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  "title": "राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम को सरेंडर या मेरिट पर सुनवाई का विकल्प, सुप्रीम कोर्ट ने तय की 23 जुलाई की तारीख",
  "summary": "राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने सोनम को सरेंडर या मेरिट पर फैसले का विकल्प दिया और अगली सुनवाई 23 जुलाई तय की.",
  "content": "राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सोनम पर आरोप है कि हनीमून के दौरान उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोनम के सामने दो रास्ते रखे, या तो वह सरेंडर कर गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद नए सिरे से जमानत के लिए अर्जी दे, या फिर कोर्ट खुद मामले के मेरिट पर फैसला सुनाएगा. इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.\n\nमेघालय सरकार की दलील\nसुनवाई में मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलीलें रखीं. उन्होंने बताया कि सोनम की गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में हत्या से जुड़ी धारा 103(1) की जगह गलती से 403(1) दर्ज कर दी गई थी, जबकि कानून में ऐसी कोई धारा है ही नहीं. सरकार ने इसे महज लिपिकीय भूल बताते हुए कहा कि इस गलती से आरोपी के किसी भी अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचा. सरकार का पूरा जोर इसी बात पर रहा कि यह टाइपिंग की चूक थी, जानबूझकर की गई गड़बड़ी नहीं.\n\nकोर्ट अब क्या देखेगा\nअब सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी की पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ गिरफ्तारी के आधार यानी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की भी बारीकी से समीक्षा करेगा. इसी समीक्षा के आधार पर तय होगा कि सोनम की जमानत बरकरार रहती है या उसे दोबारा जेल जाना पड़ता है. यानी मामला अब सिर्फ टाइपिंग की गलती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गिरफ्तारी के समय बताए गए कारणों की वैधता पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगा.\n\nपहले क्या हुआ था\nइससे पहले सुप्रीम कोर्ट मेघालय सरकार की उस मांग को खारिज कर चुका है, जिसमें सरकार ने सोनम की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने की गुजारिश की थी. कोर्ट ने उस समय तर्क दिया था कि सोनम पहले ही जमानत पर बाहर आ चुकी है. हालांकि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि गिरफ्तारी के कारण पूरी तरह से नहीं बताए गए थे. साथ ही कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि अगर गिरफ्तारी में सच में इतनी बड़ी खामी थी, तो यह मुद्दा शुरुआती जमानत याचिकाओं में क्यों नहीं उठाया गया.\n\nअगली सुनवाई पर निगाहें\nफिलहाल सोनम को कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसे अगली सुनवाई से पहले तय करना होगा कि वह सरेंडर का रास्ता चुनती है या मेरिट पर फैसले का इंतजार करती है. 23 जुलाई को होने वाली सुनवाई में इसी पर आगे की स्थिति साफ होगी. तब तक सोनम की जमानत को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी और यह देखना अहम होगा कि क्या टाइपिंग की गलती वाली दलील अदालत में टिकती है या नहीं.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सोनम रघुवंशी पर क्या आरोप है?\nसोनम पर आरोप है कि हनीमून के दौरान उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची.\n\n2. सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को क्या विकल्प दिए हैं?\nकोर्ट ने कहा है कि सोनम या तो सरेंडर कर गवाहों के बयान के बाद दोबारा जमानत याचिका दाखिल करे, या फिर कोर्ट मामले के मेरिट पर फैसला देगा.\n\n3. मेघालय सरकार ने कोर्ट में क्या दलील दी?\nसरकार ने कहा कि गिरफ्तारी के दस्तावेजों में हत्या की धारा 103(1) की जगह गलती से 403(1) लिख दिया गया था, जिसे उसने सिर्फ टाइपिंग एरर बताया.\n\n4. इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?\nइस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.\n\n5. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले क्या कहा था?\nकोर्ट ने पहले मेघालय सरकार की अंतरिम रोक की मांग खारिज कर दी थी क्योंकि सोनम पहले ही जमानत पर बाहर आ चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों को लेकर सवाल भी उठाए थे.",
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  "category": "मध्य प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-07-21",
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    "सोनम रघुवंशी",
    "राजा रघुवंशी हत्याकांड",
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    "तुषार मेहता"
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