# पंचकूला में सहपाठी के हमले में घायल छात्रा मामले में शिक्षा विभाग का कड़ा कदम, सिमरनजीत कौर और पूजा रानी निलंबित

> पंचकूला के सेक्टर 20 स्थित सरकारी स्कूल में एक छात्रा पर हुए गंभीर हमले के बाद प्रशासन ने दो जेबीटी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने स्कूल प्राचार्य, कक्षा प्रभारी और चौकीदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

**Type:** article · **Category:** हरियाणा · **Published:** 2026-11-01 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/haryana/panchkula-men-sahapathi-ke-hamale-men-ghayala-chhatra-mamale-men-shiksha-vibhaga-ka-kara-kadama-simranjit-kaur-aura-pooja-rani-nil-54169 · **Language:** Hindi
**Tags:** पंचकूला, हरियाणा शिक्षा विभाग, स्कूल सुरक्षा, छात्र हमला, शिक्षिका निलंबन, पीजीआईएमईआर, पंचकूला पुलिस

हरियाणा के पंचकूला स्थित सेक्टर 20 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची पर हुए हिंसक हमले के बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाए गए हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने इस संस्थान में कार्यरत दो महिला जेबीटी शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है। विभागीय कार्रवाई का सामना करने वाली इन अध्यापिकाओं के नाम सिमरनजीत कौर और पूजा रानी हैं। निलंबन आदेश जारी होने के साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि जांच व कार्रवाई चलने तक दोनों अध्यापिकाओं की आधिकारिक तैनाती जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में रहेगी।

## स्कूल परिसर में मासूम पर हुआ था बर्बर हमला
यह अप्रत्याशित और खौफनाक मामला 28 अक्टूबर का है, जब दोपहर तीन बजे से चार बजे के दौरान गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में एक तीसरी कक्षा के छात्र ने छात्रा को निशाना बनाया। आरोप के मुताबिक केवल आठ वर्ष की आयु के इस बालक ने बच्ची पर ईंट से ताबड़तोड़ प्रहार किए, उसका सिर उठाकर बेंच से टकराया और उसकी टाई पकड़कर फर्श पर घसीटा। छात्र ने बच्ची पर तब तक लातें बरसाईं जब तक कि वह पूरी तरह अचेत नहीं हो गई। हमले के कारण लहूलुहान हुई पीड़िता को तुरंत चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत अब खतरे की सीमा से बाहर बताई गई है।

## प्रबंधन, वर्ग प्रभारी और सुरक्षाकर्मी पर कानूनी शिकंजा
छात्रा के परिजनों की तरफ से दी गई औपचारिक शिकायत के आधार पर पंचकूला पुलिस ने कड़ा कानूनी रुख अख्तियार किया है। वारदात के तीन दिनों के पश्चात शनिवार के दिन दर्ज की गई एफआईआर में स्कूल के प्रिंसिपल, कक्षा प्रभारी और वहां तैनात एक चौकीदार को नामजद किया गया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(b) तथा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत घोर लापरवाही बरतने का अभियोग पंजीकृत हुआ है। शिकायतकर्ता का स्पष्ट कहना है कि इतनी बड़ी घटना स्कूल प्रशासन की भारी चूक और देखरेख में विफलता के कारण ही संभव हो सकी।

## झगड़े के बाद धोखे से ले जाया गया सुनसान कमरे में
पीड़िता के चाचा ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि दोनों बच्चे पहले से एक-दूसरे से परिचित नहीं थे। 28 अक्टूबर के दिन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ बिठा दिया गया था। उस दौरान लड़के द्वारा बार-बार तंग किए जाने पर बच्ची ने गुस्से में आकर उसे पागल कह दिया, जिससे वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा। इसके बाद छुट्टी के समय लड़के ने छात्रा से झूठ बोला कि उसके पिता बाहर आकर उसका इंतजार कर रहे हैं। इस बहाने से वह उसे बहलाकर पहली मंजिल पर स्थित एक खाली क्लासरूम के भीतर ले गया और वहां दरवाजे बंद करके उस पर जानलेवा हमला बोल दिया।

## सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी बर्बरता
सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से इस अमानवीय कृत्य की पूरी सच्चाई सामने आई। फुटेज के अनुसार लड़के ने बेंच पर सिर मारने और ईंट से चोट पहुंचाने के अलावा वहां रखे स्टील के डस्टबिन और फूलों के गमले उठाकर भी बच्ची पर दे मारे। जब पीड़िता बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ी, तो आरोपी छात्र कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से चला गया। इसके कुछ समय बाद स्कूल के गार्ड ने भी बिना कमरे के भीतर देखे बाहर से ताला लगा दिया। इसके चलते गंभीर रूप से चोटिल बच्ची करीब दो घंटे तक उसी बंद कमरे में असहाय हालत में पड़ी रही। पीड़िता के सिर पर चार टांके लगाने पड़े हैं और उसकी नाक की हड्डी टूट गई है।

## इसका आप पर असर
यह घटना शैक्षणिक परिसरों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की जिम्मेदारी पर सीधे सवाल खड़े करती है।

- **हरियाणा में:** राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ की निगरानी की सख्त समीक्षा हो सकती है। अभिभावक स्कूल प्रशासन से खाली कमरों की निगरानी और छुट्टी के समय बच्चों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी की मांग कर रहे हैं।
- **पंचकूला में:** स्थानीय स्तर पर सेक्टर 20 के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा प्रोटोकॉल और पहरेदारी के नियम तुरंत कड़े किए जाने की संभावना है। स्थानीय अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने और प्रबंधन से सीधी जवाबदेही तय करने पर जोर देंगे।
- **अभिभावकों के लिए:** माता-पिता को स्कूल प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहना चाहिए कि छुट्टी के बाद कोई भी कमरा बिना जांचे लॉक न किया जाए। यदि बच्चे स्कूल में किसी प्रकार के उत्पीड़न या झगड़े की शिकायत करें, तो उस पर तुरंत ध्यान देकर प्रबंधन से बात करनी चाहिए।
- **स्कूल प्रबंधन के लिए:** कक्षाओं को मिलाने या संयुक्त सत्र आयोजित करते समय शिक्षकों की निरंतर मौजूदगी अनिवार्य होगी। परिसर के सीसीटीवी कैमरों की रियल-टाइम निगरानी और खाली कमरों को नियमित बंद रखना जरूरी हो गया है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह दर्दनाक घटना बच्चों के बीच उपजे अचानक विवाद और स्कूल स्तर पर बरती गई घोर लापरवाही का सीधा परिणाम है।

- **तात्कालिक विवाद:** कक्षाओं को एक साथ बिठाए जाने के दौरान लड़के द्वारा परेशान किए जाने पर लड़की ने उसे पागल कह दिया था। इस बात पर तैश में आकर छात्र ने लड़की को धोखे से खाली कमरे में ले जाकर हमला कर दिया।
- **निगरानी में भारी चूक:** दोपहर के समय पहली मंजिल पर एक क्लासरूम खाली पड़ा था और वहां किसी शिक्षक या कर्मचारी की मौजूदगी नहीं थी। संयुक्त कक्षा के दौरान बच्चों की गतिविधियों पर नजर न रखना इस घटना की मुख्य वजह बना।
- **सुरक्षा गार्ड की लापरवाही:** वारदात के बाद हमलावर छात्र कमरे को बाहर से बंद कर गया और बाद में गार्ड ने बिना अंदर देखे ताला जड़ दिया। इसी कारण घायल छात्रा दो घंटे तक बिना किसी चिकित्सीय मदद के अंदर बंद रही।

## सवाल-जवाब

### 1. पंचकूला के स्कूल में किस तारीख और समय पर यह घटना घटी?
यह घटना 28 अक्टूबर को दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच घटित हुई।

### 2. प्रशासन ने किन शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है?
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने दो जेबीटी शिक्षिकाओं सिमरनजीत कौर और पूजा रानी को निलंबित किया है।

### 3. पुलिस ने किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है?
पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास इंचार्ज और एक चौकीदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

### 4. किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है?
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(b) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत मामला दर्ज हुआ है।

### 5. घायल छात्रा का इलाज कहां किया जा रहा है और उसकी हालत कैसी है?
छात्रा का इलाज चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में चल रहा है और वह अब खतरे से बाहर है।

### 6. लड़के ने बच्ची पर हमला करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया?
लड़के ने ईंट, स्कूल बेंच, स्टील के डस्टबिन और फूलों के गमले से छात्रा पर हमला किया।

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