और शिक्षण संस्थानों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।\n\n• भारत में: देश भर के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों जैसे विज्ञान, गणित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने की बहस तेज होगी। इससे पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाने के नए राष्ट्रीय मॉडल का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।\n• उत्तराखंड में: राज्य में पंजीकृत 33 मदरसों के छात्रों को अब सामान्य स्कूलों की तर्ज पर विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे मदरसा छात्र मुख्यधारा की प्रतियोगिता परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे।\n• मदरसा संचालकों के लिए: मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थानों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि 30 सितंबर की समय-सीमा से पहले शेष मदरसों को पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।\n• सामाजिक प्रभाव: नया निकाहनामा प्रारूप लागू होने से राज्य में विवाह पंजीकरण के नियमों में पारदर्शिता आएगी और बहुविवाह के आधिकारिक कॉलम हटने से प्रशासनिक सुधार देखने को मिलेंगे।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने मदरसों को मान्यता प्रमाणपत्र दिए?\nमुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत 26 मदरसों को औपचारिक मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए हैं।\n\n2. उत्तराखंड में अब तक कुल कितने मदरसों को नई नीति के तहत मान्यता मिल चुकी है?\nनई नीति लागू होने के बाद राज्य में अब तक कुल 33 मदरसों को मान्यता मिल चुकी है।\n\n3. मदरसा शिक्षा बोर्ड के स्थान पर किस नए निकाय का गठन किया गया है?\nराज्य सरकार ने 1 जुलाई को मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करके 'अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' का गठन किया है।\n\n4. उत्तराखंड के मदरसों में किन विषयों की पढ़ाई अनिवार्य की गई है?\nनए नियमों के तहत मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य किया गया है।\n\n5. नए ढांचे के तहत मदरसों के पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है?\nराज्य सरकार ने मदरसों के पंजीकरण की अंतिम समय-सीमा 30 सितंबर निर्धारित की है।\n\n6. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने निकाहनामे में क्या बदलाव किया है?\nवक्फ बोर्ड ने नए निकाहनामा प्रारूप में से दूसरे, तीसरे और चौथे निकाह के कॉलम हटा दिए हैं।",
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  "category": "शिक्षा",
  "publishedAt": "2026-09-02",
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