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  "title": "ट्विशा शर्मा मामला: जेल में बंद रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की कोर्ट से अनोखी गुहार, बोलीं पूरा अखबार पढ़ने दिया जाए",
  "summary": "भोपाल की जिला अदालत ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी, जबकि गिरिबाला ने कोर्ट में बिना कटा अखबार और वकीलों से ज्यादा मुलाकात का समय मांगा।",
  "content": "ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के मामले में आरोपी रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। भोपाल की एक जिला अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 30 जून तक के लिए आगे बढ़ा दी है। यह आदेश तब आया जब मां-बेटे की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी हो चुकी थी और उन्हें दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाना था।\n\nवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी, दो हफ्ते और हिरासत\nहिरासत की मियाद खत्म होने पर दोनों आरोपियों को भोपाल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हाजिर किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील अदालत में मौजूद रहे और जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनीं। इसके बाद कोर्ट ने तय किया कि दोनों आरोपी अगले दो हफ्ते तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। सुनवाई में ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा और उनके भाई मेजर हर्षित शर्मा भी पहुंचे।\n\nगिरिबाला सिंह ने कोर्ट के सामने रखी अपनी परेशानियां\nपेशी के मौके पर आरोपी गिरिबाला सिंह ने जज के सामने अपनी कई शिकायतें रखीं। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अखबार तो मिल रहे हैं, लेकिन उनसे उनके अपने केस से जुड़ी खबरें काट दी जाती हैं। उनकी मांग थी कि उन्हें बिना कटा हुआ पूरा अखबार पढ़ने को दिया जाए।\n\nइसके साथ ही गिरिबाला ने वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने की भी गुजारिश की। उनका कहना था कि मामले को समझने के लिए महज 20 मिनट का वक्त बहुत कम पड़ता है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें अपने बेटे समर्थ के साथ मिलकर वकीलों से बात करने की इजाजत दी जाए।\n\n12 मई को संदिग्ध हालात में हुई थी ट्विशा की मौत\nइस पूरे मामले की शुरुआत 12 मई को हुई, जब भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका पहला पोस्टमार्टम भोपाल के एम्स में कराया गया था, मगर परिवार ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परिजनों की आपत्ति के बाद अदालत के आदेश पर ट्विशा का दूसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया।\n\nट्विशा के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। परिवार ने उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ, आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया है।\n\nकेस सीबीआई के पास, घर पर क्राइम सीन रिक्रिएशन\nदूसरा पोस्टमार्टम होने के बाद ट्विशा के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया और नोएडा लौट गया। आगे चलकर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके बाद सास गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हुई। जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची और वहां क्राइम सीन को दोबारा रचकर देखा। इस दौरान घटनाक्रम को समझने के लिए एक वजनदार डमी का इस्तेमाल किया गया।\n\nग्रेटर नोएडा में दर्ज हुए बयान, कई पहलुओं की जांच\nट्विशा के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील अंकुर पांडे के मुताबिक, सीबीआई के अधिकारी ग्रेटर नोएडा भी गए और वहां परिवार के सदस्यों समेत मामले से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। पांडे के अनुसार, एजेंसी इस वक्त फोरेंसिक सबूतों, डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और गवाहों के बयानों की बारीकी से पड़ताल कर रही है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह मामला दिखाता है कि शादी के बाद उत्पीड़न की शिकायतों पर परिवार दूसरी पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच जैसे कानूनी विकल्पों का सहारा ले सकते हैं।\n• भोपाल में: भोपाल के लोगों के लिए यह स्थानीय हाई-प्रोफाइल केस है जिसकी सुनवाई जिला अदालत में चल रही है और अगली पेशी 30 जून को होगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की हिरासत कब तक बढ़ाई गई है?\nभोपाल की जिला अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी है।\n\n2. गिरिबाला सिंह ने कोर्ट से क्या मांग की?\nउन्होंने बिना कटा हुआ पूरा अखबार पढ़ने और वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने की मांग की, क्योंकि 20 मिनट उन्हें कम लगते हैं।\n\n3. ट्विशा शर्मा की मौत कब और कहां हुई?\nट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी।\n\n4. मामले की जांच अभी कौन कर रहा है?\nयह मामला सीबीआई के पास है, जो फोरेंसिक सबूतों, डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और गवाहों के बयानों की जांच कर रही है।",
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  "category": "मध्य प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-06-16",
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    "ट्विशा शर्मा केस",
    "गिरिबाला सिंह",
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    "भोपाल कोर्ट",
    "सीबीआई जांच",
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    "ग्रेटर नोएडा"
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