# रतलाम में कैंसर पीड़ित पति को छोड़कर पत्नी ने रचाई दूसरी शादी, अब गिरफ्तारी वारंट जारी

> रतलाम में आकाश जाट ने पत्नी साक्षी पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

**Type:** article · **Category:** मध्य प्रदेश · **Published:** 2026-07-20 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/madhya-pradesh/ratlam-men-kainsara-pirita-pati-ko-chhorakara-patni-ne-rachai-dusari-shadi-aba-giraphtari-varnta-jari-9067 · **Language:** Hindi
**Tags:** रतलाम, तलाक, बीएनएस धारा 82(1), दूसरी शादी, गिरफ्तारी वारंट, इंस्टाग्राम प्रेम कहानी, फैमिली कोर्ट, कैंसर

रतलाम में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई है. यहां के राजस्व कॉलोनी में रहने वाले आकाश जाट ने अपनी पत्नी साक्षी पर बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी रचाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जेएमएफसी कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. अदालत ने साक्षी को 25 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है.

## इंस्टाग्राम पर हुई मुलाकात, फिर प्रेम विवाह
आकाश और साक्षी की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी, जो धीरे-धीरे गहरे प्रेम संबंध में तब्दील हो गई. इसी रिश्ते को कानूनी नाम देते हुए दोनों ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से रीति-रिवाजों के साथ एक और विवाह समारोह भी आयोजित किया गया, ताकि यह रिश्ता सामाजिक तौर पर भी स्वीकार हो सके.

## कैंसर की बीमारी सामने आई, बढ़ने लगा विवाद
शादी के कुछ अरसे बाद ही आकाश को सांस नली यानी गले के कैंसर की बीमारी का पता चला. इस गंभीर बीमारी के इलाज के दौरान दोनों के रिश्ते में खटास बढ़ती चली गई और आपसी विश्वास कमजोर पड़ने लगा. साक्षी ने महिला थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई और इसके साथ ही फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका भी दाखिल कर दी.

## फैमिली कोर्ट ने खारिज की तलाक की याचिका
फैमिली कोर्ट ने साक्षी की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत महिला के आरोपों की पर्याप्त पुष्टि नहीं करते, यानी अदालत को साक्षी के दावों में दम नजर नहीं आया.

## तलाक का केस पेंडिंग, इसी बीच रचाई दूसरी शादी
आरोप है कि तलाक का मामला अदालत में लंबित रहने के दौरान ही साक्षी ने 10 जून 2024 को छतरपुर निवासी एक युवक से दूसरी शादी कर ली. इस दूसरे रिश्ते से उन्हें एक बेटी भी हुई. जब आकाश को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने अपने वकील के जरिए अदालत में आपराधिक परिवाद दायर किया. इसके बाद कोर्ट ने साक्षी को कई बार समन भेजा, लेकिन वह हर बार पेश होने से बचती रहीं. आखिरकार अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और उन्हें 25 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के सख्त निर्देश दिए.

## इसका आप पर असर
यह मामला दिखाता है कि तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना कानूनन कितना गंभीर अपराध माना जाता है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं.

- **भारत में:** बिना तलाक दूसरी शादी करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है और आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी हो सकता है.
- **रतलाम में:** स्थानीय अदालत में यह मामला दर्ज होने से शहर में वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में कानूनी सख्ती का एक ताजा उदाहरण सामने आया है.

## सवाल-जवाब

### 1. आकाश जाट ने अपनी पत्नी पर क्या आरोप लगाया है?
आकाश ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी साक्षी ने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी कर ली.

### 2. कोर्ट ने किस धारा के तहत मामला दर्ज किया?
जेएमएफसी कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज किया.

### 3. आकाश और साक्षी की मुलाकात कैसे हुई थी?
दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जो दोस्ती से प्रेम संबंध में बदल गई.

### 4. दोनों ने शादी कब और कहां की थी?
दोनों ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी.

### 5. फैमिली कोर्ट ने तलाक की याचिका क्यों खारिज की?
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत साक्षी के आरोपों की पर्याप्त पुष्टि नहीं करते.

### 6. साक्षी ने दूसरी शादी कब की?
आरोप के अनुसार साक्षी ने 10 जून 2024 को छतरपुर निवासी एक युवक से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें एक बेटी भी हुई.

### 7. साक्षी को कोर्ट में कब पेश होने का आदेश दिया गया है?
कोर्ट ने साक्षी को 25 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है.

---
_TrendKia — Har trend, sabse pehle.. Machine-readable view; canonical HTML at the URL above._