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  "type": "article",
  "title": "पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम में मिला तय सीमा से अधिक हेवी मेटल, केंद्रीय औषधि नियामक ने खरीद पर लगाई रोक",
  "summary": "केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने पाकिस्तान में निर्मित दो सौंदर्य क्रीमों में सुरक्षित सीमा से अधिक जहरीले तत्व मिलने पर सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए भारतीय उपभोक्ताओं से इनका इस्तेमाल न करने की अपील की है।",
  "content": "त्वचा की रंगत निखारने और चेहरे की देखभाल के लिए बाजार में मिलने वाले सौंदर्य प्रसाधनों का चयन करते समय सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। केवल चमक-दमक, ब्रांड और आकर्षक दामों को देखकर खरीदी जाने वाली क्रीम सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। इसी कड़ी में भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दो बेहद लोकप्रिय विदेशी सौंदर्य प्रसाधनों को लेकर कड़ा परामर्श जारी किया है। नियामक संस्था ने साफ किया है कि पाकिस्तान में बनी इन क्रीमों को भारतीय बाजारों में बेचना पूरी तरह गैर-कानूनी है, क्योंकि इनके आयात और वितरण के लिए कोई अनिवार्य सरकारी स्वीकृति नहीं ली गई है।\n\nजांच में हुआ हेवी मेटल्स का खुलासा\nनियामक संस्था के कॉस्मेटिक्स प्रभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस सार्वजनिक चेतावनी के केंद्र में गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम नाम के दो उत्पाद हैं। इन दोनों सौंदर्य उत्पादों के पैकेट पर स्पष्ट रूप से इनके पाकिस्तान में निर्मित होने का उल्लेख दर्ज है। प्रयोगशाला परीक्षणों और विस्तृत जांच प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने पाया कि इन दोनों प्रसाधनों में हेवी मेटल्स की सांद्रता सुरक्षित वैज्ञानिक सीमा से कहीं अधिक है। चेहरे तथा त्वचा के सीधे संपर्क में आने वाले सौंदर्य प्रसाधनों में अत्यधिक मात्रा में भारी धातुओं की मौजूदगी सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है। ऐसे तत्वों के लंबे समय तक उपयोग से शरीर और त्वचा को अपरिवर्तनीय नुकसान होने का गंभीर खतरा बना रहता है।\n\nबिना पंजीकरण भारत में बिक्री अवैध\nCDSCO ने स्पष्ट किया है कि भारत में विदेशी कॉस्मेटिक्स की वैध बिक्री के लिए अनिवार्य आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र हासिल करना कानूनी जरूरत है। इन दोनों पाकिस्तानी सौंदर्य क्रीमों के लिए संबंधित केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा कोई भी आयात प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था। प्रमाणन और वैध अनुमति के अभाव में यह दोनों उत्पाद भारत के आधिकारिक व्यापार नेटवर्क का हिस्सा नहीं हो सकते। नियमों की अनदेखी कर अनाधिकृत रास्तों से लाई जाने वाली ऐसी सामग्रियों की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं होती, जिससे उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।\n\nउपभोक्ताओं के लिए जरूरी दिशा-निर्देश\nनियामक ने सभी उपभोक्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम को किसी भी हाल में न खरीदें। यदि किसी नागरिक ने पहले ही इन क्रीमों को खरीद लिया है, तो उन्हें तुरंत इनका प्रयोग बंद करने और इन्हें नष्ट करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बाजार में इन्हीं नामों से मिलते-जुलते लेबल, मिलते-जुलते डिब्बे या भ्रामक पैकेजिंग के साथ बिक रहे अन्य संदिग्ध उत्पादों से भी सतर्क रहने को कहा गया है। विशेष रूप से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया के जरिए खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को निर्माता, आयातक का विवरण, बैच संख्या और आधिकारिक पंजीकरण संख्याओं की बारीकी से जांच करनी चाहिए।