# गुवाहाटी और शिलॉन्ग के बीच व्यावसायिक टैक्सी सेवाएं बंद, हिंसा के बाद चालकों ने उठाया कदम

> शिलॉन्ग में बाइक रैली के दौरान पर्यटकों पर हमले और हिंसा की घटनाओं के बाद शिलॉन्ग और गुवाहाटी के बीच व्यावसायिक टैक्सी सेवाएं ठप्प हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए ईस्ट खासी हिल्स जिला प्रशासन ने सदर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है।

**Type:** article · **Category:** मेघालय · **Published:** 2026-08-21 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/meghalaya/guwahati-aura-shillong-ke-bicha-vyavasayika-taiksi-sevaen-bnda-hinsa-ke-bada-chalakon-ne-uthaya-kadama-19553 · **Language:** Hindi
**Tags:** शिलॉन्ग समाचार, गुवाहाटी टैक्सी, मेघालय समाचार, ईस्ट खासी हिल्स, केएसयू रैली, धारा 163

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग और असम के गुवाहाटी शहर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के विरोध में मेघालय टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन ने शिलॉन्ग और गुवाहाटी के बीच चलने वाली व्यावसायिक टैक्सी सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया है। इस फैसले के कारण दोनों राज्यों के बीच आवाजाही करने वाले दैनिक यात्रियों और पर्यटकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

## पर्यटकों पर हमले के बाद भड़का आक्रोश
टैक्सी सेवाओं के निलंबन का मुख्य कारण खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) की ओर से निकाली गई एक काले झंडे वाली बाइक रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाएं हैं। इस प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके साथ ही असम से आए पर्यटकों के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना भी सामने आई। इन घटनाओं के बाद असम और मेघालय दोनों राज्यों के टैक्सी चालक संगठनों ने गहरा विरोध जताया है।

चालकों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच मेघालय टैक्सी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति को शीघ्र नियंत्रित नहीं किया गया, तो असम से मेघालय आने वाली टैक्सियों का संचालन भी रोका जा सकता है। टैक्सी संघों ने मांग की है कि हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सड़कों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

## सदर थाना क्षेत्र में धारा 163 लागू
शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए ईस्ट खासी हिल्स जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। ईस्ट खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट अभिलाष बरनवाल ने गुरुवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। यह आदेश सदर पुलिस स्टेशन के पूरे अधिकार क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

प्रशासन को जानकारी मिली थी कि खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने 21 अगस्त को जयियाव स्थित अपने कार्यालय से मोतफ्रान तक एक रैली निकालने और उसके बाद ख्यंदैलाद में धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारियों ने यह पाबंदी लगाई है ताकि क्षेत्र में शांति बहाल की जा सके और अंतरराज्यीय परिवहन को दोबारा सामान्य किया जा सके।

## इसका आप पर असर
**भारत में:** असम और मेघालय के बीच यात्रा करने वाले पर्यटकों और अंतरराज्यीय यात्रियों को परिवहन की असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

**शिलांग और गुवाहाटी में:** दोनों शहरों के बीच टैक्सी सेवाएं ठप्प होने से दैनिक यात्रियों, व्यापारिक आवाजाही और पर्यटन उद्योग पर सीधा असर पड़ेगा।

## सवाल-जवाब

### 1. शिलॉन्ग और गुवाहाटी के बीच टैक्सी सेवाएं क्यों बंद की गईं?
शिलॉन्ग में एक रैली के दौरान हुई हिंसा, वाहनों में तोड़फोड़ और पर्यटकों पर हमले की घटनाओं के विरोध में टैक्सी चालकों ने सेवाएं बंद कर दी हैं।

### 2. किस पुलिस स्टेशन क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है?
ईस्ट खासी हिल्स जिले के सदर पुलिस स्टेशन के पूरे अधिकार क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है।

### 3. ईस्ट खासी हिल्स में निषेधाज्ञा किसने जारी की?
यह निषेधाज्ञा गुरुवार को ईस्ट खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट अभिलाष बरनवाल द्वारा जारी की गई।

### 4. खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) ने किस रैली मार्ग की योजना बनाई थी?
KSU ने 21 अगस्त को जयियाव स्थित कार्यालय से मोतफ्रान तक रैली निकालने और ख्यंदैलाद में धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी।

### 5. असम से मेघालय टैक्सी संचालन को लेकर टैक्सी संघों ने क्या चेतावनी दी है?
टैक्सी संघों ने चेतावनी दी है कि यदि सुरक्षा स्थिति पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो असम से मेघालय आने वाली टैक्सी सेवाएं भी निलंबित की जा सकती हैं।

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