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  "title": "वडोदरा में सरकारी प्लॉट पर कब्जे का केस: यूसुफ पठान को गुजरात हाई कोर्ट की दो टूक — टालमटोल की तो भरना होगा मोटा जुर्माना",
  "summary": "वडोदरा के टंडलजा इलाके में 978 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान को कड़ी चेतावनी दी है कि जितनी देरी, उतना भारी जुर्माना। अदालत ने यह भी पूछा है कि बिना आवंटन के जमीन का कब्जा आखिर मिला कैसे।",
  "content": "मैदान पर तेज-तर्रार बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और मौजूदा सांसद यूसुफ पठान इन दिनों एक ऐसी पारी में फंसे हैं, जहां रन नहीं, सवाल बढ़ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का यह विवाद अब गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और अदालत का रुख पठान के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दो जजों की बेंच ने साफ कर दिया है कि नाम और रसूख की आड़ में सरकारी संपत्ति पर बैठे रहने की छूट किसी को नहीं मिलेगी।\n\nअदालत की सख्त चेतावनी: देरी पड़ेगी महंगी\nसुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट की डबल बेंच ने तल्ख लहजे में कहा कि इस जमीन पर साल 2014 से अवैध कब्जा बना हुआ है। बेंच ने दो टूक चेताया कि कोर्ट से जितना ज्यादा समय मांगा जाएगा, उतना ही भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। यानी अदालत ने मामले को टालने की हर कोशिश पर पहले ही पहरा बैठा दिया है।\n\nबचाव में 'नीति' का सहारा\nयूसुफ पठान की ओर से पेश वकील ने अदालत से चार हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा। उनका तर्क है कि वे कोर्ट के सामने वह सरकारी नीति रखना चाहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को सरकारी जमीन के आवंटन से जुड़ी है। यानी बचाव की रणनीति इसी नीति के इर्द-गिर्द बुनी जा रही है।\n\n978 वर्ग मीटर का प्लॉट और 2014 में ठुकराया प्रस्ताव\nपूरा विवाद वडोदरा के टंडलजा इलाके में मौजूद 978 वर्ग मीटर के एक कीमती प्लॉट से जुड़ा है। यह जमीन यूसुफ पठान ने अपने आवासीय इस्तेमाल के लिए मांगी थी। वडोदरा नगर निगम (VMC) ने इसे बाजार मूल्य पर देने का प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार के पास भेजा था। लेकिन राज्य सरकार ने साल 2014 में यह कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया कि बिना सार्वजनिक नीलामी के इस तरह जमीन नहीं दी जा सकती।\n\nप्रस्ताव खारिज, फिर भी बाउंड्री और मवेशियों का शेड\nदिलचस्प बात यह है कि प्रस्ताव ठुकराए जाने के बावजूद प्लॉट पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई और मवेशियों के लिए शेड बना दिया गया, जिससे कब्जा कथित रूप से बना रहा। मामला तब गरमाया जब जून 2024 में वीएमसी ने तुरंत कब्जा हटाने का नोटिस थमाया। इसी नोटिस को चुनौती देने के लिए यूसुफ पठान हाई कोर्ट पहुंचे।\n\nअदालत का तीखा सवाल: कब्जा सौंपा किसने?\nपिछली सुनवाई में अदालत ने मामले की जड़ पर ही उंगली रखी थी। कोर्ट ने पूछा कि जब जमीन का आवंटन ही नहीं हुआ, तो इसका कब्जा आखिर मिला कैसे। बेंच ने साफ कहा कि उस अधिकारी का नाम बताया जाए जिसने यह कब्जा सौंपा — अदालत उसके खिलाफ भी जांच के आदेश देगी। इस सवाल ने सिर्फ पठान की नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र की भी पोल खोल दी जिसने वर्षों तक यह कब्जा चलने दिया।\n\n'आप अनपढ़ नहीं हैं' — किराया और हर्जाना तो देना ही होगा\nअदालत ने पठान के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने पर भी सख्त टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि वे कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं हैं और उनके कद के क्रिकेटर से ऐसा बर्ताव अपेक्षित नहीं था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन उनके कब्जे में है, भले ही वे इसका इस्तेमाल न कर रहे हों, इसलिए उन्हें इसका किराया और हर्जाना चुकाना ही होगा।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह फैसला साफ संकेत देता है कि नाम-शोहरत या सियासी रसूख रखने वाले भी सरकारी जमीन पर कब्जा करें तो उन्हें किराया, हर्जाना और भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।\n• वडोदरा में: टंडलजा जैसे इलाकों के लोगों के लिए यह उम्मीद जगाता है कि सरकारी प्लॉटों पर सालों पुराने अवैध कब्जे अब अदालती कार्रवाई और जांच के दायरे में आ सकते हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. गुजरात हाई कोर्ट ने यूसुफ पठान को कितने दिन की मोहलत दी है?\nअदालत ने उनके वकील के अनुरोध पर दस्तावेज और नीति पेश करने के लिए चार हफ्ते (एक महीने) का समय दिया है, लेकिन देरी पर भारी जुर्माने की चेतावनी भी दी है।\n\n2. विवाद की जमीन कहां है और कितनी बड़ी है?\nयह जमीन वडोदरा के टंडलजा इलाके में है और इसका क्षेत्रफल 978 वर्ग मीटर है, जिसे पठान ने आवासीय इस्तेमाल के लिए मांगा था।\n\n3. क्या राज्य सरकार ने यह जमीन देने की मंजूरी दी थी?\nनहीं, वडोदरा नगर निगम ने बाजार मूल्य पर देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने 2014 में बिना सार्वजनिक नीलामी के देने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया।\n\n4. अदालत मामला हाई कोर्ट तक कब और क्यों पहुंचा?\nजून 2024 में वडोदरा नगर निगम ने तुरंत कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया, जिसके खिलाफ यूसुफ पठान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।",
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  "category": "गुजरात",
  "publishedAt": "2026-06-15",
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