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  "type": "article",
  "title": "मीरा रोड की पूनम एस्टेट में गरबा और डांडिया की इजाजत नहीं, 120 परिवारों की अर्जी प्रबंधन ने ठुकराई",
  "summary": "महाराष्ट्र के मीरा रोड स्थित पूनम एस्टेट क्लस्टर-1 में प्रबंधन ने गरबा और डांडिया की एनओसी देने से इनकार कर दिया है, जिसके खिलाफ रहवासियों ने सहकारिता विभाग में शिकायत दर्ज कराई है।",
  "content": "महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा रोड स्थित पूनम एस्टेट क्लस्टर-1 आवासीय परिसर में नवरात्रि के आयोजनों को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है। परिसर के करीब 120 परिवारों ने साझा प्रांगण में गरबा, डांडिया और पारंपरिक सांस्कृतिक अनुष्ठान आयोजित करने के लिए औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था, जिसे हाउसिंग सोसायटी के प्रबंधन ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। मई 2026 में बकरीद के मौके पर बकरियां लाने को लेकर हुए भारी हंगामे और दो पक्षों के बीच तनाव के बाद अब इस फैसले ने रहवासियों और प्रबंध समिति के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है।\n\n120 परिवारों का प्रस्ताव और तय की गई शर्तें\nपूनम एस्टेट क्लस्टर-1 में लगभग 625 फ्लैट हैं, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि और समुदायों के लोग रहते हैं। आगामी नवरात्रि पर्व को देखते हुए करीब 120 परिवारों ने 11 से 20 अक्टूबर तक डांडिया, गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने की लिखित योजना सोसायटी के समक्ष रखी थी। रहवासियों ने प्रबंधन को दिए अपने प्रस्ताव में यह साफ किया था कि पूरा कार्यक्रम परिसर के साझा क्षेत्र में आयोजित होगा। इसके साथ ही आयोजकों ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों, प्रशासनिक दिशा-निर्देशों, सोसायटी के तय नियमों, व्यापक सुरक्षा प्रबंधों और स्वच्छता की पूरी जिम्मेदारी उठाने की लिखित तैयारी भी दिखाई थी। इसके बावजूद प्रबंध समिति ने कार्यक्रम के लिए एनओसी जारी करने से मना कर दिया।\n\nप्रबंध समिति का तर्क: 28 सितंबर की आम बैठक का फैसला\nसोसायटी के पदाधिकारियों का कहना है कि यह रोक किसी विशेष पर्व या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि परिसर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय है। प्रबंधकों के अनुसार, 28 सितंबर को सोसायटी की आम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से परिसर के भीतर किसी भी तरह के बड़े सामुदायिक आयोजन की अनुमति न देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। पदाधिकारियों का तर्क है कि मई के महीने में उपजे विवाद के बाद परिसर के माहौल को सुरक्षित और शांत रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। समिति का दावा है कि यह एक सामान्य प्रशासनिक फैसला है और इसका किसी धर्म विशेष के रीति-रिवाजों से कोई टकराव नहीं है।\n\nनाराज रहवासियों का विरोध और उमाशंकर नाग की शिकायत\nदूसरी तरफ, उत्सव मनाने की अनुमति न मिलने से 120 परिवारों में गहरा असंतोष है। निवासियों का कहना है कि जब वे समय-सीमा, सुरक्षा प्रोटोकॉल और कानूनी मर्यादाओं का पालन करने को पूरी तरह तैयार हैं, तो प्रबंधन को सीधे मना करने के बजाय बातचीत से नियम तय करने चाहिए थे। इसी सोसायटी में रहने वाले उमाशंकर नाग ने इस फैसले के विरोध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सभी कानूनी और नागरिक नियमों के पालन का भरोसा दिए जाने के बाद भी नवरात्रि जैसे पारंपरिक पर्व की अनुमति न देना सरासर अनुचित है।\n\nउप रजिस्ट्रार कार्यालय तक पहुंचा विवाद\nयह तनातनी अब केवल आवासीय परिसर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही है। फैसले से असंतुष्ट रहवासियों ने ठाणे तालुका के उप रजिस्ट्रार और सहकारी समिति के सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी है। उप रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए हाउसिंग सोसायटी प्रबंधन को निर्देश जारी किए हैं कि शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं पर सहकारी सोसायटी कानून और पंजीकृत उपनियमों के दायरे में रहकर यथोचित कार्रवाई की जाए। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 28 सितंबर की आम बैठक के प्रस्ताव, सरकारी दिशा-निर्देशों और कानूनी प्रावधानों के संतुलन से क्या नतीजा निकलता है।\n\nमई 2026 का पुराना विवाद: बकरियों को रखने पर हुआ था बवाल\nपूनम एस्टेट परिसर इससे पहले भी सांप्रदायिक और प्रशासनिक तनाव के केंद्र में रहा है। मई 2026 में बकरीद से पहले परिसर में बकरियों को अस्थायी तौर पर रखने को लेकर कुछ निवासियों ने कड़ा विरोध जताया था। उस समय बात इतनी बढ़ गई थी कि स्थानीय पुलिस और मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा था। