# कॉमेडियन प्रणित मोरे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का कदम, कई राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर केंद्र और सरकारों से मांगा स्पष्टीकरण

> बिरयानी टिप्पणी से जुड़े विवाद में स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे के खिलाफ दर्ज अलग-अलग प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग पर शीर्ष अदालत ने संबंधित सरकारों को नोटिस जारी किया है।

**Type:** article · **Category:** मनोरंजन · **Published:** 2026-09-21 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/entertainment/komediyana-pranit-more-ki-arji-para-suprima-korta-ka-kadama-kai-rajyon-men-darja-mamalon-ko-lekara-kendra-aura-sarakaron-se-manga--35784 · **Language:** Hindi
**Tags:** प्रणित मोरे, सुप्रीम कोर्ट, हिमांशु जांगड़ा, राष्ट्रीय महिला आयोग, महाराष्ट्र साइबर पुलिस, गुरुग्राम पुलिस, स्टैंडअप कॉमेडी

हास्य कलाकार प्रणित मोरे के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की संयुक्त पीठ ने इस कानूनी अर्जी पर विचार करते हुए केंद्र सरकार के अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा के प्रशासनों से उनका आधिकारिक पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। मंच संचालक के खिलाफ इंटरनेट पर साझा किए गए एक आपत्तिजनक संवाद के बाद कई थानों में कानूनी शिकायतें की गई थीं।

## शीर्ष अदालत में बचाव पक्ष की दलीलें
अदालत में हास्य कलाकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अलग-अलग जगहों पर दर्ज प्राथमिकियों की विषय-वस्तु पूरी तरह समान घटनाक्रम से जुड़ी है। ऐसे में कई अदालतों में एक ही बात पर समानांतर प्रक्रिया चलने के बजाय सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई तय होनी चाहिए। वकील ने पीठ को अवगत कराया कि संबंधित मंच संचालक पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांग चुके हैं और वह किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं।

प्रतिरक्षा पक्ष ने यह जानकारी भी प्रस्तुत की कि जिस फुटेज को लेकर यह कानूनी विवाद खड़ा हुआ, उसे किसी भी थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज होने से पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। इसके साथ ही अदालत को बताया गया कि सामग्री को सार्वजनिक करने से पूर्व संबंधित प्रचार दल ने कलाकार से आवश्यक सहमति हासिल नहीं की थी। इन सभी बिंदुओं को रिकॉर्ड पर लेते हुए पीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का फैसला सुनाया।

## मंच पर शुरू हुआ संवाद और विवादित टिप्पणी
इस पूरे मामले का आरंभ गुरुग्राम के एक सभागार में आयोजित हास्य प्रस्तुति के दौरान हुआ था। कार्यक्रम के मध्य प्रेक्षकों के बीच बैठे हिमांशु जांगड़ा नामक दर्शक ने अपनी किसी पुरानी मुलाकात का प्रसंग साझा करना शुरू किया। उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसने अपनी साथी के साथ भोजन के दौरान चिकन बिरयानी के बिल पर करीब 370 रुपए का भुगतान किया था। इसके तुरंत बाद उसने ऐसे शब्द कहे जिन्हें सामाजिक स्तर पर महिलाओं के प्रति अत्यंत अशोभनीय माना गया।

डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित अंश में दर्शक यह संकेत देता दिखा कि मामूली धनराशि खर्च करने के आधार पर वह शारीरिक निकटता की अपेक्षा कर रहा था। यहां तक कि जब महिला ने उसे वापस छोड़ने का आग्रह किया, तब भी वह अपने खर्च की भरपाई करने जैसी बातें दोहराता रहा। उस समय मंच पर मौजूद कलाकार इस वार्तालाप पर खिलखिलाते नजर आए और उन्होंने उस प्रसंग को 'पीक गुरुग्राम कॉन्टेंट' कहकर संबोधित किया, जिससे श्रोताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में तीव्र आक्रोश फैल गया।

## सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और आयोग का हस्तक्षेप
इंटरनेट पर दृश्य सामग्री सामने आने के पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना पर कड़ा रुख अख्तियार किया। आयोग ने मंच संचालक और उक्त दर्शक दोनों को तलब करते हुए हरियाणा के शीर्ष पुलिस अधिकारी को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। संस्था का स्पष्ट आकलन था कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की टिप्पणियां महिला सहमति और व्यक्तिगत गरिमा जैसे संवेदनशील विषयों को बेहद सतही तौर पर प्रस्तुत करती हैं।

