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  "type": "article",
  "title": "एक ही घर के अलग कमरों में रहने पर तलाक की अर्जी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी नई कानूनी दिशा",
  "summary": "कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही छत के नीचे अलग-अलग कमरों में रहना अकेले मानसिक क्रूरता नहीं है, हालांकि लंबे समय से चले आ रहे विवादों और तनाव के साथ मिलकर यह तलाक का वैध आधार बन सकता है।",
  "content": "कर्नाटक हाईकोर्ट की एक दोहरी पीठ ने वैवाहिक संबंधों और मानसिक क्रूरता के कानूनी मानकों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत के समक्ष यह अहम कानूनी प्रश्न उपस्थित हुआ था कि क्या पति और पत्नी का एक ही घर में निवास करते हुए अलग-अलग कमरों में विश्राम या शयन करना अपने आप में मानसिक प्रताड़ना या क्रूरता की श्रेणी में आता है। इस पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी दंपति का केवल एक ही मकान के अलग-अलग कमरों में रहना स्वतंत्र रूप से मानसिक क्रूरता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि पति और पत्नी के बीच वर्षों से गंभीर मतभेद, निरंतर झगड़े, भावनात्मक दूरी और वैवाहिक संबंध में गहरा तनाव बना हुआ हो, तो इन तमाम कारकों का संयुक्त प्रभाव मानसिक क्रूरता माना जाएगा और इसके आधार पर तलाक का निर्णय बरकरार रखा जा सकता है।\n\nअलग कमरों में रहने और मानसिक क्रूरता पर हाईकोर्ट की स्पष्ट व्याख्या\nजस्टिस डीके सिंह और जस्टिस एच. शांति भूषण की पीठ ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन की जटिलताओं को किसी एक अकेली परिस्थिति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हाईकोर्ट के अनुसार, यदि कोई पति-पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए अलग-अलग कमरों में सोते हैं, तो महज इस बात को आधार बनाकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी एक पक्ष ने दूसरे के साथ मानसिक क्रूरता की है। अदालत ने इस बात पर विशेष बल दिया कि न्यायपालिका के लिए यह जांचना आवश्यक है कि दंपति के बीच अलग-अलग कमरों में रहने की मुख्य वजह क्या थी और उनके संपूर्ण वैवाहिक रिश्ते की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है। केवल पृथक कमरे में रहने के तथ्य को स्वचालित रूप से वैवाहिक संबंध विच्छेद या तलाक का वैधानिक आधार नहीं बनाया जा सकता है।\n\nबेंगलुरु फैमिली कोर्ट का 2025 का आदेश और पति की अपील\nयह मामला बेंगलुरु स्थित फैमिली कोर्ट द्वारा वर्ष 2025 में पारित किए गए एक फैसले से जुड़ा हुआ है। फैमिली कोर्ट ने उस समय पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध विच्छेद की याचिका को स्वीकार करते हुए तलाक की मंजूरी दी थी। फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(ia) का हवाला देते हुए मानसिक क्रूरता को तलाक का मुख्य वैधानिक आधार माना था। इसके अतिरिक्त, फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को प्रति माह 25 हजार रुपये की राशि स्थायी गुजारा-भत्ता या मेंटेनेंस के रूप में प्रदान करे। पति ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार न करते हुए इसे कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। पति की ओर से अदालत में तर्क दिया गया था कि पत्नी द्वारा लगाए गए मानसिक प्रताड़ना के समस्त आरोप पूरी तरह से गलत, निराधार और बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए हैं। पति का यह दावा था कि उनके वैवाहिक संबंध में आई खटास और रिश्ते के टूटने के लिए स्वयं पत्नी ही जिम्मेदार थी।\n\nकिन परिस्थितियों के आधार पर बरकरार रहा तलाक का फैसला\nकर्नाटक हाईकोर्ट ने पति की अपील को पूरी तरह से खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा मंजूर किए गए तलाक के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस विशिष्ट मामले में पत्नी ने केवल अलग कमरे में रहने को आधार नहीं बनाया था, बल्कि मानसिक क्रूरता के कई गंभीर आरोप लगाए थे। पीठ ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था और कई परिस्थितियों ने मिलकर रिश्ते को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अदालत ने मामले में मौजूद निम्नलिखित परिस्थितियों को रेखांकित किया\n\n• पति और पत्नी के बीच लंबे समय तक लगातार और गंभीर प्रकृति के वैवाहिक विवाद होते रहे।\n• पत्नी की ओर से पति पर लगातार मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया।