कोलाबा चोरी मामले में रूपा दत्ता को अदालत से राहत, 50 हजार के बॉन्ड पर मिली जमानत मुंबई के कोलाबा में पर्स चोरी के मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रूपा दत्ता को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने उन पर देश न छोड़ने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने जैसी शर्तें लगाई हैं। मुंबई की एक अदालत ने बंगाली अभिनेत्री रूपा दत्ता को कोलाबा इलाके में सामने आए चोरी के एक मामले में बड़ी राहत दी है। करीब एक लाख अड़तालीस हजार रुपये मूल्य के कीमती सामान और नकदी चोरी करने के आरोप में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रही इस अभिनेत्री को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने पचास हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस कानूनी राहत के साथ ही अदालत ने मामले की जांच को प्रभावित न करने के लिए कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। अभिनेत्री को हिदायत दी गई है कि वह प्रकरण से जुड़े किसी भी सबूत के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगी और बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगी। क्या था पूरा घटनाक्रम और किसकी थी शिकायत यह पूरा कानूनी विवाद मरीन ड्राइव की रहने वाली डिंपल सिंघवी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना बारह जुलाई दो हजार छब्बीस की है जब वह बाबुलनाथ मंदिर से कोलाबा की तरफ जा रही थीं। उस दौरान रास्ते में काफी भीड़भाड़ थी और इसी अफरा-तफरी के बीच उनका पर्स गायब हो गया। इस पर्स के अंदर कई कीमती चीजें और जरूरी कागजात रखे हुए थे जो भीड़ का फायदा उठाकर चुरा लिए गए। चोरी गए सामान की पूरी सूची शिकायत दर्ज कराते समय डिंपल सिंघवी ने चोरी हुए सामान का पूरा ब्योरा पुलिस के सामने रखा था। उनके मुताबिक, पर्स में लगभग एक लाख बीस हजार रुपये मूल्य का डायमंड जड़ा हुआ सोने का ब्रेसलेट, दस हजार रुपये नकद और करीब पंद्रह हजार रुपये कीमत के एप्पल एयरपॉड्स रखे थे। इसके अलावा एक वॉलेट और कुछ बेहद जरूरी निजी दस्तावेज भी उसी पर्स में मौजूद थे। कुल मिलाकर इस चोरी में गए सामान की अनुमानित कीमत एक लाख अड़तालीस हजार रुपये आंकी गई। पर्स गायब होने की जानकारी मिलते ही पीड़िता ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद कोलाबा पुलिस थाने की टीम ने मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज की भूमिका मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। पुलिस का दावा है कि इन कैमरों की फुटेज में रूपा दत्ता कथित तौर पर शिकायतकर्ता का पीछा करती हुई दिखाई दीं। इसी मुख्य आधार पर पुलिस ने अभिनेत्री को इस आपराधिक प्रकरण से जोड़ते हुए गिरफ्तार कर लिया था। अधिकारियों का यह भी कहना था कि अभिनेत्री के पास से चोरी की गई कुछ संपत्ति बरामद कर ली गई है, हालांकि इस मामले में अदालत का कोई अंतिम निर्णय अभी तक सामने नहीं आया है। बचाव पक्ष की दलीलें और अदालत का फैसला जमानत की सुनवाई के दौरान रूपा दत्ता की पैरवी करते हुए उनके वकील सुनील पांडे ने अदालत के समक्ष उनका पक्ष रखा। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि अभिनेत्री को इस मामले में पूरी तरह से गलत तरीके से फंसाया गया है और वह केवल परिस्थितियों का शिकार बनी हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने पचास हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मंजूर कर ली। साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई कि वह बिना न्यायिक अनुमति के देश से बाहर यात्रा नहीं करेंगी और साक्ष्यों से खिलवाड़ से दूर रहेंगी। पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी आ चुका है सामने यह पहला मौका नहीं है जब रूपा दत्ता का नाम किसी चोरी या पॉकेटमारी के मामले से जुड़ा हो। इससे पहले वर्ष दो हजार बाईस में कोलकाता पुस्तक मेले के दौरान भी कथित तौर पर इसी तरह की गतिविधि के आरोप में उन्हें पकड़ा गया था। उस पुरानी घटना के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास से कई वॉलेट और पचहत्तर हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे। तब यह आरोप लगाया गया था कि वह भीड़भाड़ वाले आयोजनों में लोगों का ध्यान भटकाकर चोरियों को अंजाम देने की कोशिश करती थीं। इसका आप पर असर • भारत में: सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ के दौरान व्यक्तिगत सामान और कीमती वस्तुओं की सुरक्षा को लेकर लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। • मुंबई में: कोलाबा और आसपास के व्यस्त बाजारों तथा भीड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त और सुरक्षा उपायों को कड़ा किया जा सकता है। सवाल-जवाब 1. रूपा दत्ता को किस मामले में जमानत मिली है? रूपा दत्ता को मुंबई के कोलाबा में दर्ज 1.48 लाख रुपये के सामान की चोरी के मामले में जमानत मिली है। 2. अदालत ने जमानत के लिए कितनी राशि का बॉन्ड तय किया है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मंजूर की है। 3. अदालत द्वारा रूपा दत्ता पर क्या शर्तें लगाई गई हैं? अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ न करने और बिना अनुमति देश से बाहर न जाने का निर्देश दिया है। 4. यह घटना किस तारीख को और कहां हुई थी? यह घटना 12 जुलाई 2026 को बाबुलनाथ मंदिर से कोलाबा जाते समय रास्ते की भीड़भाड़ में हुई थी। 5. शिकायतकर्ता डिंपल सिंघवी का कितना सामान चोरी हुआ था? शिकायत के अनुसार करीब 1.20 लाख का डायमंड ब्रेसलेट, 10 हजार नकद और 15 हजार के एयरपॉड्स चोरी हुए थे। https://trendkia.com/entertainment/kolaba-chori-mamale-men-rupa-dutta-ko-rahata-50-hajara-ke-bonda-para-mili-jamanata-17982 TrendKia — Har trend, sabse pehle.