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  "type": "article",
  "title": "मेघालय शिक्षक भर्ती धांधली मामले में अंपारीन लिंगदोह और दो पूर्व अफसरों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस",
  "summary": "हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक कार्यवाही रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री और दो पूर्व अधिकारियों से जवाब मांगा है।",
  "content": "मेघालय में साल 2008 के दौरान लोअर प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की बहाली में सामने आई कथित गड़बड़ी को लेकर कानूनी लड़ाई अब देश की शीर्ष अदालत पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय की पूर्व शिक्षा मंत्री अंपारीन लिंगदोह के साथ राज्य शिक्षा विभाग के दो सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह कदम केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस विशेष अनुमति याचिका पर उठाया गया है, जिसमें मेघालय हाईकोर्ट के आपराधिक मामले को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में चल रहे मुकदमे को पूरी तरह खत्म कर दिया था, जिसे अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।\n\nशीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए नोटिसों के दायरे में पूर्व शिक्षा मंत्री के अलावा प्राथमिक एवं जन शिक्षा के पूर्व निदेशक जे.डी. संगमा तथा विभाग की पूर्व उपनिदेशक अमेका आई. लिंगदोह शामिल हैं। इन तीनों लोगों के खिलाफ इस भर्ती प्रक्रिया में गंभीर आपराधिक साजिश और अंकों की हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी ने दलील दी कि जिस मामले की तहकीकात खुद अदालती आदेशों के तहत कराई गई थी, उसकी पूरी सुनवाई को बीच में ही निरस्त कर देने का निर्णय कानूनी मानकों पर उचित नहीं ठहरता।\n\nहाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय एजेंसी के प्रमुख सवाल\nकेंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि मेघालय हाईकोर्ट ने निचली अदालत के पूरे मूल रिकॉर्ड को तलब किए बिना ही एफआईआर और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। जांच एजेंसी के अनुसार किसी भी आपराधिक मामले में कार्यवाही खत्म करने से पहले ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण किया जाना बेहद जरूरी होता है, लेकिन इस प्रक्रिया की अनदेखी की गई।\n\nइसके साथ ही याचिका में यह भी उठाया गया है कि हाईकोर्ट ने मुकदमे को पूरी तरह खत्म करने की जगह दूसरे विकल्पों पर गौर नहीं किया। उदाहरण के लिए अदालत निचली अदालत को सुनवाई तेज करने का निर्देश दे सकती थी या फिर मुख्य साक्ष्यों को प्रभावित किए बिना गवाहों की संख्या को सीमित करने का आदेश दे सकती थी। अचानक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को समाप्त कर देने से जांच के जरिए जुटाए गए साक्ष्यों का न्यायिक मूल्यांकन नहीं हो सका।\n\nहाईकोर्ट की एकल पीठ का रुख और डिस्चार्ज का आधार\nयह पूरा कानूनी विवाद उस समय नए सिरे से गर्मा गया था जब मेघालय हाईकोर्ट की एकल पीठ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आई.पी. मुखर्जी कर रहे थे, ने अपने सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले तीनों आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई ठोस आपराधिक मामला साबित करने में असमर्थ रहा है।\n\nअदालत ने सुनवाई की अत्यधिक धीमी गति और लंबी अवधि को लेकर भी गहरी चिंता जाहिर की थी। एकल पीठ ने टिप्पणी की थी कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की लंबी सूची को देखते हुए यदि सभी गवाहों के बयान दर्ज कराए जाते, तो इसमें आरोपियों का शेष जीवनकाल बीत सकता था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 227 और धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशेष सीबीआई न्यायाधीश द्वारा 23 अगस्त 2022 को दिए गए उस आदेश को पलट दिया था, जिसमें आरोपियों की उन्मोचन याचिका खारिज कर दी गई थी, और तीनों को मामले से बरी कर दिया था।