# मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शिलॉन्ग हादसे के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि जारी होने की पुष्टि की

> विधानसभा में वीपीपी अध्यक्ष अर्देंट बसायावमोइत के सवाल पर मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि शिलॉन्ग कार्यस्थल हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिवारों को विशेष अनुदान से सहायता दी जा चुकी है।

**Type:** article · **Category:** मेघालय · **Published:** 2026-08-27 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/meghalaya/meghalaya-ke-mukhyamntri-conrad-sangma-ne-shillong-hadase-ke-piriton-ke-lie-anugraha-rashi-jari-hone-ki-pushti-ki-23076 · **Language:** Hindi
**Tags:** मेघालय, कॉनराड संगमा, अर्देंट बसायावमोइत, शिलॉन्ग हादसा, अनुग्रह राशि, विधानसभा, वीपीपी

मेघालय विधानसभा के भीतर शिलॉन्ग में हुए एक दर्दनाक कार्यस्थल हादसे में मारे गए पांच लोगों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर जोरदार चर्चा देखने को मिली। वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी (VPP) के अध्यक्ष और नोंगक्रेम से विधायक अर्देंट बसायावमोइत ने विधानसभा के शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और राज्य सरकार पर पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि न देने का आरोप लगाया। इस मामले पर स्थिति साफ करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने विपक्ष के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया और सदन को जानकारी दी कि पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है।

## विशेष अनुदान कोष से जारी की गई सहायता राशि
विधानसभा में शून्यकाल नोटिस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने में कोई ढिलाई नहीं बरती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहायता राशि राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के जरिए न देकर मुख्यमंत्री विशेष अनुदान (CMSG) से जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि अनुग्रह राशि न दिए जाने का दावा पूरी तरह से गलत और निराधार है। सरकार ने परिस्थितियों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तुरंत आवश्यक वित्तीय सहायता स्वीकृत कर दी थी।

## आपदा कोष और विशेष अनुदान के नियमों में अंतर
मुख्यमंत्री संगमा ने दो अलग-अलग सरकारी फंडों के बीच के तकनीकी अंतर को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ही किया जा सकता है, जो राज्य आपदा मोचन बल के तय मानकों और रूपरेखा के अंतर्गत आती हैं। कार्यस्थल पर होने वाले हादसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इस मामले में एसडीएमएफ लागू नहीं होता था। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री विशेष अनुदान के तहत मुख्यमंत्री को यह विवेकाधीन अधिकार प्राप्त होता है कि वे किसी विशेष परिस्थिति या व्यक्तिगत मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधी वित्तीय सहायता स्वीकृत कर सकें।

## बिना प्रचार और कम प्रोफाइल रखने की सरकारी नीति
सहायता राशि दिए जाने के बावजूद पैदा हुए भ्रम पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वित्तीय मदद का सार्वजनिक प्रचार न करने का सचेत फैसला लिया था। सरकार का मानना है कि काम ज्यादा करना चाहिए और बातें कम करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीड़ित परिवारों को बिना कोई हंगामा किए, बिना सार्वजनिक घोषणा किए और बिना किसी सोशल मीडिया रील के सहायता पहुंचाई गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि हादसों के बाद विशेष अनुदान से मदद देने की प्रक्रिया को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने से बचना चाहिए, ताकि भविष्य में हर दुर्घटना के बाद इस कोष से स्वतः मुआवजे की उम्मीद न बांधी जाने लगे।

## विपक्षी विधायक का रुख और मीडिया रिपोर्ट की बात
मुख्यमंत्री के जवाब के बाद वीपीपी नेता अर्देंट बसायावमोइत ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा मीडिया में आई खबरों को देखने के बाद उठाया गया था और उनका मकसद कोई राजनीतिक पब्लिसिटी हासिल करना नहीं था। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते समाचारों में सामने आए जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाना उनका कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष केवल बातें करने और काम न करने की मंशा से काम नहीं करता, बल्कि जनता से जुड़े सवालों का समाधान चाहता है।

## इसका आप पर असर
यह मामला दिखाता है कि किसी कार्यस्थल दुर्घटना या आपदा के बाद सरकारी सहायता किस कोष से मिलती है और इसके लिए क्या नियम लागू होते हैं।

- **भारत में:** गैर-प्राकृतिक या कार्यस्थल हादसों के मामलों में राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के बजाय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से सहायता दी जाती है। इससे देश भर के नागरिकों को यह स्पष्ट होता है कि सरकारी अनुग्रह राशि का दावा करने के लिए संबंधित कोष की शर्तों को समझना जरूरी है।
- **मेघालय में:** शिलॉन्ग और राज्य के अन्य हिस्सों में पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री विशेष अनुदान (CMSG) के तहत आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार इस तरह की वित्तीय राहत को बिना सार्वजनिक प्रचार के सीधे प्रभावित परिवारों तक पहुंचाती है।
- **पीड़ित परिवारों के लिए:** अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए प्रभावित परिवारों को आपदा प्रबंधन के बजाय सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इससे कागजी कार्रवाई में होने वाली देरी से बचा जा सकता है और समय पर राहत मिल सकती है।
- **स्थानीय प्रशासन के लिए:** दुर्घटनाओं के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करते समय प्रशासनिक विवेक और नियमों का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य होता है। इससे भविष्य में हर दुर्घटना पर स्वतः सहायता राशि की सार्वजनिक अपेक्षाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

## सवाल-जवाब

### 1. शिलॉन्ग हादसे में कितने लोगों की मौत हुई थी?
शिलॉन्ग में हुए कार्यस्थल हादसे में कुल 5 लोगों की जान चली गई थी।

### 2. मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने अनुग्रह राशि पर क्या सफाई दी?
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री विशेष अनुदान (CMSG) से सहायता राशि जारी की जा चुकी है।

### 3. हादसे के पीड़ितों को एसडीएमएफ (SDMF) से मदद क्यों नहीं मिली?
एसडीएमएफ केवल प्राकृतिक आपदाओं को कवर करता है, इसलिए कार्यस्थल दुर्घटना के पीड़ितों को मुख्यमंत्री विशेष अनुदान से सहायता दी गई।

### 4. विधानसभा में यह मुद्दा किसने उठाया था?
वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी (VPP) के अध्यक्ष और नोंगक्रेम के विधायक अर्देंट बसायावमोइत ने शून्यकाल नोटिस के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था।

### 5. सरकार ने अनुग्रह राशि का सार्वजनिक प्रचार क्यों नहीं किया?
सरकार का कहना है कि वे बातें कम और काम ज्यादा करने के सिद्धांत पर चलते हैं और सहायता देने का प्रचार कर गलत परंपरा शुरू नहीं करना चाहते थे।

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