# अमित शाह के मेघालय दौरे को लेकर री भोई में नो-फ्लाई जोन घोषित, ड्रोन उड़ाने पर लगी सख्त पाबंदी

> केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मेघालय दौरे के मद्देनजर री भोई जिला प्रशासन ने उमरोई एयरपोर्ट और प्रमुख मार्गों के आसपास अस्थायी रेड और नो-फ्लाई जोन लागू कर दिया है।

**Type:** article · **Category:** मेघालय · **Published:** 2026-10-01 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/meghalaya/amit-shah-ke-meghalaya-daure-ko-lekara-ri-bhoi-men-no-phlai-jona-ghoshita-drona-urane-para-lagi-sakhta-pabndi-41315 · **Language:** Hindi
**Tags:** अमित शाह, मेघालय, री भोई, नो-फ्लाई जोन, ड्रोन प्रतिबंध, सुरक्षा व्यवस्था, उमरोई एयरपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 4 और 5 अक्टूबर को होने वाले मेघालय दौरे से पहले री भोई जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने वीवीआईपी आवागमन को देखते हुए संवेदनशील इलाकों, हवाई अड्डों और प्रमुख रास्तों पर हवाई गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। किसी भी संभावित खतरे की रोकथाम के लिए चिन्हित क्षेत्रों को अस्थायी रेड और नो-फ्लाई जोन के रूप में चिन्हित किया गया है।

## उमरोई एयरपोर्ट और मुख्य मार्गों पर सख्त सुरक्षा घेरा
री भोई के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अभिषेक सैनी की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, उमरोई एयरपोर्ट और चिन्हित हेलीपैड स्थलों के चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के ड्रोन और कम ऊंचाई वाले हवाई उपकरणों के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा, आधिकारिक बैठक स्थलों, निरीक्षण क्षेत्रों और ठहराव वाले स्थानों के 3 किलोमीटर के दायरे को भी इस सुरक्षा परिधि के तहत शामिल किया गया है।

सड़क मार्ग से होने वाले आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख संपर्क गलियारों के दोनों ओर 500 मीटर तक का क्षेत्र भी प्रतिबंधित किया गया है। यह व्यवस्था उमरोई, उमसनिंग, नोंगपोह और सीमावर्ती पारगमन बिंदुओं को जोड़ने वाले रूटों पर लागू रहेगी, ताकि वीवीआईपी काफिले के गुजरने के दौरान कोई भी अनधिकृत हवाई गतिविधि न हो सके।

## हवाई उपकरणों की विस्तृत सूची पर पाबंदी
प्रशासन ने इस प्रतिबंध के दायरे में मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) की सभी श्रेणियों को शामिल किया है। इसमें रिमोट से संचालित होने वाले एयरक्राफ्ट सिस्टम, पैरामोटर, हैंग-ग्लाइडर, पैराग्लाइडर, हॉट-एयर बैलून, स्काई लालटेन, टीथर्ड एयरोस्टेट, रिमोट-नियंत्रित एयरो-मॉडल और यहां तक कि खिलौना विमान भी शामिल हैं। यह रोक आम नागरिकों के साथ-साथ मीडियाकर्मियों, कार्यक्रम आयोजकों और व्यावसायिक ड्रोन ऑपरेटरों पर भी समान रूप से लागू रहेगी।

यह पाबंदी 4 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से प्रभावी होगी और 5 अक्टूबर की रात 10 बजे तक, या केंद्रीय गृह मंत्री के जिले से प्रस्थान करने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी। हालांकि, मेघालय पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, विशेष सुरक्षा या खुफिया एजेंसियों द्वारा अधिकृत उड़ानों और री भोई के पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से मंजूरी प्राप्त उपकरणों को इस आदेश से छूट प्रदान की गई है।

## उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में पाए जाने वाले किसी भी अनधिकृत हवाई उपकरण को तुरंत रोका जा सकता है अथवा जब्त किया जा सकता है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विमान अधिनियम, 1934 और ड्रोन नियम, 2021 के प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने री भोई के पुलिस अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया है कि इन प्रतिबंधों को डीजीसीए के डिजिटलस्काई प्लेटफॉर्म पर अपडेट कराया जाए। इसके साथ ही, सुरक्षा बलों को जमीनी स्तर पर एंटी-ड्रोन उपायों को मुस्तैदी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो।

