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  "type": "article",
  "title": "बॉम्बे हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, मुंबई में मैंग्रोव घटे तो ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाकर घूमेंगे लोग",
  "summary": "बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में घटते मैंग्रोव जंगलों पर चिंता जताते हुए कहा कि हरियाली इसी तरह कम होती रही तो लोगों को सांस के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखना पड़ेगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 847 मैंग्रोव पेड़ काटने की अनुमति मांगने वाली MSETCL की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।",
  "content": "बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई शहर में तेजी से घटते मैंग्रोव जंगलों पर गहरी चिंता जताई और कहा कि अगर हरियाली इसी रफ्तार से कम होती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर चलना पड़ेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने यह तीखी टिप्पणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी MSETCL की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की।\n\n847 मैंग्रोव पेड़ों की कटाई का मामला\nदरअसल MSETCL ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पालघर जिले में दहानू से अंबेसारी तक 132 केवी की पारेषण लाइन बिछाने की योजना बनाई है। इस लाइन को बिछाने के रास्ते में 847 मैंग्रोव पेड़ आ रहे हैं, इसलिए कंपनी ने इन्हें काटने की अनुमति मांगते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका के मुताबिक प्रस्तावित 13.06 किलोमीटर लंबी इस पारेषण लाइन के लिए कुल 3.35 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल में बदलाव करना होगा, और इसमें से 1.9656 हेक्टेयर हिस्सा सिर्फ मैंग्रोव वन का है। बेंच ने साफ किया कि उसकी असली चिंता पेड़ काटे जाने भर की नहीं है, बल्कि यह है कि जिन पेड़ों की जगह नए पौधे लगाए जाते हैं, क्या अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि वे जिंदा भी रहें।\n\nकोर्ट की फटकार, कहा- सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए लगाते हैं पौधे\nबेंच ने इस दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि असली दिक्कत यह है कि विभाग दोबारा पौधारोपण की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता, और जो पौधे लगाए भी जाते हैं वे धीरे-धीरे मरने लगते हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी सिर्फ यह दिखाने के लिए तस्वीरें खिंचवाते हैं कि उन्होंने पौधारोपण कर दिया है, लेकिन उसके बाद कोई यह देखने नहीं जाता कि वे पौधे बचे भी हैं या नहीं। इसी संदर्भ में बेंच ने आगे कहा कि मुंबई में वैसे ही ऑक्सीजन की इतनी कमी हो चुकी है कि जल्द ही लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ सकता है।\n\nदूसरी जगह पौधे लगाने के प्रस्ताव पर भी उठे सवाल\nबेंच ने कंपनी के उस प्रस्ताव पर भी सवाल खड़े किए जिसमें कटे मैंग्रोव की भरपाई के तौर पर प्रभावित इलाके से बाहर कहीं और पौधे लगाने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि जहां पहले से ही बहुत सारे पेड़ मौजूद हैं, वहां नए पौधे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इससे उस इलाके को कोई फायदा नहीं मिलता जहां असल में पेड़ काटे गए हैं। कोर्ट के मुताबिक यह सीधे तौर पर उसी इलाके का नुकसान है जहां से पेड़ हटाए जा रहे हैं। राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने बेंच को भरोसा दिलाया कि सरकार कहीं और जमीन तलाशने के बजाय उसी इलाके में मौजूद क्षरित वन भूमि की पहचान कर वहीं पौधारोपण करेगी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा।\n\n2018 के आदेश के बाद से अनिवार्य है कोर्ट की अनुमति\nगौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2018 में ही अपनी अनुमति के बिना मैंग्रोव के पेड़ काटे जाने पर पूर्ण रोक लगा दी थी। तभी से मैंग्रोव कटाई से जुड़े सभी सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया है, और यही वजह है कि बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी इस पारेषण लाइन के लिए भी MSETCL को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी आने वाले दिनों में ही यह साफ हो पाएगा कि पालघर में यह पारेषण लाइन बनेगी या नहीं, और अगर बनेगी तो मैंग्रोव की भरपाई के लिए क्या शर्तें तय की जाएंगी।\n\nइसका आप पर असर\nयह टिप्पणी सीधे तौर पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिलने वाली पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी है।\n\n• भारत में: यह मामला दिखाता है कि बुलेट ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी अब वन भूमि और मैंग्रोव कटाई पर कोर्ट की सख्त निगरानी और मंजूरी अनिवार्य हो गई है।\n• मुंबई और पालघर में: स्थानीय स्तर पर मैंग्रोव कटाई का सीधा असर आबोहवा और बाढ़ नियंत्रण क्षमता पर पड़ता है, और अगर पौधारोपण ठीक से नहीं हुआ तो हवा की गुणवत्ता आगे और बिगड़ सकती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कब की?\nबॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी मंगलवार को की।\n\n2. यह टिप्पणी किस याचिका की सुनवाई के दौरान आई?\nयह टिप्पणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी MSETCL की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई।\n\n3. कितने मैंग्रोव पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी?\nकंपनी ने 847 मैंग्रोव पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी।\n\n4. ये पेड़ किस प्रोजेक्ट के लिए काटे जाने थे?\nमुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पालघर जिले में दहानू से अंबेसारी तक 132 केवी की पारेषण लाइन बिछाने के लिए ये पेड़ काटे जाने थे।\n\n5. बेंच में कौन-कौन जज शामिल थे?\nबेंच में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड शामिल थे।\n\n6. राज्य की ओर से कोर्ट में किसने पक्ष रखा?\nराज्य की ओर से एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे कोर्ट में पेश हुए।\n\n7. प्रोजेक्ट के लिए कुल कितनी वन भूमि प्रभावित होगी?\nप्रस्तावित 13.06 किलोमीटर लंबी पारेषण लाइन के लिए 3.35 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 1.9656 हेक्टेयर मैंग्रोव वन भी शामिल है।\n\n8. 2018 में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था?\n2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना अपनी अनुमति के मैंग्रोव के पेड़ काटे जाने पर पूर्ण रोक लगा दी थी।\n\n9. क्या हाईकोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुना दिया है?\nनहीं, हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है।",
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  "category": "महाराष्ट्र",
  "publishedAt": "2026-07-15",
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    "मैंग्रोव कटाई",
    "बॉम्बे हाईकोर्ट",
    "मुंबई प्रदूषण",
    "बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट",
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    "पालघर वन भूमि"
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