सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मामले में जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की अदालत से मिली राहत, वर्क वीजा रिन्यूअल के लिए एनओसी जारी दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भारत में अपना वर्क वीजा रिन्यू कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी है। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की एक अदालत से कानूनी मोर्चे पर बड़ी सहूलियत मिली है। 200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमों का सामना कर रहीं अभिनेत्री को भारत में अपना वर्क वीजा रिन्यू कराने के लिए अदालत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले से उनके भारत में रहकर काम करने और मुकदमे की सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर शामिल रहने का रास्ता साफ हो गया है। वीजा नवीनीकरण के लिए अदालत ने क्यों दी मंजूरी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह की अदालत ने 6 अक्टूबर के अपने आदेश में उल्लेख किया कि अभिनेत्री मूल रूप से श्रीलंका की नागरिक हैं और वर्ष 2009 से लगातार रोजगार वीजा पर भारत में निवास कर रही हैं। उनके मौजूदा वीजा की तय अवधि समाप्त हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें नए सिरे से आवेदन करना था। सुनवाई के दौरान अभिनेत्री के कानूनी दल ने अदालत को सूचित किया कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस अदालत से आधिकारिक एनओसी मिले बिना वीजा विस्तार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहा है। अदालत ने सभी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद पाया कि जैकलीन भारतीय मनोरंजन उद्योग में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और देश के भीतर उनके कई पेशेवर प्रोजेक्ट पहले से तय हैं। इसके अतिरिक्त, इस मामले में अदालत के भीतर चल रहे ट्रायल में उनकी निरंतर उपस्थिति और भागीदारी कानूनी प्रक्रिया के लिए बेहद आवश्यक है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि 20 फरवरी 2025 को श्रीलंकाई दूतावास से उनका पासपोर्ट दोबारा जारी कराने के उद्देश्य से उसे पहले ही रिलीज किया जा चुका था। इन सभी तथ्यों को आधार बनाकर अदालत ने कानूनी प्रावधानों के तहत वीजा आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। 200 करोड़ के मामले में जांच और आरोप जैकलीन फर्नांडिस कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य लोगों से जुड़े 200 करोड़ रुपये के वित्तीय अपराध मामले में लंबे समय से जांच के दायरे में हैं। इससे पूर्व जून महीने में अदालत ने इसी मामले में सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस और 15 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के सिलसिले में 9 दिसंबर 2021 को उनसे लगभग 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने औपचारिक जांच के बाद 17 अगस्त 2022 को उन्हें मामले में आरोपी बनाया था। करियर और पेशेवर गतिविधियों पर असर इस हाई-प्रोफाइल कानूनी विवाद की वजह से अभिनेत्री के पेशेवर सफर पर भी गंभीर प्रभाव देखने को मिला है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते उन्हें अभिनेता नागार्जुन की चर्चित फिल्म 'द घोस्ट' से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। इसके बावजूद, भारत में उनके कई काम अभी बाकी हैं, जिसके कारण उनके देश में कानूनी रूप से बने रहने के लिए इस वर्क वीजा विस्तार की अनुमति को बेहद अहम माना जा रहा है। इसका आप पर असर यह कानूनी फैसला विदेशी नागरिकों और कार्य वीजा नियमों से जुड़े अदालती हस्तक्षेप के दायरे को स्पष्ट करता है। • भारत में प्रभाव: यह आदेश स्पष्ट करता है कि किसी आपराधिक मामले में ट्रायल का सामना कर रहे विदेशी नागरिक को अदालत की अनुमति से अपने प्रवास संबंधी कागजात नियमित कराने का अधिकार रहता है। ऐसे मामलों में विदेशी पंजीकरण कार्यालय बिना अदालती अनापत्ति के स्वतः वीजा विस्तार नहीं देता। • मनोरंजन उद्योग के लिए: विदेशी कलाकारों और उनके भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए यह प्रक्रिया दर्शाती है कि लंबित मामलों के बीच भी पेशेवर अनुबंधों को कानूनी मंजूरी के साथ पूरा किया जा सकता है। निर्माताओं को विदेशी कलाकारों के कानूनी कागजी काम समय पर पूरे करवाने का ध्यान रखना होगा। • कानूनी प्रक्रिया का पालन: किसी भी मुकदमे में शामिल पक्षों के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति बनाए रखने के लिए वैध आव्रजन स्थिति बनाए रखना अनिवार्य प्रक्रिया मानी जाती है। इसके बिना आरोपी मुकदमे की सुनवाई में प्रभावी ढंग से भाग लेने से वंचित हो सकता है। • आवेदकों के लिए सीख: वीजा नवीनीकरण में प्रशासनिक अड़चन आने पर संबंधित अदालत में तुरंत औपचारिक अर्जी लगाना ही वैध रास्ता है। अदालतें मामले के गुण-दोष और व्यक्ति की जरूरतों को देखकर सीमित राहत देती हैं। ऐसा क्यों हुआ अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस की अर्जी पर यह आदेश उनकी पेशेवर जरूरतों और मुकदमे की प्रक्रिया में अनिवार्य उपस्थिति को देखते हुए पारित किया। • वीजा की समयसीमा समाप्त होना: जैकलीन फर्नांडिस 2009 से भारत में एम्प्लॉयमेंट वीजा पर रह रही हैं और हाल ही में उनके वीजा की वैधता समाप्त हो गई थी। इसके चलते भारत में उनके वैधानिक प्रवास को बनाए रखने के लिए नवीनीकरण आवश्यक हो गया था। • प्रशासनिक अनिवार्य नियम: फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने स्पष्ट कर दिया था कि आपराधिक मामले में विचाराधीन आरोपी होने के कारण अदालत की औपचारिक एनओसी के बिना वीजा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस प्रशासनिक शर्त के कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। • ट्रायल में व्यक्तिगत भागीदारी: अदालत ने माना कि 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे की निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई के लिए आरोपी का देश में उपस्थित रहना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही देश में उनके पूर्व-निर्धारित पेशेवर काम भी तय थे। • पासपोर्ट की पूर्व रिलीज: इससे पहले अदालत ने 20 फरवरी 2025 को श्रीलंकाई दूतावास से नया पासपोर्ट जारी कराने के लिए उनका पुराना पासपोर्ट जारी कर दिया था, जिससे वीजा प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार हो चुके थे। सवाल-जवाब 1. दिल्ली की अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस के पक्ष में क्या आदेश दिया? अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस को कानून के अनुसार अपने वर्क वीजा को रिन्यू कराने के लिए आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। 2. जैकलीन फर्नांडिस किस मामले में आरोपी हैं? वह कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य लोगों से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। 3. अदालत ने एनओसी देने का क्या मुख्य आधार बताया? अदालत ने कहा कि वह मनोरंजन उद्योग में सक्रिय हैं, उनके कई पेशेवर काम तय हैं और चल रहे ट्रायल में प्रभावी रूप से शामिल रहने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है। 4. जैकलीन फर्नांडिस भारत में कब से रह रही हैं? अदालत के आदेश के अनुसार वह श्रीलंका की नागरिक हैं और वर्ष 2009 से एम्प्लॉयमेंट वीजा पर भारत में रह रही हैं। 5. प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडिस को कब आरोपी बनाया था? प्रवर्तन निदेशालय ने 9 दिसंबर 2021 को 10 घंटे पूछताछ करने के बाद 17 अगस्त 2022 को उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया था। 6. इस मामले के कारण जैकलीन को किस फिल्म से हटाया गया था? इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले के असर के चलते उन्हें नागार्जुन की फिल्म 'द घोस्ट' से हटा दिया गया था। https://trendkia.com/entertainment/sukesh-chandrashekhar-se-jure-200-karora-rupaye-ke-mamale-men-jacqueline-fernandez-ko-delhi-ki-adalata-se-mili-rahata-varka-vija-r-44730 TrendKia — Har trend, sabse pehle.