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और झड़प के बाद पुलिस ने औपचारिक एफआईआर भी दर्ज की थी। उस समय सामने आई एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ था कि मुख्य विवाद साझा परिसर में बकरियों को अस्थायी तौर पर बांधकर रखने से जुड़ा था, जबकि परिसर के भीतर कुर्बानी किए जाने का विषय बिल्कुल अलग था। उसी कटु अनुभव के बाद से सोसायटी में सामुदायिक गतिविधियों पर सख्त पहरा लगा हुआ है।\n\nइसका आप पर असर\nयह घटना बहुमंजिला हाउसिंग सोसायटियों में त्योहारों के आयोजन, आम बैठक के नियमों और व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों के बीच संतुलन पर सीधा प्रभाव डालती है।\n\n• भारत में: सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले परिवारों के लिए यह स्पष्ट सबक है कि साझा परिसर में उत्सवों के लिए सोसायटी के उपनियमों और आम सभा की मंजूरियों की जानकारी रखना कितना जरूरी है। यदि प्रबंध समिति अनुमति से इनकार करती है, तो नागरिक उप रजिस्ट्रार के समक्ष सहकारिता कानून के तहत अपील दायर कर सकते हैं।\n• मीरा रोड में: पूनम एस्टेट क्लस्टर-1 के करीब 625 फ्लैटों में रहने वाले परिवारों को 11 से 20 अक्टूबर के दौरान बाहरी आयोजनों या शांति समझौते के अगले प्रशासनिक निर्देशों का इंतजार करना होगा। स्थानीय पुलिस और नगर निगम की निगरानी के कारण परिसर में बिना कानूनी अनुमति के कोई भी बड़ा आयोजन कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nपूनम एस्टेट क्लस्टर-1 में नवरात्रि आयोजन की अनुमति न मिलने के पीछे कुछ महीने पहले हुआ गंभीर सांप्रदायिक तनाव और उसके बाद प्रबंध समिति द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय मुख्य कारण है।\n\n• सीधा कारण: हाउसिंग सोसायटी की प्रबंध समिति ने 28 सितंबर को हुई आम बैठक के उस प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें परिसर में किसी भी तरह के बड़े सामुदायिक आयोजन पर पूर्ण रोक लगाने का फैसला किया गया था।\n• मई 2026 की पृष्ठभूमि: इसी आवासीय परिसर में मई 2026 में बकरीद से पहले साझा क्षेत्र में बकरियां रखने को लेकर दो पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप कर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी थी।\n• प्रबंधन का सुरक्षा तर्क: समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्व में हुए विवाद के चलते परिसर में शांति और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी त्योहारों के सार्वजनिक आयोजनों पर यह समान पाबंदी लागू की गई है।\n• आगे की कानूनी प्रक्रिया: रहवासियों की शिकायत के बाद ठाणे तालुका के उप रजिस्ट्रार कार्यालय ने सोसायटी को सहकारिता कानून और पंजीकृत उपनियमों के तहत विवाद का समाधान करने का निर्देश दिया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मीरा रोड की किस सोसायटी में नवरात्रि आयोजन को लेकर विवाद हुआ है?\nयह विवाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा रोड स्थित पूनम एस्टेट क्लस्टर-1 हाउसिंग सोसायटी में हुआ है।\n\n2. कितने परिवारों ने गरबा और डांडिया मनाने की मंजूरी मांगी थी?\nसोसायटी के करीब 120 परिवारों ने 11 से 20 अक्टूबर तक गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनओसी मांगी थी।\n\n3. सोसायटी प्रबंधन ने अनुमति देने से इनकार क्यों किया?\nप्रबंधन के अनुसार, 28 सितंबर की आम बैठक में परिसर में शांति बनाए रखने के लिए सामुदायिक आयोजनों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था।\n\n4. पूनम एस्टेट क्लस्टर-1 में कुल कितने फ्लैट हैं?\nइस आवासीय परिसर में लगभग 625 फ्लैट हैं, जहां अलग-अलग समुदायों के लोग रहते हैं।\n\n5. सोसायटी के निवासी उमाशंकर नाग ने क्या कदम उठाया है?\nउमाशंकर नाग ने सभी नियमों का पालन करने की तैयारी के बावजूद एनओसी न दिए जाने के खिलाफ सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।\n\n6. सहकारिता उप रजिस्ट्रार कार्यालय ने क्या निर्देश दिए हैं?\nउप रजिस्ट्रार कार्यालय ने सोसायटी को कानून और उपनियमों के अनुसार शिकायत पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।\n\n7. मई 2026 में इसी परिसर में क्या विवाद हुआ था?\nमई 2026 में बकरीद से पहले परिसर में बकरियों को अस्थायी तौर पर रखने को लेकर निवासियों में विवाद और झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।",
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  "category": "महाराष्ट्र",
  "publishedAt": "2026-10-08",
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