\n• दंपति एक ही मकान में रहते हुए भी एक लंबी अवधि तक अलग-अलग कमरों में निवास करते रहे।\n• पति ने स्वयं अदालत की कार्यवाही के दौरान स्वीकार किया कि वह मदिरापान, गुटखा या तंबाकू का सेवन और धूम्रपान करने की आदतों में लिप्त था।\n• पति द्वारा पूर्व में भी वैवाहिक विवाद को लेकर कानूनी मुकदमा दायर किया जा चुका था।\n• दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता और सुलह-सफाई कराने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु हर बार रिश्ता दोबारा बिगड़ गया।\n• सुलह के असफल प्रयासों के उपरांत दोनों पक्ष लंबे समय तक एक-दूसरे से पूरी तरह पृथक रहे।\n• सुलह के बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद दोनों के बीच वैवाहिक संबंधों को सामान्य बनाना संभव नहीं हो सका।\n\nहाईकोर्ट की पीठ ने जोर देकर कहा कि इन सभी घटनाक्रमों को अलग-अलग टुकड़ों में देखने के बजाय एक संपूर्ण श्रृंखला के रूप में देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब निरंतर विवाद, आरोप-प्रत्यारोप, भावनात्मक दूरी और वैवाहिक बंधन का पूरी तरह टूट जाना जैसी परिस्थितियां वर्षों तक बनी रहती हैं, तो उनका सामूहिक प्रभाव मानसिक क्रूरता का रूप ले लेता है।\n\n25 हजार रुपये प्रति माह गुजारा-भत्ता बरकरार रखने का आधार\nतलाक के निर्णय को सही ठहराने के साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी के पक्ष में तय किए गए 25 हजार रुपये प्रति माह के स्थायी गुजारा-भत्ते को भी पूरी तरह से जायज माना। पति द्वारा गुजारा-भत्ते की राशि पर उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट ने इस राशि का निर्धारण दोनों पक्षों की वित्तीय स्थिति और आय के साधनों का गहन आकलन करने के पश्चात ही किया था। इसके अलावा, फैमिली कोर्ट ने पारिवारिक परिस्थितियों, बच्चों के शैक्षणिक विकास और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के खर्चों को ध्यान में रखकर 25 हजार रुपये की राशि निर्धारित की थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि फैमिली कोर्ट का यह निर्णय किसी भी दृष्टिकोण से अत्यधिक, अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता, और इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।\n\nइसका आप पर असर\nपाठकों पर प्रभाव:\n\n• भारत में: यह फैसला हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(ia) के तहत वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता के आधारों को स्पष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर स्थापित करता है।\n• कर्नाटक में: राज्य भर के फैमिली कोर्ट्स और उच्च न्यायालयों में लंबित इसी तरह की तलाक याचिकाओं और गुजारा-भत्ता के दावों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. क्या एक ही घर के अलग कमरों में सोना अकेले तलाक का आधार बन सकता है?\nकर्नाटक हाईकोर्ट के अनुसार, केवल अलग-अलग कमरों में रहना अकेले मानसिक क्रूरता या तलाक का आधार नहीं है। हालांकि, यदि इसके साथ लंबे समय से विवाद, झगड़े और तनाव मौजूद हैं, तो इसे क्रूरता माना जा सकता है।\n\n2. फैमिली कोर्ट ने किस कानूनी धारा के तहत तलाक मंजूर किया था?\nबेंगलुरु की फैमिली कोर्ट ने 2025 में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(ia) के तहत मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का फैसला दिया था।\n\n3. अदालत ने पत्नी के लिए कितना स्थायी गुजारा-भत्ता तय किया?\nअदालत ने पत्नी के पक्ष में 25 हजार रुपये प्रति माह का स्थायी गुजारा-भत्ता बरकरार रखा।\n\n4. अदालत ने तलाक के फैसले को बरकरार रखने के लिए किन परिस्थितियों को देखा?\nअदालत ने पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद, मानसिक प्रताड़ना के आरोप, पति द्वारा शराब व तंबाकू के सेवन की स्वीकारोक्ति, पूर्व मुकदमेबाजी और असफल सुलह प्रयासों जैसी परिस्थितियों के सामूहिक असर पर विचार किया।\n\n5. 25 हजार रुपये के गुजारा-भत्ते को जायज ठहराने के क्या कारण दिए गए?\nफैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की आय, जीवन की परिस्थितियों तथा बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस राशि को उचित माना।",
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  "category": "कर्नाटक",
  "publishedAt": "2026-08-26",
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