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  "title": "AY 2026-27 के लिए ITR-3 फॉर्म अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर लाइव, जानें किसे भरना है और क्या बदला",
  "summary": "Income Tax Department ने AY 2026-27 के लिए ITR-3 की ऑनलाइन फाइलिंग और Excel यूटिलिटी ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है. F&O और इंट्राडे ट्रेडर्स को अब हर कैटेगरी की आय अलग-अलग दर्ज करनी होगी, और बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है.",
  "content": "ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-3 की सुविधा चालू\nIncome Tax Department ने AY 2026-27 के लिए ITR-3 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग और Excel यूटिलिटी ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है. विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी. इससे पहले ITR-1, ITR-2 और ITR-4 फॉर्म पहले ही जारी किए जा चुके थे. अब ITR-3 के आने के बाद चालू फाइलिंग सीजन के चारों प्रमुख फॉर्म पोर्टल पर मौजूद हो गए हैं.\n\nITR-3 भरना किसके लिए जरूरी है?\nयह फॉर्म उन व्यक्तियों और Hindu Undivided Family (HUF) के लिए बनाया गया है जिनकी कमाई कई अलग-अलग स्रोतों से होती है, खासकर बिजनेस या प्रोफेशनल काम से जुड़ी आय. नीचे दी गई कैटेगरी में आने वाले लोगों को ITR-3 दाखिल करना होगा:\n\n \n• बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली आमदनी\n• सैलरी, मकान किराए से आय या Capital Gains\n• डिविडेंड या ब्याज से मिलने वाली कमाई\n• शेयर ट्रेडिंग, इंट्राडे या Futures and Options (F&O) से आने वाला पैसा\n• पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली सैलरी या बोनस\n\nजो टैक्सपेयर्स ITR-1, ITR-2 या ITR-4 के लिए पात्र हैं, उन्हें ITR-3 भरने की कोई जरूरत नहीं. इसी तरह, जिन लोगों की बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म से कोई आमदनी नहीं है, वे इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते.\n\nइस बार ITR-3 में क्या-क्या बदला?\nटैक्स विभाग ने इस साल ITR-3 में कई बड़े बदलाव किए हैं. रिटर्न भरने से पहले इन अपडेट्स को जान लेना फायदेमंद रहेगा.\n\nFutures and Options, इंट्राडे इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग करने वालों को अब हर कैटेगरी की आय अलग-अलग दर्ज करानी होगी. पहले इन सभी को एक साथ दिखाने की सुविधा थी, लेकिन नए फॉर्मेट में हर स्रोत का अलग विवरण देना अनिवार्य हो गया है.\n\nजिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी है, उनके लिए कुछ अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे कागजी काम का बोझ कम होगा. अब फॉर्म में एक वैकल्पिक पता, दूसरा मोबाइल नंबर और एक और ईमेल आईडी दर्ज करने का विकल्प भी जोड़ा गया है. इसके अलावा, बिजनेस और बड़े वित्तीय लेनदेन के मामले में पहले की तुलना में ज्यादा विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी.\n\nITR-3 भरने की आखिरी तारीख\nजिन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य नहीं है, उनके लिए AY 2026-27 का ITR-3 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है. वहीं, जिन मामलों में टैक्स ऑडिट लागू होता है, उनके लिए यह समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है. डेडलाइन चूकने पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए दस्तावेज समय से पहले तैयार रखना समझदारी होगी.\n\nइसका आप पर असर\n• टैक्सपेयर्स के लिए: अगर आपकी कमाई बिजनेस, F&O ट्रेडिंग, इंट्राडे या पार्टनरशिप फर्म से होती है, तो आप अभी से AY 2026-27 का ITR-3 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. इस बार F&O, इंट्राडे, कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग की आय अलग-अलग दर्शानी होगी, इसलिए अपने सभी ट्रेड रिकॉर्ड पहले से तैयार रखें.\n• डेडलाइन का ध्यान रखें: बिना ऑडिट वाले मामलों में 31 अगस्त 2026 और टैक्स ऑडिट लागू होने पर 31 अक्टूबर 2026 अंतिम तारीख है. समय पर फाइल न करने पर जुर्माना लग सकता है.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. ITR-3 फॉर्म क्या है और इसे कौन भरता है?\nITR-3 उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय बिजनेस, प्रोफेशन, शेयर ट्रेडिंग, F&O, इंट्राडे, कैपिटल गेन्स या पार्टनरशिप फर्म से होती है.\n\n2. क्या AY 2026-27 के लिए ITR-3 अभी ऑनलाइन उपलब्ध है?\nहां, Income Tax Department ने AY 2026-27 के लिए ITR-3 की ऑनलाइन फाइलिंग और Excel यूटिलिटी ई-फाइलिंग पोर्टल पर लाइव कर दी है.\n\n3. इस साल ITR-3 में कौन-से नए बदलाव किए गए हैं?\nF&O, इंट्राडे, कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग की आय अब अलग-अलग दर्ज करनी होगी; ऑडिट संबंधी कुछ नियम सरल किए गए हैं; और अब वैकल्पिक पता, मोबाइल नंबर व ईमेल भी दर्ज कराया जा सकता है.\n\n4. ITR-3 भरने की आखिरी तारीख क्या है?\nबिना टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त 2026, और टैक्स ऑडिट अनिवार्य होने पर 31 अक्टूबर 2026.\n\n5. क्या ITR-1 या ITR-2 भरने के योग्य लोगों को ITR-3 भरना होगा?\nनहीं, जो लोग ITR-1, ITR-2 या ITR-4 के लिए पात्र हैं उन्हें ITR-3 भरने की जरूरत नहीं है.\n\n6. ITR-3 से पहले कौन से फॉर्म पोर्टल पर जारी हुए थे?\nITR-3 के लाइव होने से पहले ITR-1, ITR-2 और ITR-4 पहले ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर जारी किए जा चुके थे.\n\n7. क्या पार्टनरशिप फर्म से बोनस पाने वाले को ITR-3 भरना होगा?\nहां, पार्टनरशिप फर्म से सैलरी या बोनस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए ITR-3 ही सही फॉर्म है.",
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  "category": "मनी",
  "publishedAt": "2026-06-19",
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    "इनकम टैक्स फाइलिंग 2026",
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    "टैक्स ऑडिट"
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