\n\nसफेद स्याही और अंकों में हेराफेरी के आरोप\nकेंद्रीय जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के इस तर्क का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि उसकी चार्जशीट पूरी जांच और ठोस वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित थी। जांच के दौरान यह पाया गया था कि उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में मनपसंद आवेदकों को लाभ पहुंचाने के लिए स्कोर शीट में पहले से दर्ज अंकों पर सफेद स्याही लगाकर नए अंक दर्ज किए गए थे। एजेंसी का कहना है कि यह सीधी धांधली और रिकॉर्ड में हेरफेर का मामला था।\n\nजांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत को यह भी अवगत कराया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2022 में तीनों आरोपियों की डिस्चार्ज याचिकाओं को विस्तृत सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। उस समय विशेष अदालत ने माना था कि प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। जब निचली अदालत में नियमित ट्रायल शुरू हो चुका था और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे थे, तभी हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर पूरी कार्यवाही पर रोक लगा दी और उसे निरस्त कर दिया।\n\nशिलांग से तुरा तक फैली शिक्षक भर्ती धांधली का पूरा घटनाक्रम\nयह समूचा प्रकरण वर्ष 2008 में मेघालय के विभिन्न शिक्षा केंद्रों में लोअर प्राइमरी स्कूल सहायक शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इस भर्ती अभियान का संचालन शिलांग, जोवाई, अमलारेम, तुरा और दादेंग्रे में किया गया था। पूरी चयन प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर मनमाने तरीके से अंक बदलने और चहेते उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में ऊपर लाने के गंभीर आरोप लगे थे। जांच का मुख्य केंद्र यह था कि किस तरह पात्र उम्मीदवारों को बाहर कर दूसरों को गलत ढंग से लाभ पहुंचाया गया।\n\nइस मामले में पहली आधिकारिक एफआईआर वर्ष 2011 में दर्ज की गई थी। शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन आरोपों की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने वर्ष 2018 में औपचारिक मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की और जून 2020 में अपनी चार्जशीट दाखिल की।\n\nआईपीसी की गंभीर धाराएं और गवाहों का गणित\nकेंद्रीय एजेंसी द्वारा दाखिल चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 467, 468 एवं 471 (जालसाजी से संबंधित अपराध) तथा धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत आरोप तय किए गए थे। शिक्षक चयन प्रक्रिया में 500 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से व्यापक जांच के बाद 246 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को दागी करार देते हुए रद्द कर दिया गया था।\n\nमुकदमे की शुरुआत में अभियोजन पक्ष ने अपनी गवाह सूची में 300 से अधिक गवाहों के नाम शामिल किए थे, जिसे बाद में घटाकर 181 कर दिया गया था। जब हाईकोर्ट ने पूरी कार्यवाही को रद्द किया, तब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष केवल 28 गवाहों के बयान ही दर्ज हो पाए थे। आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और के. पॉल ने पैरवी की थी और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पुराने फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि अभियोजन पक्ष की सामग्री में उनके मुवक्किलों की संलिप्तता का कोई प्रत्यक्ष लिंक नहीं मिलता है। हाईकोर्ट ने उनके तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपियों को मुक्त कर दिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इस मामले में नए सिरे से न्यायिक समीक्षा शुरू हो गई है।\n\nइसका आप पर असर\nशिक्षक भर्ती धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह पहल सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक कड़ा संदेश देती है।\n\n• भारत में: सार्वजनिक पदों पर भर्ती में हेराफेरी के मामलों में यदि निचली अदालत का ट्रायल बीच में रोका जाता है, तो शीर्ष अदालत का यह रुख तय करेगा कि जांच एजेंसियों के साक्ष्यों का परीक्षण किस सीमा तक अनिवार्य है। इससे देश भर के भर्ती घोटालों में मुकदमों को बीच में ही रद्द कराने की कोशिशों पर कड़ा न्यायिक नियंत्रण स्थापित होगा।