\n\nड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत कार्रवाई\nभारत में सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण और विदेशी आयात की पूरी व्यवस्था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के कड़े नियमों के तहत संचालित होती है। इन कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, देश के भीतर किसी भी सौंदर्य सामग्री के उत्पादन के लिए सक्षम राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जबकि विदेश से उत्पाद मंगवाने पर विधिवत पंजीकरण कराना कानूनी शर्त है। नियामक ने कानून प्रवर्तन और निगरानी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे देश भर में इन दोनों अवैध पाकिस्तानी क्रीमों की बिक्री, भंडारण और वितरण नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए फौरन सख्त कानूनी कार्रवाई करें।\n\nइसका आप पर असर\nयह चेतावनी सीधे उन उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है जो त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए बिना सत्यापन वाले सौंदर्य उत्पाद खरीदते हैं।\n\n• उपभोक्ता सुरक्षा: यदि आपने गोरी या चांदनी क्रीम खरीदी है, तो तुरंत इसका इस्तेमाल रोक दें। चेहरे पर अतिरिक्त हेवी मेटल्स लगाने से त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।\n• खरीदारी की सावधानी: ऑनलाइन या स्थानीय दुकानों से सौंदर्य उत्पाद लेते समय पंजीकरण विवरण और आयातक का नाम अवश्य जांचें। केवल प्रमाणित और कानूनी रूप से आयातित कॉस्मेटिक्स ही खरीदें।\n• नकली और मिलते-जुलते उत्पाद: बाजार में दिखने में समान या भ्रामक नामों वाले अन्य अवैध सौंदर्य उत्पादों से पूरी तरह दूर रहें। किसी भी संदिग्ध उत्पाद की शिकायत उपभोक्ता फोरम या औषधि विभाग में की जा सकती है।\n• व्यापारियों पर असर: खुदरा और ऑनलाइन विक्रेताओं को इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण तत्काल बंद करना होगा। अवैध कॉस्मेटिक्स बेचने पर औषधि कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह सार्वजनिक चेतावनी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की प्रयोगशाला जांच में मिले हानिकारक तत्वों और कानूनी उल्लंघनों के बाद जारी की गई है।\n\n• असुरक्षित हेवी मेटल्स: प्रयोगशाला परीक्षणों में गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम में भारी धातुओं की मात्रा कानूनी और चिकित्सकीय रूप से निर्धारित सुरक्षित स्तर से अधिक पाई गई। इस कारण यह उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक असुरक्षित साबित हुए।\n• आयात पंजीकरण का अभाव: दोनों उत्पादों के निर्माताओं अथवा आयातकों ने भारत में बिक्री के लिए आवश्यक आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र हासिल नहीं किया था। उचित प्रमाणन के बिना विदेशी सौंदर्य प्रसाधनों का भारतीय सीमा में प्रवेश और विपणन गैर-कानूनी है।\n• नियामक अनुपालन की कमी: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियामक ने बाजार से इन उत्पादों को हटाने और आम जनता को आगाह करने का निर्णय लिया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सीडीएससीओ ने किन दो सौंदर्य प्रसाधनों को लेकर चेतावनी जारी की है?\nनियामक ने पाकिस्तान में निर्मित गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम को लेकर स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है।\n\n2. इन क्रीमों में क्या खतरनाक तत्व पाया गया है?\nप्रयोगशाला जांच में दोनों क्रीमों के भीतर हेवी मेटल्स की मात्रा तय सुरक्षित सीमा से काफी अधिक पाई गई है।\n\n3. क्या इन क्रीमों की बिक्री भारत में कानूनी रूप से वैध है?\nनहीं, इनके पास वैध आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, इसलिए भारत में इनकी बिक्री पूर्णतः गैर-कानूनी है।\n\n4. यदि किसी के पास यह क्रीम पहले से मौजूद है, तो उसे क्या करना चाहिए?\nनियामक ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे तुरंत इन क्रीमों का उपयोग बंद कर दें और इन्हें चेहरे पर न लगाएं।\n\n5. भारत में कॉस्मेटिक्स का आयात किन नियमों के तहत होता है?\nभारत में सौंदर्य प्रसाधनों का आयात ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के तहत नियंत्रित होता है।",
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  "category": "स्वास्थ्य",
  "publishedAt": "2026-09-19",
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    "कॉस्मेटिक्स अलर्ट",
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