{
  "type": "article",
  "title": "दिवंगत कर्मचारी की विवाहित पुत्री को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, झारखंड हाईकोर्ट ने आठ हफ्ते में नौकरी देने का दिया आदेश",
  "summary": "झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि केवल वैवाहिक स्थिति या पति की मामूली आय के आधार पर बेटी की अनुकंपा नियुक्ति खारिज नहीं की जा सकती। अदालत ने धनबाद के दिवंगत खदान कर्मचारी की बेटी को 8 हफ्तों में नौकरी देने का निर्देश दिया है।",
  "content": "झारखंड हाईकोर्ट ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) को एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी शादीशुदा बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का कड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में साफ तौर पर कहा कि किसी महिला का केवल विवाहित होना या उसके पति की सीमित आय होना अनुकंपा नियुक्ति के उसके अधिकार को खत्म नहीं करता, बशर्ते वह अपने दिवंगत पिता पर पूरी तरह से आश्रित रही हो। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए संस्थान को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को नियमानुसार आगामी आठ हफ्तों की तय समय-सीमा के भीतर नियुक्ति पत्र सौंपना सुनिश्चित करे।\n\nकानूनी विवाद की शुरुआत और प्रबंधन का प्रारंभिक रुख\nयह पूरा मामला धनबाद स्थित कोयला खदान में कार्यरत सहायक कर्मचारी अर्जुन प्रसाद के सेवाकाल के दौरान हुए निधन से जुड़ा है। 25 नवंबर 2013 को उनके देहांत के समय परिवार में उनकी वृद्ध पत्नी, दो बेटे और एक बेटी पीछे छूट गए थे। परिवार के भरण-पोषण के लिए परिजनों ने दिवंगत कर्मचारी की पुत्री की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु संबंधित प्रबंधन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि, कोयला खदान प्रबंधन ने जुलाई 2017 में बेटी के दावे को खारिज कर दिया। उस समय प्रबंधन ने यह तर्क दिया कि चूंकि बेटी शादीशुदा है, इसलिए मौजूदा नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वह अपने पिता के स्थान पर नौकरी पाने के लिए पात्र नहीं मानी जा सकती।\n\nहाईकोर्ट का रुख और प्रबंधन द्वारा पुनः दावा खारिज किया जाना\nप्रबंधन द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने के फैसले से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने साल 2023 में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत के प्रारंभिक हस्तक्षेप के उपरांत याचिकाकर्ता महिला ने नौकरी के लिए पुनः नया आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बावजूद, फरवरी 2024 में अवमानना याचिका की सुनवाई प्रक्रिया के दौरान कंपनी प्रबंधन ने एक बार फिर उसका दावा खारिज कर दिया। इस बार संस्थान की ओर से यह दलील दी गई कि महिला विवाहित है और उसके पति की अपनी कमाई का जरिया है। इसके अलावा, उसके दो भाई भी नौकरीपेशा हैं और काम कर रहे हैं। प्रबंधन के अनुसार, इन परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को अपने दिवंगत पिता पर पूरी तरह आश्रित नहीं माना जा सकता। इसके पश्चात महिला ने संस्थान के इस नए निरस्तीकरण आदेश को फिर से अदालत में चुनौती दी।\n\nअदालत में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य\nअदालत की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रत्नेश कुमार ने पारिवारिक स्थिति का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने पीठ को बताया कि दिवंगत कर्मचारी की पत्नी यानी याचिकाकर्ता की मां अत्यधिक वृद्ध और अस्वस्थ हैं। अपने पति के जीवनकाल के दौरान उन्होंने अपनी एक किडनी उन्हें दान की थी, जिसकी वजह से वह खुद खदानों के कठिन कार्य करने की शारीरिक स्थिति में नहीं हैं। इसी स्वास्थ्य संबंधी बाध्यता के कारण मां ने अपनी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत व नामित किया था। अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि शादी के बाद भी बेटी अपने पिता पर ही आश्रित थी, क्योंकि उसके पति की आमदनी अत्यंत मामूली है और वह अपनी बीमार मां की निरंतर देखभाल करने के लिए तैयार है।\n\nहाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी और 8 हफ्तों में नियुक्ति देने का निर्देश\nमामले के तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि दिवंगत कर्मचारी के दोनों बेटों ने अपनी वृद्ध मां का भरण-पोषण करने और उनकी जिम्मेदारी उठाने से साफ इंकार कर दिया था। दोनों बेटे अपने-अपने परिवारों के साथ स्वतंत्र रूप से अलग रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता महिला और उसकी बुजुर्ग मां केवल खदान से मिलने वाली एक बेहद मामूली सी पेंशन राशि के सहारे अपना गुजारा करने को मजबूर थीं। पीठ ने टिप्पणी की कि पति की सीमित आय होने का अर्थ यह कदापि नहीं निकाला जा सकता कि बेटी अपने पिता पर आश्रित नहीं थी।\n\nजस्टिस दीपक रोशन ने 12 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की। \n \"याचिकाकर्ता अपने दिवंगत पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति की पूरी हकदार है।\"\n इसके साथ ही अदालत ने यह माना कि पिता के निधन के समय महिला पूरी तरह उन पर ही निर्भर थी और उसके पास अपनी तथा अपनी मां की आजीविका चलाने का कोई अन्य स्वतंत्र साधन उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट ने कंपनी प्रबंधन द्वारा नियमों की गलत व्याख्या किए जाने पर नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि विवाह अथवा पति की मामूली आय से निर्भरता खत्म नहीं होती। इसी के साथ कोयला खान भविष्य निधि संगठन को आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का कड़ा निर्देश दिया गया।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यह निर्णय अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी नीतियों में शादीशुदा बेटियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है और केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर दावे खारिज किए जाने पर रोक लगाता है।\n\nझारखंड में: राज्य में सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों और विशेष रूप से आश्रित बेटियों को न्याय पाने का स्पष्ट विधिक मार्ग मिलता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. झारखंड हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर क्या मुख्य फैसला सुनाया?\nअदालत ने स्पष्ट किया कि केवल शादीशुदा होना या पति की मामूली आय होना किसी बेटी के अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार को खत्म नहीं करता, यदि वह पिता पर आश्रित रही हो।\n\n2. यह मामला किस संस्थान और किस कर्मचारी से जुड़ा हुआ है?\nयह मामला धनबाद स्थित कोयला खदान के सहायक अर्जुन प्रसाद से जुड़ा है, जिनका 25 नवंबर 2013 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था।\n\n3. प्रबंधन ने बेटी की नियुक्ति का दावा किस आधार पर खारिज किया था?\nप्रबंधन का कहना था कि बेटी विवाहित है, उसके पति की अपनी आय है और उसके दो भाई भी कार्यरत हैं, इसलिए वह पूरी तरह पिता पर निर्भर नहीं मानी जा सकती।\n\n4. हाईकोर्ट ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) को क्या निर्देश दिए हैं?\nजस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने संस्थान को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को नियमानुसार आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र प्रदान करे।",
  "url": "https://trendkia.com/jharkhand/divngata-karmachari-ki-vivahita-putri-ko-milegi-anuknpa-niyukti-jharkhand-high-court-ne-atha-haphte-men-naukari-dene-ka-diya-adesh-19088",
  "category": "झारखंड",
  "publishedAt": "2026-08-20",
  "tags": [
    "झारखंड हाईकोर्ट",
    "अनुकंपा नियुक्ति",
    "कोयला खान भविष्य निधि संगठन",
    "जस्टिस दीपक रोशन",
    "धनबाद",
    "हाईकोर्ट फैसला"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
}