इस प्रशासनिक निर्देश के बाद स्थानीय स्तर पर गुरुग्राम में कानूनी प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके समानांतर महाराष्ट्र की साइबर अपराध शाखा ने भी मोरे, जांगड़ा और एक अन्य सहभागी के विरुद्ध औपचारिक आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देश के अलग-अलग हिस्सों में कानूनी शिकंजा कसने के बाद ही कलाकार ने सर्वोच्च न्यायिक मंच का दरवाजा खटखटाकर सभी कार्यवाहियों को एक सूत्र में पिरोने का आग्रह किया।

## इसका आप पर असर
यह घटनाक्रम डिजिटल मंचों पर विचार व्यक्त करने वाले कलाकारों और दर्शकों के लिए कानूनी जवाबदेही के कड़े नियम स्पष्ट करता है।

- **सामग्री निर्माताओं पर प्रभाव:** डिजिटल मंचों पर वीडियो साझा करने से पहले कलाकारों को सहमति और संवेदनशीलता की कड़ी जांच करनी होगी। पूर्व जांच न करने पर अलग-अलग राज्यों में कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है।
- **सार्वजनिक कार्यक्रमों में आचरण:** मंच पर दर्शकों द्वारा की जाने वाली अमर्यादित बातों को बढ़ावा देना अब आयोजकों के लिए भी मुसीबत बन सकता है। ऐसे बयानों पर समय रहते असहमति न जताना कानूनी उलझन पैदा कर सकता है।
- **महिला सुरक्षा और गरिमा:** सार्वजनिक मंचों पर सहमति का उपहास उड़ाने वाले बयानों के खिलाफ संवैधानिक संस्थाएं अब तुरंत सख्त रुख अपना रही हैं। इससे आम नागरिकों को अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ तत्काल कानूनी संरक्षण की उम्मीद मिलती है।
- **अदालती प्रक्रिया की सीख:** एक ही घटना पर कई राज्यों में दर्ज मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी जा सकती है। इससे आरोपियों को अलग-अलग शहरों के चक्कर लगाने से प्रक्रियात्मक राहत मिलने का रास्ता खुलता है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह कानूनी विवाद एक हास्य कार्यक्रम के दौरान महिला सहमति को लेकर की गई अनुचित टिप्पणी और उस पर मंच संचालक की सहज प्रतिक्रिया के बाद इंटरनेट पर भड़की तीखी प्रतिक्रिया का परिणाम है।

- **आपत्तिजनक वक्तव्य का प्रसारण:** कार्यक्रम में दर्शक ने 370 रुपये के अल्प व्यय के आधार पर अनुचित अपेक्षाएं व्यक्त कीं। इस वार्तालाप का वीडियो क्लिप इंटरनेट पर आने के बाद समाज में तीव्र रोष उत्पन्न हो गया।
- **कलाकार की मौन स्वीकृति:** आपत्तिजनक कथन को टोकने के बजाय मंच संचालक ने उस पर ठहाका लगाते हुए उसे स्थानीय परिवेश का स्वाभाविक प्रसंग बताया। इस आचरण को लेकर आलोचकों ने कलाकार की नैतिक और पेशेवर जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए।
- **संवैधानिक आयोग का हस्तक्षेप:** राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को महिलाओं की गरिमा और सहमति के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए सीधे पुलिस को दंडात्मक निर्देश जारी किए। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह पुलिस ने औपचारिक अभियोग दर्ज किए।
- **अदालती शरण का कारण:** अलग-अलग राज्यों की पुलिस द्वारा समानांतर जांच शुरू करने से उत्पन्न प्रक्रियात्मक जटिलताओं से बचने के लिए आरोपी पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में मामलों को एक साथ जोड़ने की गुहार लगाई।

## सवाल-जवाब

### 1. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किन पक्षों को नोटिस भेजा है?
अदालत ने केंद्र सरकार के साथ-साथ हरियाणा और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनका जवाब तलब किया है।

### 2. प्रणित मोरे की मुख्य मांग क्या है?
उन्होंने अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी प्राथमिकियों को एक साथ जोड़कर एकल कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई की अपील की है।

### 3. मामले की सुनवाई किस न्यायिक पीठ ने की?
इस याचिका पर सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की।

### 4. पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी?
इस विवाद का आरंभ गुरुग्राम में आयोजित एक स्टैंडअप शो के दौरान दर्शक द्वारा कही गई आपत्तिजनक टिप्पणी से हुआ था।

### 5. कलाकार के वकील ने अदालत में क्या सफाई पेश की?
वकील ने बताया कि कलाकार सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं, वीडियो शिकायत से पहले ही हटा दिया गया था और यह उनकी पीआर टीम द्वारा बिना अनुमति डाला गया था।

---
_TrendKia — Har trend, sabse pehle.. Machine-readable view; canonical HTML at the URL above._