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  "title": "वडोदरा अदालत ने 2024 नवरात्रि नाबालिग गैंगरेप में 5 को ठहराया दोषी, 25 अगस्त को सजा का ऐलान",
  "summary": "गुजरात के वडोदरा में 2024 की नवरात्रि की रात 16 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप मामले में अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत 25 अगस्त को सभी दोषियों की सजा की अवधि घोषित करेगी।",
  "content": "गुजरात के वडोदरा शहर में साल 2024 में नवरात्रि उत्सव की रात एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा निर्णय दिया है। इस जघन्य अपराध में शामिल सभी पांचों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी.एम. पवार ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषियों को ठहराए गए अपराधों पर सजा की अवधि तय करने के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। इस फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार को लंबे समय से चले आ रहे न्यायिक इंतजार के बाद राहत की उम्मीद दिखी है।\n\nवडोदरा अदालत का निर्णय और विधिक धाराएं\nमामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नयन सुखड़वाला ने अदालत की कार्यवाही के संदर्भ में जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने आरोपियों के कृत्य को गंभीर श्रेणी में मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत सभी पांचों को दोषी पाया है। अदालत ने पाया कि आरोपियों ने न केवल गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया बल्कि सबूतों को नष्ट करने और डकैती जैसे जघन्य अपराध भी किए। कानूनी प्रावधानों के तहत इन गंभीर धाराओं में कड़ी सजा का प्रावधान मौजूद है, जिसकी घोषणा 25 अगस्त को की जाएगी।\n\n4 अक्टूबर 2024 की रात घटी वारदात\nअभियोजन पक्ष की ओर से पेश विवरण के अनुसार यह दर्दनाक घटना 4 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि के त्योहार के दौरान घटी थी। उस रात पूरा वडोदरा शहर पारंपरिक गरबा आयोजनों के जश्न में डूबा हुआ था और लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद थे। उसी दौरान 16 वर्षीय पीड़िता रात लगभग 11 बजे शहर के लक्ष्मीपुरा इलाके में अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात करने गई थी। मुलाकात के बाद रात करीब 12 बजे वे दोनों स्कूटी पर सवार होकर भयली इलाके के रास्ते लौट रहे थे। इसी बीच सुनसान सड़क पर दोपहिया वाहन से जा रहे पांच युवकों ने उन्हें रोक लिया और घेर लिया।\n\nबंधक बनाकर प्रताड़ना और आपराधिक भूमिका\nआरोपियों ने हमला करते हुए पीड़िता के साथ मौजूद उसके पुरुष मित्र को बंधक बना लिया ताकि वह किसी सहायता के लिए न पुकार सके। इसके बाद तीन आरोपियों ने किशोरी के साथ बारी-बारी से रेप किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बाकी दो आरोपी घटनास्थल पर लगातार मौजूद थे और वे पीड़िता तथा उसके मित्र को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। कानून के सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि गैंगरेप जैसे गंभीर मामलों में केवल मूकदर्शक बने रहने वाले या सहायता करने वाले लोग भी अपराध के लिए उतने ही जिम्मेदार होते हैं। अभियोजक नयन सुखड़वाला ने कहा, \"अदालत ने 'समान आशय' को ध्यान में रखते हुए सभी पांचों को दोषी पाया।\"\n\n25 से 30 वर्ष की उम्र के दोषियों की पहचान\nअदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पांचों व्यक्तियों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषियों के नाम मुमताज, अजमल, मुन्ना बंजारा, सैफ और शाहरुख हैं। इन पांचों को अदालत ने समान आपराधिक मंशा साझा करने के आधार पर सभी आरोपों में बराबर का दोषी माना है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर सत्र अदालत ने नियमित सुनवाई पूरी की।\n\nविश्वामित्री नदी की तलाशी और मजबूत साक्ष्य\nअदालत के इस फैसले तक पहुंचने में ठोस तकनीकी और प्रत्यक्ष साक्ष्यों ने मुख्य भूमिका निभाई। घटना के दौरान आरोपियों ने पीड़िता का मोबाइल फोन छीन लिया था और साक्ष्य मिटाने के इरादे से उसे विश्वामित्री नदी में फेंक दिया था। पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीमों ने नदी के पानी में मोबाइल की सघन खोजबीन की थी, लेकिन फोन बरामद नहीं हो सका। इसके बावजूद अदालत ने परिस्थितियों और गवाहों के आधार पर यह साबित माना कि फोन लूटा गया था और उसे नदी में फेंका गया था।\n\nइसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने कुल 26 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले थे, जिनमें से 3 कैमरों की रिकॉर्डिंग में आरोपी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अदालत ने इन फुटेज को मजबूत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। अभियोजक नयन सुखड़वाला ने बताया कि पीड़िता और उसके पुरुष मित्र के विस्तृत बयान अदालत के लिए दो प्रमुख प्रत्यक्ष साक्ष्य बने। साथ ही वारदात के तुरंत बाद पीड़िता ने अपने भाई और मां को पूरी आपबीती बताई थी, जिनके बयानों ने भी अभियोजन के पक्ष को अदालत में पूरी तरह मजबूत किया।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह निर्णय यह संदेश देता है कि गंभीर अपराधों के मामलों में केवल मौके पर मौजूद रहने वाले सह-आरोपियों पर भी 'समान आशय' के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।\n• वडोदरा और गुजरात में: सार्वजनिक और त्योहार आयोजनों के दौरान सुरक्षा निगरानी, विशेषकर देर रात गश्त और सीसीटीवी नेटवर्क को और सख्त बनाने की व्यवस्था मजबूत होगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. वडोदरा गैंगरेप मामले में अदालत ने क्या फैसला सुनाया है?\nवडोदरा की सत्र अदालत ने 2024 नवरात्रि की रात 16 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप मामले में सभी 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है।\n\n2. दोषियों की सजा का ऐलान किस तारीख को होगा?\nअतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी.एम. पवार ने दोषियों की सजा की घोषणा के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है।\n\n3. यह घटना कब और कहां घटी थी?\nयह घटना 4 अक्टूबर 2024 की रात वडोदरा शहर के भयली इलाके के पास एक सुनसान सड़क पर घटी थी।\n\n4. अदालत ने किन-किन कानूनी धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया है?\nअदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गैंगरेप, सबूत नष्ट करने और डकैती के अपराधों में दोषी ठहराया है।\n\n5. दोषी ठहराए गए पांचों व्यक्तियों के नाम क्या हैं?\nदोषी ठहराए गए व्यक्तियों के नाम मुमताज, अजमल, मुन्ना बंजारा, सैफ और शाहरुख हैं, जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है।\n\n6. मामले में किस मुख्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य पर विचार किया गया?\nअदालत ने पीड़िता और उसके दोस्त के बयानों के साथ-साथ 26 में से 3 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को मुख्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया।",
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  "category": "गुजरात",
  "publishedAt": "2026-08-20",
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    "वडोदरा गैंगरेप मामला",
    "गुजरात क्राइम न्यूज़",
    "पोक्सो एक्ट फैसला",
    "बीएनएस धाराएं",
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    "नवरात्रि गैंगरेप केस"
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