## इसका आप पर असर
केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के चलते री भोई में लागू सुरक्षा पाबंदियों का सीधा असर स्थानीय निवासियों, यात्रियों और ड्रोन ऑपरेटरों पर पड़ेगा।

- **भारत में:** वीवीआईपी दौरों के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत नागरिक उड्डयन और हवाई क्षेत्र में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। आम जनता और यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था के चलते हवाई अड्डों पर अतिरिक्त चेकिंग और सतर्कता का सामना करना पड़ता है।
- **री भोई में:** 4 और 5 अक्टूबर को उमरोई, उमसनिंग और नोंगपोह के आसपास किसी भी प्रकार के निजी या व्यावसायिक ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रोक रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य संपर्क मार्गों पर सुरक्षा काफिले की आवाजाही के दौरान स्थानीय यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकता है।
- **ड्रोन ऑपरेटरों के लिए:** वीडियोग्राफरों, मीडियाकर्मियों और इवेंट आयोजकों को 5 अक्टूबर रात 10 बजे तक इन इलाकों में उपकरण उड़ाने से बचना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रोन की जब्ती और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- **विमान यात्रियों के लिए:** उमरोई एयरपोर्ट के आसपास 5 किमी का सुरक्षा घेरा सक्रिय रहेगा। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचें।

## ऐसा क्यों हुआ
केंद्रीय गृह मंत्री के 4 और 5 अक्टूबर को प्रस्तावित मेघालय दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है।

- **वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल:** केंद्रीय गृह मंत्री की यात्रा के दौरान हवाई और जमीनी खतरों को बेअसर करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर रेड और नो-फ्लाई जोन बनाना अनिवार्य मानक प्रक्रिया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य उमरोई एयरपोर्ट, हेलीपैड और काफिले के रास्तों को पूरी तरह सुरक्षित रखना है।
- **संभावित हवाई खतरों की रोकथाम:** ड्रोन, हैंग-ग्लाइडर और हॉट-एयर बैलून जैसे कम ऊंचाई वाले उपकरणों का अनियंत्रित उपयोग सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। इसी वजह से खिलौना विमानों से लेकर पेशेवर मानव रहित विमानों तक सभी श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **कानूनी और तकनीकी तैयारी:** आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए री भोई पुलिस को एंटी-ड्रोन उपाय तैनात करने और डीजीसीए के डिजिटलस्काई पोर्टल पर प्रतिबंध अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और विमानन कानूनों के तहत दंडात्मक प्रावधान तय किए गए हैं।

## सवाल-जवाब

### 1. री भोई जिले में नो-फ्लाई जोन कब से कब तक लागू रहेगा?
यह प्रतिबंध 4 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से शुरू होकर 5 अक्टूबर की रात 10 बजे तक, या केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्थान करने तक प्रभावी रहेगा।

### 2. उमरोई एयरपोर्ट के कितने क्षेत्र में प्रतिबंध लागू किया गया है?
उमरोई एयरपोर्ट और चिन्हित हेलीपैड स्थलों के चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है।

### 3. सड़क मार्गों पर हवाई गतिविधियों को लेकर क्या नियम तय किए गए हैं?
राष्ट्रीय राजमार्ग और उमरोई, उमसनिंग व नोंगपोह को जोड़ने वाले गलियारों के दोनों ओर 500 मीटर के भीतर सभी हवाई गतिविधियों पर रोक है।

### 4. किन-किन उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है?
ड्रोन, यूएवी, पैरामोटर, हैंग-ग्लाइडर, हॉट-एयर बैलून, स्काई लालटेन और खिलौना विमानों समेत सभी कम ऊंचाई वाले उपकरणों पर रोक है।

### 5. क्या इन पाबंदियों से किसी को छूट दी गई है?
मेघालय पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सुरक्षा एजेंसियों और री भोई के पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत उड़ानों को छूट मिली है।

### 6. नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी?
उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223, विमान अधिनियम 1934 और ड्रोन नियम 2021 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

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