\n• मेघालय में: साल 2008 की इस बहाली से प्रभावित हुए सैकड़ों स्थानीय प्राथमिक शिक्षक उम्मीदवारों के लिए कानूनी न्याय की उम्मीद फिर से जगी है। राज्य के प्रशासनिक तंत्र में शिक्षा विभाग के शीर्ष स्तर पर हुई कथित गड़बड़ियों की जवाबदेही तय होने से भावी सरकारी भर्तियों में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।\n• परीक्षार्थियों और युवाओं पर: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं में यह भरोसा कायम होगा कि अंकों में हेराफेरी या सफेद स्याही से किए गए बदलाव जैसी गड़बड़ियों पर सालों बाद भी अदालतें सख्त रुख अपना सकती हैं। चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों को कानूनी लड़ाई जारी रखने की मजबूती मिलेगी।\n• न्यायिक प्रक्रिया और ट्रायल की गति: इस मामले से यह स्पष्ट होगा कि मुकदमों में अत्यधिक देरी के आधार पर पूरे केस को रद्द करने के बजाय मुकदमों को तेजी से निपटाने के क्या विकल्प अपनाए जाने चाहिए। गवाहों की भारी संख्या और लंबी सुनवाई को नियंत्रित करने के लिए अदालतों को ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश मिल सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कानूनी स्थिति तब पैदा हुई जब मेघालय हाईकोर्ट ने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके विरुद्ध जांच एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।\n\n• सीबीआई की अपील: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें निचली अदालत के मूल रिकॉर्ड का परीक्षण किए बिना पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई थी। एजेंसी का तर्क है कि स्कोर शीट में सफेद स्याही लगाकर अंकों में हेराफेरी के पर्याप्त दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं।\n• हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल रद्द करने का आधार: मेघालय हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में पाया था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त अदालत ने चिंता जताई थी कि 181 गवाहों की सुनवाई पूरी होने में आरोपियों का शेष जीवन बीत सकता है।\n• जांच का ऐतिहासिक क्रम: साल 2008 की भर्ती में 246 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द होने के बाद 2011 में पहली प्राथमिकी दर्ज हुई थी। राज्य पुलिस से मामला सीबीआई को 2018 में सौंपा गया, जिसके बाद 2020 में आईपीसी की धाराओं के तहत औपचारिक चार्जशीट दायर की गई थी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने किन व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है?\nसुप्रीम कोर्ट ने मेघालय की पूर्व शिक्षा मंत्री अंपारीन लिंगदोह, प्राथमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक जे.डी. संगमा और पूर्व उपनिदेशक अमेका आई. लिंगदोह को नोटिस जारी किया है।\n\n2. यह मामला किस भर्ती और किस वर्ष से संबंधित है?\nयह मामला मेघालय में वर्ष 2008 के दौरान आयोजित लोअर प्राइमरी स्कूल सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है।\n\n3. मेघालय हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही क्यों रद्द की थी?\nहाईकोर्ट ने माना था कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असमर्थ रहा और गवाहों की भारी संख्या के कारण ट्रायल में अत्यधिक समय लग रहा था।\n\n4. सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या मुख्य दलील दी है?\nसीबीआई ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगवाए बिना और गवाहों की संख्या घटाने जैसे विकल्पों पर विचार किए बिना ही केस रद्द कर दिया।\n\n5. इस भर्ती में कुल कितने उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की गई थी?\nभर्ती प्रक्रिया में शामिल 500 से अधिक उम्मीदवारों में से 246 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को दागी मानकर रद्द किया गया था।\n\n6. हाईकोर्ट द्वारा केस रद्द किए जाने तक कितने गवाहों के बयान दर्ज हुए थे?\nकुल 181 सूचीबद्ध गवाहों में से केवल 28 गवाहों के बयान ही ट्रायल कोर्ट के समक्ष दर्ज हो सके थे।",
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  "publishedAt": "2026-11-02",
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