# रिश्वत की मांग साबित न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के ग्राम पंचायत कर्मचारियों को 1996 के केस में बरी किया

> सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1996 के 20 रुपये के रिश्वत मामले में गुजरात की बेचारी ग्राम पंचायत के क्लर्क और चपरासी को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल राशि की बरामदगी रिश्वत का अपराध सिद्ध नहीं करती जब तक मूल मांग साबित न हो।

**Type:** article · **Category:** गुजरात · **Published:** 2026-08-19 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/gujarat/rishvata-ki-manga-sabita-na-hone-para-supreme-court-ne-gujarat-ke-grama-pnchayata-karmachariyon-ko-1996-ke-kesa-men-bari-kiya-18538 · **Language:** Hindi
**Tags:** सुप्रीम कोर्ट, गुजरात समाचार, रिश्वत केस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेचारी ग्राम पंचायत, आनंद जिला, अदालती फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के आनंद जिले में स्थित बेचारी ग्राम पंचायत के एक क्लर्क और चपरासी को 1996 के चर्चित रिश्वत मामले में पूरी तरह से बरी कर दिया है। महज 20 रुपये की कथित घूस से जुड़ा यह विवाद लगभग 30 वर्षों तक विभिन्न अदालतों में चलता रहा। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंद्रकुड़कर की पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि सिर्फ पैसे की बरामदगी हो जाने से रिश्वतखोरी का अपराध साबित नहीं होता, जब तक कि यह साबित न किया जा सके कि आरोपियों ने वास्तव में रिश्वत मांगी थी। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को दोषी ठहराने के आदेश को रद्द कर दिया।

 

## 1996 का वाकया और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जाल

यह पूरा विवाद फरवरी 1996 में शुरू हुआ था, जब एक छात्र अपनी पढ़ाई में मिलने वाली छूट के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने बेचारी ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पंचायत के क्लर्क ने प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में छात्र से 120 रुपये की मांग की थी। इस रकम में से 100 रुपये क्लर्क के लिए और 20 रुपये कार्यालय के चपरासी के लिए तय किए गए थे। छात्र ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर ब्यूरो ने जाल बिछाया और छात्र को 120 रुपये के चिन्हित नोट देकर पंचायत कार्यालय भेजा, ताकि रिश्वत लेते वक्त आरोपियों को पकड़ा जा सके।

 

## छापेमारी की प्रक्रिया और अभियोजन की कहानी पर सवाल

आय प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद छात्र ने केवल 20 रुपये का चिन्हित नोट चपरासी को सौंप दिया। इसके तुरंत बाद छापेमारी करने पहुंची टीम ने चपरासी के पास से वह 20 रुपये का नोट बरामद कर लिया। हालांकि, क्लर्क के लिए रखे गए बाकी 100 रुपये उसके पास से कभी मिले ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पूरी घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने रेखांकित किया कि ACB ने छात्र को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि रिश्वत की मांग की जाए तो वह पूरे 120 रुपये दे। इसके बावजूद छात्र ने क्लर्क के बगल में बैठे होने पर भी उसे 100 रुपये क्यों नहीं दिए और केवल चपरासी को 20 रुपये क्यों सौंपे, इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया।

 

## अदालती जिरह और छात्र के बयानों में भारी विरोधाभास

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह यानी छात्र के बयानों में कई विसंगतियां सामने आईं। जिरह के समय छात्र ने खुद स्वीकार किया कि चपरासी ने उससे व्यक्तिगत रूप से किसी भी रिश्वत की मांग नहीं की थी। इसके अलावा, उसने यह 20 रुपये आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दिए थे। चपरासी ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि छात्र ने उसे यह 20 रुपये इसलिए दिए थे क्योंकि अगले दिन ईद का त्योहार था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष की उलझी हुई कहानी के मुकाबले चपरासी का यह स्पष्टीकरण अधिक तार्किक और विश्वसनीय लगता है। गवाही के दौरान एक और बड़ा विरोधाभास तब देखा गया जब पता चला कि एक अन्य कानूनी कार्यवाही में छात्र ने आरोप लगाया था कि शुरुआत में आरोपियों ने 200 रुपये मांगे थे जो बाद में 120 रुपये पर तय हुए थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान उसने 200 रुपये की मांग का कोई जिक्र नहीं किया था।

 

## अवैध प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन और कानूनी सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने केवल तथ्यों में विसंगति को ही आधार नहीं बनाया, बल्कि प्रक्रियात्मक खामियों पर भी ध्यान केंद्रित किया। अदालत ने पाया कि क्लर्क के खिलाफ मुकदमा चलाने की कानूनी अनुमति यानी सैंक्शन टू प्रॉसिक्यूट वैध नहीं थी, क्योंकि यह अनुमति एक ऐसे अधिकारी द्वारा जारी की गई थी जिसके पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। इसके साथ ही पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत कानूनी अनुमान के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण व्याख्या की। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि रिश्वत की बुनियादी मांग ही साबित नहीं होती, तो केवल चपरासी से 20 रुपये बरामद होने के आधार पर रिश्वत लेने का अपराध कायम नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों को निर्दोष करार देते हुए 30 साल पुराने इस मुकदमे का अंत कर दिया।

## इसका आप पर असर
**भारत भर में सरकारी कर्मचारियों के लिए:** सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्थापित करता है कि बिना पूर्व रिश्वत मांग के केवल पैसे मिलने के आधार पर भ्रष्टाचार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

**कानूनी प्रक्रिया पर असर:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत कानूनी अनुमान का उपयोग केवल बरामदगी के आधार पर नहीं होगा, जिससे प्रक्रियात्मक खामियों वाले मामलों में राहत मिलेगी।

## सवाल-जवाब

### 1. सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के इस रिश्वत मामले में क्या निर्णय दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की बेचारी ग्राम पंचायत के क्लर्क और चपरासी को निर्दोष ठहराते हुए बरी कर दिया, क्योंकि रिश्वत की मांग साबित नहीं हो सकी थी।

### 2. यह मामला किस वर्ष और किस स्थान से संबंधित है?
यह मामला फरवरी 1996 का है और गुजरात के आनंद जिले की बेचारी ग्राम पंचायत से संबंधित है।

### 3. अदालत ने अभियोजन पक्ष के दावे को क्यों खारिज किया?
अदालत ने पाया कि छात्र ने स्वीकार किया कि चपरासी ने खुद कोई रिश्वत नहीं मांगी थी और क्लर्क के लिए कथित 100 रुपये कभी बरामद नहीं हुए थे।

### 4. चपरासी ने 20 रुपये मिलने पर अदालत में क्या सफाई दी थी?
चपरासी ने बताया था कि अगले दिन ईद होने के कारण छात्र ने उसे 20 रुपये दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन की कहानी से अधिक विश्वसनीय माना।

### 5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 पर अदालत की क्या राय थी?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक रिश्वत की मूल मांग साबित नहीं होती, तब तक धारा 20 के तहत केवल रुपये बरामद होने पर भ्रष्टाचार का अपराध कायम नहीं किया जा सकता।

### 6. क्या क्लर्क के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति में कोई खामी थी?
हां, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि क्लर्क के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन अनधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई थी, इसलिए वह कानूनी रूप से अमान्य थी।

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