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  "type": "article",
  "title": "यमुनानगर की आत्मापुरी कॉलोनी में नशा तस्कर के अवैध घर पर चला बुलडोजर",
  "summary": "हरियाणा के यमुनानगर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी से जुड़े एक परिवार के अवैध मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे।",
  "content": "हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंतर्गत आने वाले हमीदा इलाके की आत्मापुरी कॉलोनी में नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण के विरुद्ध एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत नशा तस्करी की गतिविधियों से जुड़े एक परिवार के मकान को भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस दल तैनात किया गया था और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।\n\n \n\nकार्रवाई से पहले महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला गया\n\nप्रशासनिक टीम जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहले मकान के अंदर मौजूद महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद घर के अंदर रखा सारा सामान भी बाहर निकलवा लिया गया ताकि किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। अधिकारियों के अनुसार यह मकान नियमों को ताक पर रखकर पूरी तरह अवैध तरीके से तैयार किया गया था। इस मामले में नियमानुसार पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पूरा अवसर भी प्रदान किया गया था। सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद और उचित आदेश पारित करने के बाद ही यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।\n\n \n\nन्यायालय के स्थगन आदेश का नहीं किया जा सका प्रदर्शन\n\nमौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र दहिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अवैध निर्माण के संबंध में काफी पहले ही नोटिस दे दिए गए थे। सभी प्रकार की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन मामलों में किसी भी प्रकार का न्यायालय से स्थगन आदेश यानी स्टे नहीं मिला हुआ है, वहां नियमों के तहत यह विध्वंस अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान घर में मौजूद महिलाओं ने विरोध भी जताया। मुस्तरी नाम की महिला ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर मकान को नहीं तोड़ने की गुहार लगाई। परिवार की तरफ से यह दलील भी दी गई कि इस मामले में कोर्ट में याचिका विचाराधीन है, लेकिन मौके पर ऐसा कोई भी वैध स्टे ऑर्डर या दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका जो इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से रोक सके।\n\n \n\nएनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं कई आपराधिक मामले\n\nजांच अधिकारी मनोज कुमार ने इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जब प्रशासनिक दस्तावेजों की गहराई से जांच की गई तो पाया गया कि यह पूरा निर्माण पूरी तरह से तय नियमों के विपरीत किया गया था। सभी तरह के नोटिस और स्पीकिंग ऑर्डर जारी होने के बाद ही यह कानूनी कदम उठाया गया है। प्रशासन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अकेले हमीदा क्षेत्र के भीतर अवैध निर्माण के रूप में कुल नौ मकानों को चिन्हित किया गया है। इनमें से कुछ मामलों में अदालत की तरफ से राहत या स्टे मिला हुआ है, लेकिन जिन मामलों में ऐसा कोई स्थगन आदेश नहीं है, वहां प्रशासन लगातार सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी नईम और मुस्तकीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र दहिया के साथ-साथ नगर निगम के एटीपी दर्शन लाल और थाना प्रभारी मनोज कुमार भी अपनी टीम के साथ वहां पूरी तरह मुस्तैद रहे।\n\nइसका आप पर असर\nयह प्रशासनिक कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अवैध निर्माण और गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं।\n\n• हरियाणा में: राज्यभर के विभिन्न शहरों में प्रशासन अवैध संपत्तियों और अपराधियों के खिलाफ लगातार इस तरह के बुलडोजर अभियान चला रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर अतिक्रमण करने वालों में डर का माहौल है।\n\n• यमुनानगर में: आत्मापुरी और हमीदा क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को यह स्पष्ट संदेश मिला है कि बिना अनुमति या नियमों के विपरीत किए गए निर्माण और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े परिसरों पर प्रशासन कभी भी सख्त कानूनी शिकंजा कस सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कार्रवाई नशा तस्करी के मामलों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ प्रशासन के जीरो टॉलरेंस रुख और अवैध निर्माणों पर नकेल कसने के उद्देश्य से की गई है।\n\n• नियमों का उल्लंघन: मकान का निर्माण प्रशासनिक और नगर निगम के नियमों के विरुद्ध किया गया था, जिसकी पुष्टि जांच के दौरान दस्तावेजों से हुई।\n\n• आपराधिक पृष्ठभूमि: मकान के मालिकों या संबंधित लोगों यानी नईम और मुस्तकीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज होने के कारण यह प्रशासनिक कार्रवाई प्राथमिकता बनी।\n\n• कानूनी प्रक्रिया का पालन: प्रशासन द्वारा पहले ही आरोपियों को नोटिस जारी किए गए थे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बिना किसी कोर्ट स्टे के यह ध्वस्तीकरण किया गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यह कार्रवाई हरियाणा के किस जिले में की गई?\nयह कार्रवाई यमुनानगर जिले के हमीदा क्षेत्र की आत्मापुरी कॉलोनी में की गई।\n\n2. मकान पर बुलडोजर क्यों चलाया गया?\nयह मकान नशा तस्करी से जुड़े परिवार का था और इसका निर्माण नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से किया गया था।\n\n3. कार्रवाई के दौरान कौन-कौन से अधिकारी मौजूद रहे?\nमौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र दहिया, नगर निगम के एटीपी दर्शन लाल और थाना प्रभारी मनोज कुमार मौजूद रहे।\n\n4. मकान मालिकों के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं?\nपुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नईम और मुस्तकीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल आठ मामले दर्ज हैं।\n\n5. क्या परिवार ने कार्रवाई का विरोध किया?\nहाँ, मकान में मौजूद महिलाओं ने विरोध किया और मुस्तरी नामक महिला ने अधिकारियों से घर न तोड़ने की गुहार लगाई।",
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  "category": "हरियाणा",
  "publishedAt": "2026-09-10",
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    "यमुनानगर",
    "बुलडोजर कार्रवाई",
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    "एनडीपीएस एक्ट"
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