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  "type": "article",
  "title": "बांद्रा में क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, बिल्डर से 25 लाख वसूलते गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम और 11 गुर्गे रंगे हाथों धरे गए",
  "summary": "मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-9 ने बांद्रा में जाल बिछाकर कुख्यात गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम, उसके भाई मोहसिन और 10 साथियों को 25 लाख रुपये की रंगदारी लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।",
  "content": "मुंबई में निर्माण कारोबारियों से हथियार दिखाकर अवैध वसूली करने वाले एक संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच की यूनिट-9 ने एक साहसिक कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम और उसके भाई मोहसिन बेहलीम समेत कुल 12 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को बांद्रा क्षेत्र में एक निर्माण व्यवसायी से 25 लाख रुपये की रंगदारी की रकम स्वीकार करते समय रंगे हाथों धर दबोचा।\n\nनिर्माता और ठेकेदारों को हथियार दिखाकर धमकाने का मामला\nमामले के विवरण के अनुसार, पिछले कुछ समय से मुंबई के एक बिल्डर को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। जुल्फिकार बेहलीम और उसका भाई मोहसिन अपने गुर्गों के जरिए संबंधित व्यवसायी पर दबाव बना रहे थे। गिरोह का कहना था कि क्षेत्र में किसी भी नए ठेके या निर्माण कार्य को शुरू करने के एवज में उन्हें 25 लाख रुपये की प्रोटेक्शन मनी देनी होगी। जब व्यवसायी ने रकम देने में आनाकानी की, तो आरोपियों ने अवैध आग्नेयास्त्र दिखाकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की सीधी धमकी दी थी।\n\nबांद्रा में 27 जुलाई को बिछाया गया विशेष जाल\nरंगदारी और जानलेवा धमकियों की शिकायत मिलने के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच यूनिट-9 की टीम हरकत में आई। पुलिस अधिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से 27 जुलाई 2026 को मुंबई के बांद्रा इलाके में एक गुप्त घेराबंदी की। जैसे ही गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम, उसका भाई मोहसिन बेहलीम और उनके 10 अन्य साथी रंगदारी की 25 लाख रुपये की नकदी लेने पहुंचे, पहले से घात लगाकर बैठी पुलिस टीम ने पूरे गिरोह को मौके पर ही दबोच लिया।\n\nभारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज\nगिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई शुरू की। सभी 12 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(5), 351(3), 61(2), 3(5) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 3 और 25 के तहत गंभीर आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। अपराध के प्रसार और संगठित स्वरूप को देखते हुए मामले की आगे की विस्तृत विवेचना क्राइम ब्रांच यूनिट-9 को सौंप दी गई है।\n\nअदालत से 31 जुलाई तक मिली पुलिस हिरासत\nगिरफ्तार किए गए सभी 12 आरोपियों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत स्थानीय अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगाने के लिए रिमांड की मांग की, जिस पर अदालत ने सभी आरोपियों को 31 जुलाई 2026 तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।\n\nवित्तीय लेन-देन और विस्तृत नेटवर्क की पड़ताल जारी\nप्रारंभिक पूछताछ से यह स्पष्ट हुआ है कि जुल्फिकार बेहलीम का गिरोह मुख्य रूप से निर्माण परियोजनाओं, रियल एस्टेट विकास और स्थानीय बुनियादी ढांचा कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को हथियारों के बल पर डराकर वसूली करता था। पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, संभावित सहयोगियों तथा मुंबई और शहर के बाहर अन्य किन-किन लोगों से रंगदारी मांगी गई है, इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: संगठित गिरोहों और अवैध वसूली पर कड़े पुलिस एक्शन से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे कारोबारियों का सुरक्षा के प्रति विश्वास मजबूत होता है।\n• मुंबई में: बांद्रा और आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे बिल्डरों और ठेकेदारों को आपराधिक धमकियों और रंगदारी की मांगों से राहत मिलेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जुल्फिकार बेहलीम गिरोह के कितने सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है?\nमुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-9 ने गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम और उसके भाई मोहसिन समेत कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।\n\n2. पुलिस ने आरोपियों को किस जगह और किस वजह से पकड़ा?\nआरोपियों को बांद्रा इलाके में एक निर्माण व्यवसायी से 25 लाख रुपये की रंगदारी लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।\n\n3. यह पुलिस ऑपरेशन किस तारीख को अंजाम दिया गया?\nक्राइम ब्रांच की टीम ने 27 जुलाई 2026 को बांद्रा में जाल बिछाकर यह कार्रवाई की।\n\n4. गिरफ्तार आरोपियों पर किन कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है?\nआरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(5), 351(3), 61(2), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 3 व 25 के तहत बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।\n\n5. अदालत ने आरोपियों को कब तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है?\nअदालत में पेश किए जाने के बाद सभी 12 आरोपियों को 31 जुलाई 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।",
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  "category": "महाराष्ट्र",
  "publishedAt": "2026-07-29",
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    "मुंबई पुलिस",
    "क्राइम ब्रांच",
    "रंगदारी मामला",
    "जुल्फिकार बेहलीम",
    "बांद्रा क्राइम",
    "महाराष्ट्र समाचार"
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