# अवैध अफीम की खेती पर मणिपुर पुलिस का कड़ा रुख, गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने की दी चेतावनी

> मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है, वहीं कांगपोकपी में संदिग्ध उग्रवादियों ने खाली पड़े मकानों को आग के हवाले कर दिया।

**Type:** article · **Category:** मणिपुर · **Published:** 2026-10-08 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/manipur/avaidha-aphima-ki-kheti-para-manipur-police-ka-kara-rukha-giraphtari-aura-snpatti-kurka-karane-ki-di-chetavani-44815 · **Language:** Hindi
**Tags:** मणिपुर पुलिस, चूड़ाचांदपुर, कांगपोकपी, अफीम की खेती, एनडीपीएस एक्ट, मणिपुर हिंसा

मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्थानीय आबादी को सख्त चेतावनी जारी की है। एक आधिकारिक बयान जारी कर कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने ग्रामीण मुखियाओं, प्रधानों, अध्यक्षों, सचिवों और आम नागरिकों से अफीम की अवैध बुवाई और खेती से पूरी तरह दूरी बनाए रखने की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे गैरकानूनी कार्यों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें गिरफ्तारी और कड़ी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना शामिल है।

## कड़ी कानूनी कार्रवाई और संपत्तियों की कुर्की
प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों में चेतावनी दी गई है कि अफीम की अवैध खेती में शामिल व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है और उन्हें जब्त भी किया जाएगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, गैरकानूनी तरीके से उगाई गई किसी भी फसल को सीधे तौर पर जब्त कर नष्ट करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, आम जनता से अपील की गई है कि यदि उन्हें कहीं भी अफीम की खेती की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की चौकी या जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें। यह गैरकानूनी कृत्य स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS एक्ट) के तहत एक दंडनीय अपराध है।

## कांगपोकपी में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा घरों में आगजनी
एक अलग घटनाक्रम में, मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बुधवार को संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा कई खाली पड़े लकड़ी के मकानों को आग लगाने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि ये मकान कुकी समुदाय के लोगों के थे। आगजनी की यह घटना दोपहर करीब 2 बजे कालेनजांग इलाके में हुई, जहां उपद्रवियों ने घरों में आग लगाने से पहले हवा में कई राउंड गोलियां भी चलाईं।

## इलाके में दहशत और नुकसान की स्थिति
आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों ने दोपहर के समय लगातार गोलीबारी की आवाजें सुनने की पुष्टि की है, जिससे क्षेत्र में फिर से हिंसा भड़कने की आशंका और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि घटना में क्षतिग्रस्त हुए मकानों की कुल संख्या का अभी तक आधिकारिक तौर पर पूरी तरह पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि कम से कम तीन घर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं। इस आगजनी के लिए जिम्मेदार हमलावरों की पहचान और इस हमले के पीछे के असल मकसद का अब तक पता नहीं चल सका है।

## इसका आप पर असर
प्रशासन की इस कड़ी चेतावनी और हालिया घटनाओं का सीधा असर स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और ग्रामीणों की आजीविका पर पड़ेगा।

- **भारत में:** नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान से पूर्वोत्तर में अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती मिलती है।
- **मणिपुर में:** चूड़ाचांदपुर के ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों को अवैध खेती से पूरी तरह दूर रहना होगा, अन्यथा उनकी संपत्ति जब्त हो सकती है। इसके साथ ही कांगपोकपी में ताजा आगजनी के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चौकसी और तनाव बढ़ सकता है।
- **कानूनी जवाबदेही:** एनडीपीएस एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत गिरफ्तारी और मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय निवासियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या सीएपीएफ चौकियों को देनी होगी।
- **स्थानीय सुरक्षा:** अशांत इलाकों में गश्त और प्रशासनिक जांच तेज होने की संभावना है। आम नागरिकों को यात्रा या दैनिक कार्यों के दौरान सुरक्षा बलों की अधिक जांच और निगरानी से गुजरना पड़ सकता है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह प्रशासनिक चेतावनी और हिंसा की घटना राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों और जारी तनाव के बीच सामने आई है।

- **सीधा कारण:** चूड़ाचांदपुर जिले में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने एनडीपीएस कानून के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई और संपत्ति जब्ती की चेतावनी जारी की। वहीं कांगपोकपी के कालेनजांग इलाके में अज्ञात हमलावरों ने खाली पड़े घरों को निशाना बनाकर आग के हवाले कर दिया।
- **पृष्ठभूमि और परिस्थितियां:** पर्वतीय क्षेत्रों में अफीम की अवैध बुवाई लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, जिसे रोकने के लिए ग्राम प्रधानों और स्थानीय समितियों पर जिम्मेदारी तय की जा रही है। दूसरी ओर, पूर्व में खाली हुए रिहायशी इलाकों में सुरक्षा की कमी के चलते उपद्रवी तत्व आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।
- **जांच की स्थिति:** आगजनी और गोलीबारी करने वाले संदिग्ध उग्रवादियों की पहचान और उनके मकसद की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, और मामले की जांच जारी है। प्रशासन अब संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने और अवैध फसलों की पहचान कर उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा है।

## सवाल-जवाब

### 1. मणिपुर पुलिस ने चूड़ाचांदपुर में क्या चेतावनी जारी की है?
पुलिस ने ग्रामीणों और ग्राम प्रमुखों को अवैध अफीम की खेती से दूर रहने की चेतावनी दी है, ऐसा न करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती की बात कही है।

### 2. अवैध अफीम की खेती किस कानून के तहत अपराध है?
यह स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS एक्ट) के तहत एक दंडनीय अपराध है।

### 3. कांगपोकपी में आगजनी की घटना कब और कहां हुई?
यह घटना बुधवार दोपहर करीब 2 बजे कांगपोकपी जिले के कालेनजांग इलाके में हुई।

### 4. कांगपोकपी में किस समुदाय के घरों को निशाना बनाया गया?
अधिकारियों के अनुसार, उपद्रवियों ने कुकी समुदाय के सदस्यों के खाली पड़े लकड़ी के मकानों में आग लगाई।

### 5. ग्रामीणों के अनुसार आगजनी में कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए?
स्थानीय ग्रामीणों ने दावा किया है कि इस घटना में कम से कम तीन घर नष्ट हो गए हैं।

### 6. अवैध खेती की जानकारी नागरिक कहां दे सकते हैं?
नागरिक इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की चौकी या जिला प्रशासन को दे सकते हैं।

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