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  "type": "article",
  "title": "तुरा बायपास परियोजना के लिए मेघालय में भूमि मालिकों को 15 दिन की अंतिम समयसीमा, अंपाती प्रशासन ने जारी किया दूसरा नोटिस",
  "summary": "साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिला प्रशासन ने 2-लेन तुरा बायपास परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा लेने और कब्जा सौंपने के लिए प्रभावितों को 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। तय समय में औपचारिकताएं पूरी न करने पर पुलिस बल के जरिए जमीन का कब्जा लिया जाएगा।",
  "content": "मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिले में 2-लेन तुरा बायपास परियोजना (2-lane Tura Bypass Project) के निर्माण को गति देने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अंपाती स्थित साउथ वेस्ट गारो हिल्स के उपायुक्त कार्यालय की ओर से एक नया और दूसरा सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के माध्यम से उन सभी शेष भूमि स्वामियों और अन्य इच्छुक या प्रभावित व्यक्तियों को निर्देश दिया गया है, जिनकी जमीन इस सड़क निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, कि वे अपना मुआवजा प्राप्त करें और अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा तुरंत अधिकारियों को सौंप दें।\n\nपहले दिए गए नोटिस, समयावधि और बैंक भुगतान का ब्योरा\nजिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण, मुआवजे के भुगतान और जमीन का कब्जा सौंपने से जुड़ा पहला सार्वजनिक नोटिस 11 जून 2026 को प्रकाशित किया गया था। यह सूचना प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों द शिलोंग टाइम्स और सालंतिनी जानेरा में विज्ञापित की गई थी। उस मूल नोटिस के तहत संबंधित जमीन मालिकों को जिला प्रशासन के समक्ष उपस्थित होने और आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 60 दिनों का पर्याप्त समय दिया गया था। यह निर्धारित 60 दिवसीय समयावधि 9 अगस्त 2026 को समाप्त हो चुकी है।\n\nअंपाती उपायुक्त कार्यालय के अनुसार, निर्धारित समयसीमा के दौरान जिन भू-स्वामियों ने अपने बैंक खाते का विवरण प्रशासन को सौंप दिया था, उनके बैंक खातों में मुआवजे की राशि पहले ही जमा कराई जा चुकी है। इसके अलावा, तय अवधि के भीतर उपायुक्त कार्यालय में संपर्क करने वाले अन्य पात्र व्यक्तियों को भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से मुआवजे का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया है।\n\nअंतिम 15 दिन का अवसर और धारा 3E(2) के तहत पुलिस कार्रवाई का अलर्ट\nप्रशासन ने उन लोगों को राहत देते हुए एक अंतिम मौका दिया है जिन्होंने अभी तक अपना मुआवजा नहीं लिया है। दूसरा नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। शेष बचे भू-स्वामियों और हितधारकों से कहा गया है कि वे बिना किसी देरी के साउथ वेस्ट गारो हिल्स के उपायुक्त कार्यालय, अंपाती में संपर्क करें और प्रासंगिक अवार्ड के तहत तय अपनी मुआवजा राशि प्राप्त करके जमीन का कब्जा तुरंत हस्तांतरित करें।\n\nइसी के साथ जिला प्रशासन ने एक बेहद सख्त कानूनी चेतावनी भी जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रभावित व्यक्ति इस अतिरिक्त 15 दिनों की मोहलत का उपयोग करने में विफल रहते हैं, तो नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 की धारा 3E(2) के प्रावधानों के तहत पुलिस सहायता से अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले लिया जाएगा। इसलिए अधिकारियों ने सभी बचे हुए जमीन मालिकों से अपील की है कि वे समय सीमा खत्म होने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें।\n\nइसका आप पर असर\nयह नोटिस साउथ वेस्ट गारो हिल्स में अधिग्रहित भूमि के मालिकों के लिए मुआवजा पाने का अंतिम कानूनी अवसर प्रदान करता है और बायपास निर्माण की राह साफ करता है।\n\n• भारत में: राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण मामलों में तय प्रक्रियाओं का पालन न करने पर कानूनी बेदखली का सामना करना पड़ सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी रोकने के लिए प्रशासन सख्त कानूनी प्रावधानों का उपयोग कर रहा है।\n• मेघालय में: तुरा शहर में यातायात की भीड़ को कम करने वाली 2-लेन बायपास सड़क के निर्माण कार्य में अब तेजी आएगी। स्थानीय लोगों को आने वाले दिनों में बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम परिवहन की सुविधा मिलेगी।\n• जमीन मालिकों के लिए: शेष बचे भू-स्वामियों के पास अंपाती उपायुक्त कार्यालय में दस्तावेज जमा कराकर मुआवजा राशि लेने के लिए केवल 15 दिनों का समय बचा है। यदि वे इस समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें बिना किसी व्यक्तिगत सहमति के भूमि का कब्जा छोड़ना होगा।\n• कानूनी कार्रवाई का असर: नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3E(2) लागू होने के कारण प्रशासन पुलिस बल की मदद से जमीन का अधिग्रहण पूरा कराएगा। इससे सरकारी परियोजनाओं में बिना वजह होने वाली देरी पर रोक लगेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. तुरा बायपास परियोजना के लिए दूसरा नोटिस क्यों जारी किया गया है?\nपहला 60 दिनों का नोटिस 9 अगस्त 2026 को समाप्त होने के बाद भी जिन भू-स्वामियों ने अपना मुआवजा नहीं लिया था और जमीन नहीं सौंपी थी, उन्हें 15 दिनों का अंतिम अवसर देने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है।\n\n2. मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए जमीन मालिकों को कहाँ जाना होगा?\nप्रभावित भूमि स्वामियों को अपना मुआवजा लेने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अंपाती स्थित साउथ वेस्ट गारो हिल्स के उपायुक्त कार्यालय में जाना होगा।\n\n3. पहला सार्वजनिक नोटिस कब और कहाँ प्रकाशित किया गया था?\nपहला नोटिस 11 जून 2026 को स्थानीय समाचार पत्रों द शिलोंग टाइम्स और सालंतिनी जानेरा में प्रकाशित किया गया था।\n\n4. यदि जमीन मालिक 15 दिनों के भीतर जमीन का कब्जा नहीं सौंपते हैं तो क्या होगा?\nयदि निर्धारित समय सीमा में कब्जा नहीं सौंपा जाता है, तो प्रशासन नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 की धारा 3E(2) के तहत पुलिस बल की मदद से जमीन पर कब्जा ले लेगा।\n\n5. मुआवजे का भुगतान किस माध्यम से किया जा रहा है?\nबैंक विवरण जमा करने वाले भू-स्वामियों के खातों में सीधी राशि जमा की गई है, जबकि कार्यालय आने वाले अन्य पात्र व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से भुगतान किया गया है।",
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  "category": "मेघालय",
  "publishedAt": "2026-08-27",
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    "तुरा बायपास",
    "मेघालय समाचार",
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    "नेशनल हाईवे एक्ट"
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  "site": "TrendKia"
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